'चोर' टिप्पणी| AAP सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में लखनऊ कोर्ट ने यूपी के पूर्व मंत्री के पक्ष में फैसला सुनाया, 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया

Shahadat

3 Jan 2024 10:37 AM GMT

  • चोर टिप्पणी| AAP सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में लखनऊ कोर्ट ने यूपी के पूर्व मंत्री के पक्ष में फैसला सुनाया, 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया

    लखनऊ की अदालत ने मंगलवार को यूपी के पूर्व मंत्री (वर्तमान में एमएलसी) और भाजपा नेता डॉ. महेंद्र सिंह के पक्ष में AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ मानहानि के मुकदमे का फैसला सुनाया। संजय सिंह को महेंद्र सिंह को 1 लाख मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया।

    यह मुकदमा अनिवार्य रूप से संजय सिंह की अपमानजनक टिप्पणियों के जवाब में महेंद्र सिंह (वादी) द्वारा दायर किया गया, जिसमें महेंद्र सिंह (तत्कालीन राज्य जल शक्ति मंत्री) पर राज्य सरकार की जल जीवन मिशन योजना के भीतर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने संजय सिंह (प्रतिवादी) को उक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में वीडियो फुटेज और सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का भी निर्देश दिया, जिसमें उन्होंने वादी (महेंद्र सिंह) के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था।

    संदर्भ के लिए अगस्त, 2021 में संजय सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के जल शक्ति मंत्रालय ने दागी प्रतिष्ठा वाली कंपनी को हजारों करोड़ रुपये के ठेके दिए। उन्होंने तत्कालीन जल शक्ति मंत्री (महेंद्र सिंह/वादी) को 'पानी चोर', 'भ्रष्ट' और 'चोर' भी कहा था।

    चूंकि संजय सिंह उन्हें दिए गए समन के अनुसार अदालत में पेश नहीं हुए, इसलिए मामला 13 अप्रैल, 2022 के आदेश के तहत एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ा।

    प्रतिवादी द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रकाशित बयानों की प्रतियों के साथ-साथ वादी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयानों सहित रिकॉर्ड के अवलोकन से अदालत ने पाया कि प्रतिवादी ने वादी के विरुद्ध अपमानजनक बयान दिए थे।

    यह देखते हुए कि वादी के खिलाफ आरोप पुलिस जांच में झूठे पाए गए, अदालत ने कहा कि वादी के खिलाफ ऐसे आरोप लगाने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है।

    इस बात पर जोर देते हुए कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, लेकिन यह इस अधिकार के उपयोग पर उचित प्रतिबंध भी लगाता है, अदालत ने कहा कि प्रतिवादी को उचित परिश्रम के साथ काम करना चाहिए और उचित देखभाल और सावधानी बरतनी चाहिए, सच्चाई का पता लगाना चाहिए न कि तब तक असंसदीय भाषा का प्रयोग करें।

    अदालत ने वादी के पक्ष में मुकदमे का फैसला सुनाते हुए कहा,

    "हालांकि, प्रतिवादी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, नाम पुकारे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बार-बार ऐसा किया। इस अदालत के विचार में भ्रष्टाचार के लिए अप्रमाणित झूठा आरोप नागरिक कार्रवाई दायर करने के लिए पर्याप्त मानहानिकारक है। वर्तमान मामले में बयान स्पष्ट रूप से मानहानिकारक हैं। पीडब्लू-3 और पीडब्लू-4 के साक्ष्य से पता चलता है कि कैसे उन्होंने वादी के सम्मान को उनकी नजरों में कम कर दिया। हालांकि बाद में उसे बहाल कर दिया गया। रिकॉर्ड पर साक्ष्य अप्रमाणित हैं। रिकॉर्ड पर अविश्वास करने जैसा कुछ भी नहीं है।''

    डॉ. महेंद्र सिंह का प्रतिनिधित्व प्रशांत सिंह अटल (मुख्य सरकारी वकील) और उनके सहयोगी अंबुज सिंह और दिग्विजय सिंह ने किया।

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