'कभी कोई महिला भारत की मुख्य न्यायाधीश नहीं रही, न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने से यौन हिंसा से जुड़े मामलों में अधिक संतुलित और सशक्त दृष्टिकोण होगा : एजी केके वेणुगोपाल

LiveLaw News Network

2 Dec 2020 5:39 AM GMT

  • कभी कोई महिला भारत की मुख्य न्यायाधीश नहीं रही, न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने से यौन हिंसा से जुड़े मामलों में अधिक संतुलित और सशक्त दृष्टिकोण होगा : एजी केके वेणुगोपाल

    अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के राखी 'जमानत आदेश के खिलाफ महिला वकीलों द्वारा दायर एसएलपी में अपने लिखित सबमिशन में कहा कि न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार करने से यौन हिंसा से जुड़े मामलों में एक अधिक संतुलित और सशक्त दृष्टिकोण होने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय किया जा सकता है।

    एजी केके वेणुगोपाल ने कहा,

    "उदाहरण के लिए, इस न्यायालय में केवल 2 महिला जज हैं, जबकि 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति है। कभी कोई महिला भारत की मुख्य न्यायाधीश नहीं रही हैं।"

    सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अपर्णा भट और आठ अन्य महिला वकीलों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित 30 जुलाई के जमानत आदेश में जमानत शर्तों में से एक (शीर्ष अदालत के समक्ष) को चुनौती दी है, जिसमें एक महिला का शील भंग करने के लिए आरोपी को जमानत दी गई, बशर्ते वह शिकायतकर्ता के घर जाए और उसे आने वाले समय में उसकी सर्वश्रेष्ठ क्षमता की रक्षा करने के वादे के साथ "राखी बांधने" का अनुरोध करे। इस मामले में, न्यायालय ने अटार्नी जनरल से इस मामले में सहायता करने का अनुरोध किया था।

    लिखित प्रस्तुतिकरण में, अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार कम है।

    उन्होंने उल्लेख किया:

    i. पूरे भारत में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में 1,113 न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या में से केवल 80 महिला न्यायाधीश हैं।

    ii. इन 80 महिला जजों में से, सुप्रीम कोर्ट में केवल दो हैं, और अन्य 78 विभिन्न उच्च न्यायालयों में हैं, जो कुल न्यायाधीशों की संख्या का केवल 7.2 प्रतिशत है।

    iii. सुप्रीम कोर्ट, सहित 26 अदालतों का डेटा प्राप्त किया गया था, जिसमें देश में महिला जजों की अधिकतम संख्या पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (85 में से 11 जज) में हैं, उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट (75 में से 9 जज) है। दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट दोनों में आठ महिला जज हैं।

    iv. छह उच्च न्यायालय हैं, जिनमें मणिपुर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं, जहांनकिसी भी न्यायाधीश में कोई महिला न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं, देश के छह अन्य उच्च न्यायालयों में केवल एक महिला न्यायाधीश है।

    v. वर्तमान में, न्यायाधिकरणों या निचली अदालतों में महिलाओं की संख्या पर केंद्रित कोई डेटा नहीं है।

    एजी केके वेणुगोपाल ने आगे कहा कि उच्चतम न्यायालय में केवल 17 महिला वरिष्ठ वकील पद हैं, 403 पुरुषों के विपरीत।

    उन्होंने प्रस्तुत किया:

    इसे मापने के लिए, इस न्यायालय को यह करना होगा:

    i. निचली न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के लिए डेटा का प्रत्यक्ष संग्रह

    ii. न्यायाधिकरण में महिला न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने के लिए डेटा का प्रत्यक्ष संग्रह

    iii. वर्ष दर वर्ष सभी उच्च न्यायालयों द्वारा वरिष्ठ पदनामों की संख्या निर्धारित करने के लिए डेटा का प्रत्यक्ष संग्रह

    iv. सुप्रीम कोर्ट सहित न्यायपालिका के सभी स्तरों पर महिलाओं का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। यह पहल सर्वोच्च न्यायालय से ही होनी चाहिए, यह देखते हुए कि नियुक्ति की विशेषाधिकार वाली शक्ति लगभग उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के पास है। सभी नेतृत्व के पदों पर महिलाओं का कम से कम 50% प्रतिनिधित्व प्राप्त करना लक्ष्य होना चाहिए।

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