चोरी की कवरेज यह कहकर ख़ारिज कर दी गई कि सोना 'तालाबंद तिजोरी' में नहीं रखा गया: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अस्पष्ट शर्तों के आधार पर बीमा दावा खारिज नहीं किया जा सकता
Shahadat
9 Oct 2023 10:20 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि बीमा पॉलिसी से उत्पन्न होने वाले दावे को पॉलिसी में उल्लिखित किसी शर्त के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता, जो स्वयं अस्पष्ट है।
जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की खंडपीठ ने पाया कि बीमा पॉलिसी स्वयं "लॉक सेफ" शब्द को परिभाषित नहीं करती और न ही यह परिभाषित करती है कि "लॉक सेफ" का मानक रूप क्या होना चाहिए।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया,
“पॉलीसिी में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'मानक निर्मित सुरक्षित रूप से बंद' है। पॉलिसी में प्रतिवादी-बीमा कंपनी द्वारा वर्णित किसी भी 'मानक निर्माण' और प्रतिवादी-बीमा कंपनी द्वारा 'बंद तिजोरी' के किसी भी विवरण के अभाव में हमारी राय है कि अपीलकर्ता ऐसा नहीं कर सकता। आभूषणों को विशेष तिजोरी में रखने की जिम्मेदारी तय की गई है, जिसे प्रतिवादी-बीमा कंपनी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'बंद तिजोरी' के रूप में माना जा सकता है।
यह मामला मेहता ज्वैलर्स (अपीलकर्ता) द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (प्रतिवादी) से पुणे में अपने शोरूम में आभूषणों का बीमा करने के लिए खरीदी गई बीमा पॉलिसी से संबंधित है। वर्ष 2007 में दुकान में चोरी हुई और कई सोने के आभूषण चोरी हो गये। हालांकि, बीमा के दावे को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि "चोरी के समय दुकान में आभूषण स्थानीय निर्मित स्टील की तिजोरी में रखे गए थे, न कि चोर प्रतिरोधी तिजोरी में।"
उल्लेखनीय है कि वर्तमान अपील अपीलकर्ता द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को चुनौती देते हुए दायर की गई, जिसमें उसने इस आधार पर उसका दावा खारिज कर दिया कि साधारण स्टील की अलमारी को तिजोरी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है और लगाया गया ताला जटिल नहीं है।
मुकदमेबाजी के दो चरण
सबसे पहले अपीलकर्ता ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष अपने दावे की अस्वीकृति को चुनौती दी। आयोग ने अपीलकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया और प्रतिवादी को ब्याज सहित 28,95,600/- (केवल अट्ठाईस लाख निन्यानबे हजार छह सौ रुपये) रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।
उपरोक्त आदेश प्रतिवादी द्वारा राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील में लिया गया।
विवादित आदेश
राष्ट्रीय आयोग ने अपने विवादित आदेश में अपील की अनुमति दे दी। उसमें यह देखा गया कि अलमारी के दरवाजों के बीच की जगह को चौड़ा करके अलमारी को खोला जा सकता है। इसके अलावा, आम बोलचाल में भी सामान्य स्टील की अलमारी को "सुरक्षित" नहीं कहा जाता। 'तिजोरी' को विशेष ताले के साथ मजबूत धातु कैबिनेट के रूप में समझा जाता है, जहां पैसे, आभूषण, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि जैसे कीमती सामान रखे जाते हैं।
राज्य आयोग के निष्कर्षों को पलटते समय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के साथ-साथ वेबस्टर डिक्शनरी में इस्तेमाल किए गए "सुरक्षित" शब्द "मजबूत फायरप्रूफ कैबिनेट" की परिभाषा पर भी भरोसा किया गया।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
न्यायालय ने यह कहते हुए अपील स्वीकार कर ली कि दावा की गई राशि के लिए अपीलकर्ता के दावे को अस्वीकार करना प्रतिवादी की ओर से अनुचित है। उसी के मद्देनजर, अपीलकर्ता के पक्ष में राज्य आयोग द्वारा दी गई राशि को बरकरार रखा गया।
अपीलकर्ता की ओर से एडवोकेट इलम परिदी पेश हुए।
केस टाइटल: एम/एस. मेहता ज्वैलर्स बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सिविल अपील संख्या। 6178/2023
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