सुप्रीम कोर्ट ने हैंड सैनिटाइजरों पर कीटनाशक के टैरिफ पर जीएसटी लगाने को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा

LiveLaw News Network

18 Nov 2020 4:25 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने हैंड सैनिटाइजरों पर कीटनाशक के टैरिफ पर जीएसटी लगाने को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कीटनाशक आदि के रूप में एक ही टैरिफ हेडिंग के तहत हैंड सैनिटाइजरों पर जीएसटी लगाने की चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा।

    याचिकाकर्ता के लिए वकील ने दलील दी,

    "यह पूरे भारत में निर्माताओं की चिंता है। सैनिटाइज़र को एक कीटनाशक के रूप में माना जा रहा है। लेकिन यह एक कीटनाशक नहीं है। मैं आपके सामने 32 के तहत हूं।"

    न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर ने कहा,

    "32 सभी के लिए उपलब्ध है। लेकिन हर मामले का 32 के तहत सुनवाई नहीं की जा सकती है। आप निर्माताओं के कारण को सार्वजनिक हित के रूप में देख रहे हैं।"

    जब वकील ने स्पष्ट किया कि वह एक रिट याचिका में न्यायालय के समक्ष है, तो न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा,

    "यह विभिन्न हेड के तहत वस्तुओं के वर्गीकरण का एक मुद्दा है। यह मामला विशिष्ट है और एक सामान्य निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। चाहे , सैनिटाइज़र या कीटनाशक आदि को एक हेड में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, ये सामग्री और अन्य कारकों पर निर्भर करेगा। यदि आप चाहें तो उच्च न्यायालय में जाएं। हम इस मामले में रिट जारी नहीं कर सकते हैं "

    न्यायाधीश ने पूछा,

    "क्या हमें एक अवलोकन करना चाहिए कि एक सामान्य दिशा निर्देश नहीं दिया जा सकता है क्योंकि मुद्दा वस्तु-विशिष्ट है?"

    इस पर, अधिवक्ता ने याचिका को वापस लेने की मांग की, जिसे पीठ, जिसमें जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी भी शामिल थे, ने अनुमति दी और उसे उपयुक्त मंच पर जाने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की।

    कानून को जानिए

    सैनिटाइज़र पर जीएसटी लगाने से संबंधित विवाद मुख्य रूप से दो टैरिफ हेडिंग के साथ संबंधित है - 3808 और 3004।

    पहला कीटाणुनाशक, शाकनाशी, पौधे वृद्धि नियामकों, आदि के अलावा, कीटनाशकों से संबंधित है, और 18% की जीएसटी दर को आकर्षित करता है, जबकि उत्तरार्द्ध चिकित्सीय या रोगनिरोधी उपयोगों के साथ मिश्रित या अमिश्रित उत्पादों से मिलकर बनी औषधीय सामग्री से संबंधित है और 12% की जीएसटी दर को आकर्षित करता है।

    सैनिटाइज़र निर्माताओं / आयातकों ने सैनिटाइज़र को "औषधीय सामग्री " के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, यह देखते हुए कि इसका उपयोग कोरोनावायरस से सुरक्षा के रूप में किया जा रहा है। दूसरी ओर केंद्रीय वित्त मंत्री ने जुलाई में स्पष्ट किया था कि हैंड सैनिटाइज़र साबुन, एंटी-बैक्टीरियल लिक्विड आदि जैसे "कीटाणुनाशक" हैं, जो 18% जीएसटी को आकर्षित करते हैं।

    Next Story