सार्वजनिक निकाय के आचरण को निष्पक्ष होना चाहिए, मनमाना नहीं, लोगों को अदालत जाने के लिए मजबूर मत कीजिए : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

1 Dec 2020 10:40 AM IST

  • National Uniform Public Holiday Policy

    Supreme Court of India

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के शासन को बनाए रखने के लिए एक सार्वजनिक निकाय के आचरण को निष्पक्ष होना चाहिए और मनमाना नहीं होना चाहिए।

    अदालत ने इस प्रकार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ गुजरात मैरीटाइम बोर्ड की अपील को खारिज कर दिया, जिसने "एशियाटिक स्टील" द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी जिसमें 3,61,20,000 / - के अनुबंध विचार को बोर्ड को वापस करने की मांग की गई थी।

    वर्ष 1994 में, एशियाटिक स्टील को "बहुत बड़े कच्चे माल / अल्ट्रा बड़े कच्चे माल" के जहाज-तोड़ने के लिए एक भूखंड आवंटित किया गया था, क्योंकि यह सबसे अधिक बोली लगाने वाला था। बोली का भुगतान विदेशी मुद्रा में 22.03.1995 को किया गया था जो $ 1,153,000 था, जबकि 5,00,000 / - रुपये का टोकन के रूप में 8.11.1994 को भुगतान किया गया था। 23.02.1995 को एशियाटिक स्टील और अन्य आवंटियों ने भूखंडों से कनेक्टिविटी के कारण वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने में कठिनाइयों का हवाला देते हुए बोर्ड से संपर्क किया और जहाज-तोड़ने के उद्देश्य से भूखंड पर जहाजों के बीच में बाधा डालने वाली चट्टानों के अस्तित्व की जानकारी दी। इस पर बोर्ड ने 19.05.1998 के एक नोटिस के माध्यम से कहा कि 3, 61, 20,000 / - की राशि वापस की जाए, लेकिन बिना ब्याज के।

    एशियाटिक स्टील ने, रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

    बोर्ड को उच्च न्यायालय द्वारा (i) -17.12.2014 के प्रस्ताव के तहत 5,00,000 / - रुपये की टोकन धनराशि को 10% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज के अनुसार वापस करने का निर्देश दिया गया था और (ii) 08.11.1994 से 19.05.1998 तक के मूल पर 6% का ब्याज देने को कहा गया।

    जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि रिफंड के लिए बोर्ड का आचरण या उदासीनता केवल इस आधार पर हो सकती है कि वह पक्षकारों को अदालत का दरवाजा खटखटाने की उम्मीद में हो और इसके द्वारा प्राप्त राशि को वापस करने के लिए फैसला लिए जाने तक।

    इस संदर्भ में न्यायालय ने देखा:

    "इस अदालत के विचार में, बोर्ड की कार्रवाई पूरी तरह से अस्वीकार्य है। एक सार्वजनिक संस्था कानून के शासन को बनाए रखने के लिए होता है, इसका आचरण निष्पक्ष नहीं था और मनमाना था। यदि एशियाटिक स्टील से प्राप्त राशि को जब्त करने का कोई सार्थक औचित्य था, इस तरह के औचित्य पर कभी भी प्रकाश नहीं डाला गया है। दूसरी ओर, इसके आचरण से पता चलता है कि यह इच्छा थी कि पक्षकारों को अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, इससे पहले कि वह कोई निर्णय ले ले। किसी नागरिक या वाणिज्यिक संबंधित को अदालत में जाने के के मजबूर करने के लिए जानबूझकर निष्क्रियता का व्यवहार, फैसला लेने के बजाय कारण की निंदा (वर्तमान मामले में, वापसी का निर्णय) का औचित्य साबित किया, जिसका मतलब है कि बोर्ड ने भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया। "

    पीठ ने ग्रामीण बैंक बनाम खज़ान में सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन का हवाला दिया, जिसमें अदालत ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य संस्थाओं को याद दिलाया कि वो अपनी ओर से विवादों को हल करने के लिए पूरे प्रयास करें।

    अदालत ने उसकी अपील खारिज करते हुए कहा:

    "इस मामले में, बोर्ड का आचरण एक उदासीन रवैया है, जिसका प्रभाव यह है कि यदि एशियाटिक स्टील अपने पैसे वापस करने की इच्छा रखता है, तो उसे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। यह उसके ज्ञान के बावजूद था कि तीन अन्य संस्थाओं ने इसी तरह पैसे वापस करने के लिए कहा था और अदालत के पास जाने पर, उनके द्वारा दी गई राशियों को तुरंत वापस कर दिया गया था। इन तथ्यों के मद्देनज़र, कुछ भी नहीं था जो एशियाटिक स्टील के बिना अदालत का दरवाजा खटखटाए बोर्ड को राशि वापस करने का फैसला करने से रोकता था। "

    केस : चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और वाइस चेयरमैन गुजरात मैरीटाइम बोर्ड बनाम एशियाटिक स्टील इंड्रस्टीज लिमिटेड [C A नंबर 3807/ 2020 ]

    पीठ : जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एस रवींद्र भट 

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