मनीष सिसौदिया को जमानत देने से इनकार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए विचित्र तर्क

Shahadat

16 Nov 2023 5:04 AM GMT

  • मनीष सिसौदिया को जमानत देने से इनकार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए विचित्र तर्क

    "किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले हिरासत में लेना या जेल जाना बिना सुनवाई के सजा नहीं बन जाना चाहिए" - किसी को लगेगा कि यह उस फैसले का अवलोकन है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बरकरार रखता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी मनीष सिसौदिया को जमानत देने से इनकार करने के लिए की गई टिप्पणी है, जो काफी विडंबनापूर्ण है।

    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ द्वारा दिया गया फैसला बातों से भरपूर है, लेकिन इसमें राहत की कमी है।

    धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 द्वारा बनाई गई बाधा यह है कि यह अदालत को यह सुनिश्चित करने के लिए रिकॉर्ड पर सबूतों की प्रारंभिक जांच करने के लिए मजबूर करती है कि क्या आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है। मनीष सिसौदिया मामले में दिलचस्प पहलू यह है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकांश आरोपों को प्रथम दृष्टया स्तर पर खारिज करने के बावजूद, अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि कुछ निजी आबकारी थोक वितरक यह पाया गया कि उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव के कारण उन्हें लाभ हुआ है, भले ही रिश्वत के आदान-प्रदान या सरकारी खजाने को नुकसान के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं मिला है।

    कोर्ट ने इसे ''कुछ हद तक बहस का विषय'' बताते हुए ईडी के इस मामले पर संदेह जताया कि आबकारी समूह ने सिसौदिया और उनके सहयोगियों को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि गोवा चुनाव के लिए AAP को 100 करोड़ रुपये में से 45 करोड़ रुपये के कथित ट्रांसफर में सिसोदिया की संलिप्तता के बारे में कोई विशेष आरोप नहीं है। किसी भी मामले में चूंकि आप को आरोपी नहीं बनाया गया है, इसलिए इस मामले में सिसौदिया को परोक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

    कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ 12 ने कहा,

    "..डीओई के पास दायर की गई शिकायत में दावा किया गया कि आबकारी समूह द्वारा वास्तव में 100,00,00,000 रुपये (केवल एक सौ करोड़ रुपये) की रिश्वत का भुगतान किया गया, यह कुछ हद तक बहस का विषय है। हालांकि, एक दावा है, और DoE ने सबूतों और सामग्री पर भरोसा किया, कि इसका एक हिस्सा, यानी 45,00,00,000 रुपये (पैंतालीस करोड़ रुपये) गोवा चुनाव के लिए हवाला के माध्यम से ट्रांसफर किए गए। इसका इस्तेमाल राजनीतिक दल AAP द्वारा किया गया, जो न्यायिक व्यक्ति है। AAP पर मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है। यह आरोप कि अपीलकर्ता - मनीष सिसौदिया पीएमएल अधिनियम की धारा 70 के संदर्भ में परोक्ष रूप से उत्तरदायी हैं, आरोप नहीं लगाया जा सकता है और न ही इस पर बहस की गई है।"

    इसके बाद अदालत ने ईडी के इस आरोप को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि बिचौलिए दिनेश अरोड़ा के माध्यम से अमित अरोड़ा द्वारा मनीष सिसौदिया को रिश्वत के रूप में 2.20 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया, क्योंकि इस तरह का आरोप विधेय अपराध में सीबीआई द्वारा दायर अंतिम रिपोर्ट में अनुपस्थित है।

    साथ ही कोर्ट ने ईडी के इस प्रस्ताव पर भी संदेह व्यक्त किया कि रिश्वत लेना अपने आप में मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध होगा। सीबीआई/ईडी का यह तर्क कि थोक आबकारी वितरकों द्वारा किए गए कथित गैरकानूनी लाभ पर सिसोदिया का रचनात्मक कब्जा होना चाहिए, अदालत को पसंद नहीं आया (फैसले का पैरा 16)।

    फैसले के पैराग्राफ 15 में कहा गया,

    "प्रथम दृष्टया, गोवा के लिए AAP को 45,00,00,000 रुपये (पैंतालीस करोड़ रुपये केवल) के ट्रांसफर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपीलकर्ता मनीष सिसौदिया की संलिप्तता पर विशिष्ट आरोप के रूप में स्पष्टता की कमी है।"

    अब तक पढ़कर आपको यह जरूर लग रहा होगा कि सिसौदिया को जमानत मिल रही है। लेकिन, फिर कहानी में ट्विस्ट आया। निर्णय, जो अब तक तार्किक आधार पर आगे बढ़ रहा था, अचानक एक अलग दायरे में आ गया।

    पैराग्राफ 21 से आगे फैसले में सीबीआई और ईडी के मामलों में आरोपों का सार बताया गया। उनके मामलों की प्रमुख बात यह है कि नई आबकारी नीति कुछ आबकारी समूहों द्वारा रिश्वत की पेशकश के साथ पैरवी के बाद तैयार की गई थी। इस नीति के परिणामस्वरूप थोक आबकारी वितरकों ने अपने कमीशन में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप 338 करोड़ रुपये यानी प्रतिशत 5% से 12% तक का मुनाफा कमाया।

    अदालत ने सीबीआई के आरोप को दर्ज किया कि थोक वितरकों द्वारा अर्जित 7% कमीशन/शुल्क की 338 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत परिभाषित अपराध है। कोर्ट ने ईडी के इस आरोप पर भी गौर किया कि 338 करोड़ रुपये "अपराध की कमाई" हैं।

    न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए इन दावों की कोई आलोचनात्मक जांच नहीं की कि क्या इस देश में जमानत देने से इनकार करने का कोई प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इसके बजाय, न्यायालय ने केवल यह कहा कि ये सामग्री और सबूतों द्वारा अस्थायी रूप से समर्थित हैं।

    सीबीआई और ईडी के आरोपों को शब्दश: दोहराने के बाद कोर्ट ने कहा,

    "उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर और बताए गए कारणों से हम इस स्तर पर जमानत देने की प्रार्थना स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं।"

    क्या प्रथम दृष्टया कोई निष्कर्ष निकला है कि वितरकों द्वारा अर्जित लाभ से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है? क्या प्रथम दृष्टया यह पता चला है कि थोक वितरकों द्वारा अर्जित लाभ में से सिसौदिया या उनके सहयोगियों को कोई रिश्वत मिली है? क्या सिसौदिया तक जाने के लिए कोई पैसे का लेन-देन पाया गया है? इन सभी सवालों का जवाब 'नहीं' है।

    वास्तव में फैसले में अस्थायी निष्कर्ष इसके पहले के अवलोकन से मेल नहीं खाता है कि आबकारी समूह द्वारा अर्जित लाभ पर सिसोदिया का रचनात्मक कब्जा नहीं हो सकता है।

    सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बिना पैसों के विचार-विमर्श के नीति में बदलाव अवैध नहीं है।

    सरकारी गवाह के इस बयान के बारे में कि विजय नायर सिसोदिया के लिए एजेंट के रूप में काम कर रहा था, जस्टिस संजीव खन्ना ने टिप्पणी की,

    "क्रॉस एक्जामिनेशन में दो प्रश्न और यह असफल हो जाएगा।"

    इस संबंध में खंडपीठ ने यह भी कहा कि अनुमोदनकर्ता के बयान के अलावा कोई अन्य सबूत नहीं है (किसी अनुमोदनकर्ता के बयान को मुकदमे में बहुत कमजोर साक्ष्य माना जाता है)। मजे की बात यह है कि फैसले में इन पहलुओं पर कोई चर्चा नहीं है।

    यदि रिश्वत का कोई आदान-प्रदान नहीं दिखाया गया तो क्या किसी मंत्री को रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए केवल इसलिए फंसाया जाना चाहिए, क्योंकि कैबिनेट द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय ने प्राइवेट प्लेयर्स को लाभ कमाने में सक्षम बनाया? यही वह सवाल है जो फैसला पढ़ने के बाद हमारे सामने आ खड़ा होता है।

    अदालत ने आरोपियों को सलाखों के पीछे रखने की आवश्यकता नहीं बताई। हालांकि दोनों एजेंसियों ने जांच पूरी कर ली है और अंतिम रिपोर्ट (ईडी के मामले में अभियोजन शिकायत) दायर कर दी है। अभियुक्त के भागने के ख़तरे या गवाहों को प्रभावित करने की संभावनाओं पर कोई चर्चा नहीं हुई है।

    उन्हें जमानत देने से इनकार करने के बाद अदालत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में फैसले में कुछ टिप्पणियां कीं, जिसमें सिसौदिया के लंबे समय तक जेल में रहने को स्वीकार किया गया और अगर मुकदमा धीरे-धीरे आगे बढ़ता है तो उन्हें तीन महीने के बाद फिर से जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी गई। देश में आपराधिक अभियोजन के इतिहास को देखते हुए और अदालत से स्पष्ट निर्देश के अभाव में तीन महीने के भीतर मुकदमे की बड़ी प्रगति की उम्मीद करना अवास्तविक है, खासकर मामलों की भारी मात्रा और गवाहों की उच्च संख्या को देखते हुए।

    लॉ स्टूडेंट की असली चिंता सिसौदिया को जमानत देने या न देने को लेकर नहीं है। जमानत देना न्यायालय के विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन जमानत से इनकार करने का विवेक तथ्यों पर चर्चा की तार्किक प्रगति, प्रथम दृष्टया बनाए गए मामले और सबूतों की सराहना से उत्पन्न होना चाहिए। जब न्यायालय की चर्चा स्वयं संभावित दोषसिद्धि के लिए सबूतों की कमी का सुझाव देती है तो क्या यह निर्णय देश में जमानत मामलों में अदालतों द्वारा पालन की जाने वाली अच्छी मिसाल के रूप में कार्य करता है, यह सवाल हर लॉ स्टूडेंट को परेशान करता है।

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