सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवाद मामलों में सजा माफी न देने वाली J&K नीति को चुनौती देने की दोषी को दी अनुमति

Praveen Mishra

15 July 2025 3:26 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवाद मामलों में सजा माफी न देने वाली J&K नीति को चुनौती देने की दोषी को दी अनुमति

    सुप्रीम कोर्ट ने आज (15 जुलाई) याचिकाकर्ता को जम्मू-कश्मीर जेल मैनुअल, 2022 में एक नियम को चुनौती देने की अनुमति दी, जो आतंकवाद के अपराध के संबंध में दोषी ठहराए गए लोगों को समय से पहले रिहा करने की अनुमति नहीं देता है। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप हैं कि उसने अवैध रूप से हथियार प्राप्त किए और कुछ आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादियों को मार डाला जो भारतीय सेना के स्थानीय स्रोत के रूप में काम कर रहे थे।

    जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को एक वादकालीन आवेदन दायर करने की अनुमति दी, क्योंकि मुख्य याचिका केवल समय से पहले रिहाई तक सीमित थी और नीति को चुनौती नहीं थी।

    याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा था कि उनके खिलाफ आतंकवाद का कोई आरोप नहीं है। न ही निचली अदालत के आदेश के अनुसार उन पर आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (TADA) के आरोप लागू थे।

    इसके खिलाफ, एडिसनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने प्रस्तुत किया कि उनके मामले पर विचार किया गया था और उन्हें इस आधार पर छूट से वंचित कर दिया गया था कि हालांकि टाडा उन पर लागू नहीं किया गया था, उन्हें एक ऐसे मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था जहां आतंकवाद का तत्व पृष्ठभूमि में शामिल था।

    आरोपों के अनुसार, जब उसके द्वारा मारे गए लोगों के शवों का निरीक्षण किया गया, तो मौके पर 5 गोलियां, एक एके 47 राइफल के 11 खाली कारतूस और एक यूजीबीएल ग्रेनेड फेंकने वाला बरामद किया गया।

    इस पर जस्टिस अहसानुद्दीन ने कहा, "मिस्टर गोंजाल्विस, दो बातें. यदि उन पर टाडा के तहत आरोप नहीं लगाए गए थे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छूट के लिए नीति अलग है। नीति यह है कि आपका कार्य किसी भी तरह से जुड़ा नहीं था जो आतंकवाद की श्रेणी से संबंधित है। यहां, आप एक व्यक्ति के घर में प्रवेश करते हैं और उसे देने के लिए मजबूर करते हैं , और फिर आप उसे मार देते हैं क्योंकि वह एक मुखबिर था। उन्होंने कहा, आपको गलत व्यक्ति मिल गया, मैं निर्दोष हूं, यही लिखा है, यह एक आतंकवादी कृत्य है जिसमें आप भय पैदा करना चाहते हैं कि कोई भी कानून की तरफ से अधिकारियों को अवैध गतिविधि के बारे में रिपोर्ट नहीं कर सकता है।

    जस्टिस अहसानुद्दीन ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आतंकवाद से संबंधित अपराध लागू होने के बावजूद उन्हें छूट से इनकार किया जा रहा है क्योंकि उनके पास "आतंकवादी संबंध" थे और अदालत इस पर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती है।

    हालांकि, गोंजाल्विस ने यह दलील जारी रखी कि निचली अदालत के आदेश में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उनके आतंकवादी संबंध थे. न ही यह उच्च न्यायालय के आदेश में है।

    इसके खिलाफ जस्टिस अहसानुद्दीन ने कहा, 'अगर आतंकवादी 20 साल बाद छूट पाने के हकदार हैं, तो यह एक तर्क हो सकता है, लेकिन इस नीति को चुनौती दिए बिना हमें इसमें कुछ नहीं लगता'

    एएसजी नटराज ने कहा कि आतंकवाद से संबंधित दोषियों को छूट की अनुमति देने वाली नीति को इस मामले में चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए, न्यायालय ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता पहले नीति को चुनौती दे सकता है।

    आदेश पारित किया गया, "एएसजी ने याचिकाकर्ता को समय से पहले रिहा करने से इनकार करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित एक आदेश को रिकॉर्ड में रखने के लिए एक हलफनामा दायर किया है ... राज्य सरकार की नीति के अंतर्गत, आतंकवादी अपराध के संबंध में आजीवन कारावास के लिए दोषसिद्ध किसी व्यक्ति को रिहा नहीं किया जा सकता। उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर कुछ तर्कों के बाद सीनियर एडवोकेट यह है कि उन्हें नीति को चुनौती देने के लिए एक संशोधित वादकालीन आवेदन दायर करने की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि यह संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। इसके अलावा, नीति को एक अन्य लंबित मामले में चुनौती दी गई है। तथ्यों को देखते हुए संशोधन की मांग करने वाले आवेदन को स्वीकार किया जाता है और दो सप्ताह के बाद रखा जाता है।

    आदेश पर, एएसजी नटराज ने आपत्ति व्यक्त की कि ऐसे मामले में जहां नीति को चुनौती दी गई है, अदालत ने पहले ही कहा था कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाना होगा।

    अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता की समय से पहले रिहाई की मांग की गई है, जिसकी 31 अक्टूबर, 2023 को 24 साल और 11 महीने हो चुके हैं। याचिकाकर्ता को 2010 में बडगाम के सत्र न्यायाधीश द्वारा रणबीर दंड संहिता और भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 7/27 के तहत हत्या का दोषी ठहराया गया था। उन्हें कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

    यह मामला है कि याचिकाकर्ता जम्मू और कश्मीर जेल मैनुअल, 2022 के नियम 20.09 के तहत और मॉडल जेल मैनुअल, 2026 के तहत भी कवर किया गया है, जो 14 साल की वास्तविक कारावास पूरी करने के बाद आजीवन कारावास की सजा में छूट की अनुमति देता है।

    Praveen Mishra

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    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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