अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार में शिक्षकों को मेधावी और सर्वोत्तम होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

19 Nov 2020 6:39 AM GMT

  • अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार में शिक्षकों को मेधावी और सर्वोत्तम होना चाहिए :  सुप्रीम कोर्ट

    संविधान के अनुच्छेद 21A के संदर्भ में शिक्षा की गारंटी के अधिकार के तहत बच्चों को दी जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना की जाएगी, जो यह दर्शाता है कि शिक्षकों को मेधावी और सर्वोत्तम होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़े एक मामले में उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र एसोसिएशन द्वारा दायर की गई अपीलों को खारिज करते हुए कहा।

    न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनागौदर की पीठ ने कहा कि ATRE- 2019 में 65-60% तय करना पूरी तरह से वैध और न्यायसंगत है। पीठ ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को विशेष रूप से स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षकों के रूप में भर्ती होने के लिए व्यक्तियों की योग्यता निर्धारित करने का अधिकार है।

    पीठ ने इस प्रकार कहा :

    "ATRE -2019 के साथ-साथ परीक्षा की प्रकृति और कठिनाई स्तर पर उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, कट ऑफ को सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को सुरक्षित करने के लिए राज्य की ओर से ये प्रयास पूरी तरह से न्यायोचित है। इस बात पर कोई जोर नहीं दिया जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 21A के संदर्भ में शिक्षा के अधिकार की गारंटी देने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना बच्चों को दी जाएगी जो बदले में यह संकेत देगी कि शिक्षकों को मेधावी और सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। कोई भी प्रक्रिया जो सभी उम्मीदवारों के लिए समान रूप से लागू होती है और सबसे अच्छी प्रतिभा को तैयार करने के लिए डिज़ाइन की गई है, को मनमाना या तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता है। "

    न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि नियम 14 के साथ पढ़े गए नियम 2 (1) (x) में यह प्रावधान है कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए जिसे सहायक शिक्षक के रूप में चयन के लिए योग्य माना जाए। अपील में दिया गया तर्क यह था कि 65-60% का निर्धारण परीक्षा के बाद किया गया था और ये खेल के बाद नियमों को बदलने के समान होगा। मंजूश्री बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश (2008) 3 एससीसी 512 और अन्य मामलों में फैसले पर भरोसा रखा गया था। अदालत ने इस विवाद को खारिज करते हुए कहा कि के मंजूश्री में निर्धारित सिद्धांत और वर्तमान मामले में स्थिति के बीच मौलिक अंतर है।

    यह कहा -

    "के मंजूश्री में इस न्यायालय के निर्णय से आच्छादित मामलों के विपरीत, जहां एक उम्मीदवार यथोचित रूप से यह मान सकता है कि साक्षात्कार के लिए न्यूनतम योग्यता अंकों के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं थी , और यह कि लिखित और मौखिक परीक्षा में अंकों के कुल आधार पर ये होना चाहिए। जो योग्यता निर्धारित की जाएगी, तत्काल मामले में ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं थी। उम्मीदवार को ATRE 2019 पास करना होगा और उसे यह जानना होगा कि ATRE 2019 को मंज़ूरी देने के लिए कुछ न्यूनतम योग्यता अंकों का निर्धारण होगा। यदि सरकार के पास समय-समय पर न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करने की शक्ति है, तो नियमों में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो परीक्षा समाप्त होने के बाद भी ऐसी शक्ति के अभ्यास से दूर कर सकता है, बशर्ते कि ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी दुर्भावना या बैर भावना के कारण ना हो और सबसे अच्छी उपलब्ध प्रतिभा को खोजने के उद्देश्य से हो। "

    अदालत ने कहा कि, यदि अंतिम उद्देश्य सबसे अच्छी उपलब्ध प्रतिभा का चयन करना है और न्यूनतम योग्यता अंक तय करने की शक्ति है, तो 65-60% पर कट ऑफ तय करने में कोई अवैधता या अनौचित्य नहीं है।

    अपीलों को खारिज करते हुए बेंच ने आगे कहा:

    यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि परीक्षा की प्रकृति और कठिनाई स्तर पर विचार करने के बाद, जितने अभ्यर्थी उपस्थित हुए, संबंधित अधिकारियों के पास एक मानदंड चुनने के लिए अपेक्षित शक्ति है जो सर्वोत्तम उपलब्ध शिक्षकों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकती है। इस तरह का प्रयास निश्चित रूप से आरटीई अधिनियम के तहत उद्देश्यों के अनुरूप होगा। इन परिस्थितियों में, हम उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्तमान मामले में, परीक्षा समाप्त होने के बाद भी 65-60% पर कट ऑफ का निर्धारण नाजायज नहीं कहा जा सकता है। हमारे विचार में, सरकार इस तरह के कट ऑफ को तय करने के अपने अधिकार में थी।

    मामला: राम शरण मौर्य और अन्य बनाम यूपी राज्य [सिविल अपील संख्या 3707/ 2020]

    पीठ : जस्टिस उदय उमेश ललित और मोहन एम शांतनागौदर

    वकील : पी.एस. पटवालिया, सी ए सुंदरम, राकेश द्विवेदी, डॉ राजीव धवन, निधि गुप्ता, वी शेखर, एस गुरु कृष्ण कुमार, मीनाक्षी अरोड़ा, दिनेश दिवेदी, के टी एस तुलसी, जयंत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता और गौरव अग्रवाल और तान्या अग्रवाल, अधिवक्ता। ऐश्वर्या भाटी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, एच एन साल्वे, आर वेंकटरमनी, पल्लव शिशोदिया, के वी विश्वनाथन और वी मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता।

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