तमिलनाडु कृषक किरायेदार संरक्षण अधिनियम । किराए के भुगतान के संबंध में राजस्व न्यायालय के निर्देश का पालन करने में विफलता किरायेदार को बेदखल करने का एक वैध आधार : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

16 May 2023 1:51 PM IST

  • तमिलनाडु कृषक किरायेदार संरक्षण अधिनियम । किराए के भुगतान के संबंध में राजस्व न्यायालय के निर्देश का पालन करने में विफलता किरायेदार को बेदखल करने का एक वैध आधार : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किराए के भुगतान के संबंध में राजस्व न्यायालय के निर्देश का पालन करने में विफलता, तमिलनाडु कृषक किरायेदार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत खेती करने वाले किरायेदार को बेदखल करने का एक वैध आधार है।

    जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने राजस्व न्यायालय द्वारा पारित बेदखली के आदेश को बरकरार रखा था। राजस्व न्यायालय ने उक्त आदेश इस आधार पर पारित किया था कि राजस्व न्यायालय के निर्देश के 2 महीने के भीतर खेती करने वाले काश्तकार पट्टा बकाया का भुगतान करने में विफल रहे थे।

    यह देखते हुए कि राजस्व न्यायालय के निर्देश के ज्ञान की तारीख से चार महीने के बाद किरायेदारों द्वारा पट्टे की बकाया राशि जमा की गई थी, शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि केवल इसलिए कि किरायेदारों ने एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें प्रतिवादी-मकान मालिकों को राजस्व न्यायालय के निर्देश के अनुसार पट्टा बकाया का भुगतान करने के लिए और इकट्ठा करने के लिए कहा गया था, यह स्वत: ही, कानून में उनके दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा।

    अदालत ने टिप्पणी की कि 1955 का अधिनियम भूमि मालिक की तुलना में खेती करने वाले काश्तकार को एक विशेषाधिकार प्रदान करता है, जिसके द्वारा खेती करने वाले काश्तकार को भूमि मालिक द्वारा बेदखली से बचाया जाता है। इसके अलावा, भूमि मालिक के कहने पर खेती करने वाले काश्तकार को बेदखल करने का दायरा अधिनियम द्वारा सीमित है।

    सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट और राजस्व न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा, इस प्रकार, अधिनियम के तहत भूमि मालिक द्वारा खेती करने वाले किरायेदार को बेदखल करने के लिए सीमित आधार, खेती करने वाले किरायेदार को कुछ अतिरिक्त लाभ या अनुग्रह देकर निराश नहीं करना चाहिए

    प्रतिवादी-भूमि मालिक, एल आर एकनाथ ने राजस्व न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें अपीलकर्ता-किरायेदारों को पट्टा किराया का भुगतान नहीं करने के लिए बेदखल करने की मांग की गई।

    विशेष उपजिलाधिकारी, राजस्व न्यायालय ने दिनांक 04.02.2019 को एक आदेश पारित किया, जिसमें अपीलकर्ताओं को उक्त आदेश की प्राप्ति से दो महीने के भीतर भूस्वामियों को लीज किराए का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिसमें विफल रहने पर उनके खिलाफ बेदखली की कार्यवाही शुरू की जाएगी। अपीलकर्ताओं द्वारा अंततः दिनांक 18.02.2021 को पट्टे की राशि न्यायालय में जमा करायी गयी।

    प्रतिवादी भूमि मालिकों द्वारा दायर एक आवेदन पर, राजस्व न्यायालय ने इस आधार पर निष्कासन आदेश पारित किया कि अपीलकर्ताओं ने आदेश प्राप्त होने के दो महीने के भीतर पट्टा किराया राशि जमा नहीं की।

    अपीलकर्ता-काश्तकारों ने बेदखली के आदेश को मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी, जिसने राजस्व न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। इसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

    के चिन्नामल सहित अपीलकर्ताओं ने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उन्हें राजस्व न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.02.2019 का आदेश केवल 10.10.2020 को प्राप्त हुआ था। इसके बाद, उन्होंने प्रतिवादी-भूमि मालिक, एल आर एकनाथ को 06.11.2020 को, यानी कथित आदेश की प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर एक कानूनी नोटिस भेजा था, जिसमें पट्टा किराए का भुगतान करने की अपनी तत्परता और इच्छा व्यक्त की थी और भूमि मालिकों को पट्टा किराया वसूलने के लिए आने की मांग की थी।

    चिन्नामल ने तर्क दिया कि चूंकि प्रतिवादी-भूमि मालिक आने और किराया बकाया स्वीकार करने में विफल रहे, इसलिए इसे राजस्व न्यायालय में 18.02.2021 को जमा किया गया था। इसके बाद ही, राजस्व न्यायालय ने इस आधार पर इसे खाली करने का आदेश दिया था कि 04.02.2019 के आदेश के दो महीने के भीतर पट्टा बकाया का भुगतान नहीं किया गया था।

    चिन्नामल ने दलील दी कि तमिलनाडु कृषक किरायेदार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 3 देय राशि जमा करने के बाद बेदखली का प्रावधान नहीं करती है। इसके अलावा, 1955 के अधिनियम की धारा 3 भी बेदखली के आधार के रूप में किराया जमा करने में देरी को निर्दिष्ट नहीं करती है। इस प्रकार, राजस्व न्यायालय को निष्कासन आदेश पारित नहीं करना चाहिए था।

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 04.02.2019 को राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जिसमें अपीलकर्ता-किराएदारों को पट्टा बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, को उनके द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई थी और इस प्रकार, यह अंतिम रूप से प्राप्त हो गया था। आगे, उक्त आदेश की प्रति दिनांक 10.10.2020 को प्राप्त होने पर भी निर्देशानुसार दो माह के भीतर अनुपालन नहीं किया गया।

    अदालत ने टिप्पणी की कि केवल एक कानूनी नोटिस भेजकर, प्रतिवादी-चिन्नामल को आने और किराया लेने के लिए बुलाने से, वास्तव में, भुगतान करने के लिए कानून में अपीलकर्ताओं के दायित्व का निर्वहन नहीं होगा।

    अदालत ने कहा,

    "अपीलकर्ता प्रतिवादियों को कानूनी नोटिस के माध्यम से आने और किराया लेने के लिए नहीं बुला सकते थे, जैसा कि कहा गया है , दिनांक 04.02.2019 के आदेश का उल्लंघन नहीं करने के लिए, भुगतान ना करने के लिए और, यदि किसी भी कारण से प्रतिवादी संख्या 1, या तो अनुपलब्धता या प्रतिरोध/इसे प्राप्त करने/स्वीकार करने से इनकार करने के कारण, वे कानून में बाध्य थे। दिनांक 04.02.2019 के आदेश में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि या तो 31½ बैग धान या उसके बराबर राशि आसानी से राजस्व अदालत के समक्ष जमा की जा सकती थी। जैसा कि हालांकि देर से,अंततः 18.02.2021 को कहा गया है कि अपीलकर्ताओं द्वारा किया गया है।"

    सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 1955 के अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, राजस्व न्यायालय के निर्देशानुसार किराए का देर से भुगतान, बेदखली के लिए स्पष्ट रूप से एक वैध आधार है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 4 केवल सीमित मामलों में ही खेती करने वाले काश्तकारों को भूमि के कब्जे की बहाली का प्रावधान करता है, वह भी तब जब पट्टा राशि का भुगतान करने में चूक केवल एक वर्ष से संबंधित हो। जबकि वर्तमान मामले में, डिफ़ॉल्ट तीन साल के लिए था।

    1955 के अधिनियम के प्रावधानों का अवलोकन करते हुए, अदालत ने माना कि 1955 का अधिनियम भूमि मालिकों की तुलना में खेती करने वाले काश्तकार को एक विशेषाधिकार प्रदान करता है, जिसके द्वारा खेती करने वाले काश्तकार को भूमि मालिक द्वारा बेदखली से बचाया जाता है।

    अदालत ने कहा,

    "इस तरह के विशेषाधिकार देने के लिए, भूमि मालिकों के कहने पर खेती करने वाले किरायेदार के बेदखली का दायरा अधिनियम द्वारा सीमित है। इसलिए, अदालत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि खेतिहर काश्तकार के भूमि मालिक द्वारा बेदखली के लिए उक्त सीमित आधार भी खेती करने वाले काश्तकार को कुछ अतिरिक्त लाभ या अनुग्रह देने से निराश नहीं करते हैं।"

    पीठ ने जी पोन्नैया थेवर बनाम नेल्लयम पेरुमल पिल्लई, (1977) 1 SCC 500 में अपने फैसले का उल्लेख किया, जहां शीर्ष अदालत ने कहा था कि 1955 के अधिनियम की धारा 3 (2) असाधारण परिस्थितियों से संबंधित है, जैसे किराए के भुगतान में चूक। जिसमें किरायेदार की बेदखली से वैधानिक संरक्षण हटा लिया गया है।

    मामले के तथ्यों का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा,

    "वर्तमान तथ्यात्मक सेट-अप में, डिफ़ॉल्ट कम से कम तीन साल का है, और दो महीने का दिया गया समय अपने आप में अपर्याप्त नहीं था। यह रिकॉर्ड का मामला है कि जो भी भुगतान किया गया था/जमा किया गया था, बिना यह जाने कि क्या यह आदेश दिनांक 04.02.2019 को संतुष्ट करता है या नहीं, चार महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद, आदेश दिनांक 04.02.2019 के ज्ञान की तारीख से किया गया था, जैसा कि अपीलकर्ताओं ने स्वीकार किया है।"

    अदालत ने अपीलकर्ताओं के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि यद्यपि दिनांक 04.02.2019 का आदेश अपीलकर्ताओं को 10.10.2020 को प्राप्त हुआ था, भुगतान अंततः 18.02.2021 को किया गया था; हालांकि, चूंकि उक्त अवधि कोविड-19 महामारी के दौरान आई थी, इसलिए देरी को माफ करने की आवश्यकता थी।

    अदालत ने कहा,

    "जब अपीलकर्ता खुद स्वीकार करते हैं कि उन्होंने 06.11.2020 को अपनी तत्परता और पट्टा किराया की राशि का भुगतान करने की इच्छा दिखाते हुए एक कानूनी नोटिस दिया था, तो वे यह दलील नहीं दे सकते कि वे कोविड-19 महामारी के कारण असहाय थे। ”

    पीठ ने कहा,

    " यह स्पष्ट है कि मौजूदा मामले में, अपीलकर्ताओं पर धान के 31½ बैग या उसके बराबर की राशि का भुगतान करने के निर्देश का पालन करने में महामारी से प्रभावित कोई विशेष बाधा नहीं थी, जो अपीलकर्ताओं के पक्ष में झुकने के लिए हमें मजबूर करे।

    इस प्रकार अदालत ने अपील को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट और राजस्व न्यायालय के निर्णय/आदेशों को बरकरार रखा।

    केस : के चिन्नामल (मृत) एलआरएस माध्यम से बनाम एलआर एकनाथ और अन्य

    साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (SC) 437

    अपीलकर्ताओं के वकील: श्री संदीप राणा, एडवोकेट। सुश्री एम. वेनमनी, अभिभाषक। श्री एस गौतमन, एओआर

    उत्तरदाताओं के वकील: एस डी द्वारकानाथ, एडवोकेट। चंद कुरैशी, एओआर, रामू वुटुकुरी, एडवोकेट। अतुल भोजने, एडवोकेट।

    तमिलनाडु कृषक किरायेदार संरक्षण अधिनियम, 1955: धारा 3- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि किराए के भुगतान के संबंध में राजस्व न्यायालय के निर्देश का पालन करने में विफलता, तमिलनाडु कृषक किरायेदार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत खेती करने वाले किरायेदार को बेदखल करने का एक वैध आधार है।

    अदालत ने टिप्पणी की कि 1955 का अधिनियम भूमि मालिकों की तुलना में खेती करने वाले काश्तकार को एक विशेषाधिकार प्रदान करता है, जिसके द्वारा खेती करने वाले काश्तकार को भूमि मालिक द्वारा बेदखली से बचाया जाता है। अदालत ने कहा, "इस तरह के विशेषाधिकार देने के लिए, भूमि मालिकों के कहने पर खेती करने वाले किरायेदार के बेदखली का दायरा अधिनियम द्वारा सीमित है। इसलिए, अदालत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि खेतिहर काश्तकार के भूमि मालिक द्वारा बेदखली के लिए उक्त सीमित आधार भी खेती करने वाले काश्तकार को कुछ अतिरिक्त लाभ या अनुग्रह देने से निराश नहीं करते हैं।

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