तब्लीगी जमात : सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट करने के खिलाफ दाखिल याचिका की प्रति केंद्र को देने के निर्देश दिए 

LiveLaw News Network

26 Jun 2020 9:50 AM GMT

  • तब्लीगी जमात : सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट करने के खिलाफ दाखिल याचिका की प्रति केंद्र को देने के निर्देश दिए 

    तब्लीगी जमात गतिविधियों' में कथित संलिप्तता के लिए ब्लैकलिस्ट करने के MHA के फैसले को चुनौती देने वाले विदेशी नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका की प्रति केंद्र सरकार को देने के निर्देश दिए हैं।

    जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि उनकी दलीलों पर सोमवार को सुनवाई होगी।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को वीजा रद्द करने के व्यक्तिगत आदेश नहीं दिए गए हैं।

    दरअसल 'तब्लीगी जमात गतिविधियों' में कथित संलिप्तता के लिए विभिन्न देशों के विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के गृह मंत्रालय (MHA ) के फैसले को सात विदेशी नागरिकों ने इस कदम की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    2 अप्रैल को, प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने 35 देशों के 960 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के सरकार के फैसले की सूचना दी, जो भारत में मौजूद थे। साथ ही, ऐसे विदेशी नागरिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) के साथ-साथ दिल्ली पुलिस आयुक्त (सीपी) को आदेश जारी किए गए।

    याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि इस फैसले के बाद, 4 अप्रैल को, सरकार ने भारत में मौजूद 2500 विदेशियों को 10 साल की अवधि के लिए भारत की यात्रा से ब्लैकलिस्ट कर दिया, लेकिन इसके बारे में कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है।

    यह कहते हुए कि निर्णय एकतरफा और मनमाने ढंग से लिया गया है, याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से इस निर्णय को असंवैधानिक घोषित करने और इस प्रकार, शून्य करार देने का का आग्रह किया।

    इस बात पर जोर दिया गया है कि बिना सूचना जारी किए या सुनवाई का एक मौका दिए ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार का भीषण उल्लंघन है।

    बहुत ही एकतरफा स्वभाव से लगाया गया ये निर्णय, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, विशेष रूप से, भारत में मौजूद पूर्व विदेशियों को किसी भी रूप में सुने या नोटिस दिए जाने का अवसर प्रदान किए बिना, और इसके फलस्वरूप विदेशी नागरिकों के अपने अधिकार और अपनी नागरिकता के देश में वापस जाने का अधिकार से वंचित किया गया है।

    याचिकाकर्ताओं, जिनमें से सभी को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है, प्रस्तुत करते हैं कि इस अचानक फैसले के कारण न केवल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप राज्य प्रशासन उनके पासपोर्ट भी जब्त करने पड़ रहे हैं। वे तर्क देते हैं, कानून के तहत स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव है।

    याचिकाकर्ताओं में से एक ने यह सूचित किया है कि उसकी गर्भावस्था के सातवें महीने में है। उसे मार्च में क्वारंटीन किया गया था और मई में रिहा होने के बाद, प्रतिबंधित आवागमन जारी है, जो उसे घर जाने और गरिमा और सुरक्षा के साथ आरामदायक परिवेश में बच्चे को जन्म देने के अवसर से वंचित करता है।

    याचिकाकर्ताओं का पूरा तर्क यह है कि

    "सरकार ने कथित तौर पर तब्लीगी गतिविधियों के लिए कथित वीजा उल्लंघन की आड़ में कथित रूप से विदेशी नागरिकों पर आधारहीन और मनमाने ढंग से प्रतिबंध लगा दिया, ताकि ऐसे लोगों को प्रतिबंधित आवागमन के तहत भारत में रहने के लिए मजबूर किया जा सके…

    ... बिना किसी पुष्टिकरण के केवल इल धारणा पर कि उन्होंने विदेशी अधिनियम, 1946 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के संबंधित धाराओं के तहत अपने वैध रूप से दिए गए वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया है। "

    इस विवाद के आगे, यह बताया गया है कि यह निर्णय 'तबलीगी गतिविधियों' में शामिल होने के अनुमान पर आधारित है, लेकिन कहीं भी यह परिभाषित नहीं किया गया है कि इन गतिविधियों को कैसे प्रतिबंधित किया गया था या ये कैसे वैध अनुमति प्राप्त वीजा की शर्तों के उल्लंघन का कारण बना था।

    "भारतीय वीज़ा से संबंधित सामान्य नीति दिशानिर्देश" का उल्लेख करते हुए, जैसा कि MHA द्वारा उपलब्ध कराया गया है, यह बताया गया है कि धार्मिक स्थानों पर जाने वाले या सामान्य धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने वाले विदेशियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि ये प्रतिबंध वर्जित कार्य में संलग्न होने या धार्मिक विचारधाराओं का प्रचार करने, धार्मिक भाषण देने या मुकदमा चलाने के संबंध में हैं।

    31 मार्च को जारी MHA की प्रेस रिलीज का जिक्र करते हुए, यह इंगित किया गया है कि सरकार ने निम्नलिखित कहा है: -

    "धार्मिक उद्देश्य के लिए देश भर से और विदेशों से भी लोग मुस्लिम मरकज़ जाते हैं।

    ... यह पूरे वर्ष एक सतत प्रक्रिया है।

    ... 23 मार्च के बाद से, निजामुद्दीन और तब्लीग के आस-पास और पूरी दिल्ली सहित राज्य के अधिकारियों / पुलिस द्वारा लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया गया। "

    याचिकाकर्ताओं ने जोर दिया है कि यह दर्शाता है कि तब्लीगी जमात मुख्यालय में हर साल मुसलमान आते हैं, और मार्च के बाद से, सारे तब्लीगी काम देशव्यापी लॉकडाउन के कारण बंद हो गए थे। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि: -

    "... यहां तक ​​कि 'तब्लीग गतिविधियों' के संबंध में MHA की समझ के अनुसार, जो निषिद्ध है वह केवल धार्मिक विचारधाराओं के प्रचार की श्रेणी में आता है, जैसे धार्मिक स्थानों पर भाषण देना, अभियोग, ऑडियो या दृश्य प्रदर्शन / पर्चे का वितरण।

    हालांकि, धार्मिक विचारधाराओं से संबंधित, न तो किसी धार्मिक स्थान पर जाने और सामान्य धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने पर कोई प्रतिबंध है और न ही इस तरह के कृत्य को वीजा शर्तों के उल्लंघन के लिए गठित किया जा सकता है, जो ब्लैकलिस्टिंग के मनमाने और एकतरफा फैसले को आकर्षित करते हैं। ऐसे में सभी विदेशियों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से वंचित करते हुए, वैध रूप से प्रदान किए गए वीज़ा को रद्द किया गया है।"

    याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि सरकार ने 2 अप्रैल को एक मानक प्रक्रिया (एसओपी)जारी की थी जो  COVID-19 के प्रकोप के बीच भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के पारगमन के संबंध में थी।

    हालांकि, उसी दिन एक छोटी प्रेस विज्ञप्ति के परिणामस्वरूप, वर्तमान याचिकाकर्ता उससे लाभान्वित नहीं हो सके।

    बाद में डीजीपी और दिल्ली के सीपी को भेजे गए पत्रों ने स्पष्ट रूप से तय किया कि इस तरह के विदेशियों ने तब्लीग गतिविधियों में लिप्त होकर अपने पर्यटक वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया था, बिना यह पता लगाए कि क्या ऐसे व्यक्ति केवल एक धार्मिक प्रवचन में शामिल हुए थे या उन्हें उपदेश और मुकदमा चलाने की निषिद्ध गतिविधियों में लिप्त पाया गया था, याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया।

    यह बताते हुए कि निवारक हिरासत के खिलाफ संवैधानिक अधिकार विदेशी नागरिकों तक भी विस्तारित हैं, यह आग्रह किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में 'व्यक्ति' शब्द का उपयोग किया गया है न कि किसी विदेशी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 'नागरिक' शब्द का उपयोग किया गया है, जिसमें देश भर में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता भी शामिल है।

    जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के महत्व के संबंध में, यह दावा किया गया है कि: -

    "... सभी मनुष्य जीवन के कुछ अपरिहार्य अधिकारों के साथ पैदा हुए हैं, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज। इन प्राकृतिक अधिकारों का महत्व इस तथ्य में पाया जा सकता है कि ये अपने उचित अस्तित्व के लिए मौलिक हैं और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का किसी अन्य अधिकार की उपस्थिति के बिना आनंद नहीं लिया जा सकता है। जीवन की स्वतंत्रता अगर सम्मान और प्रतिष्ठा के बिना होगी तो यह सभी महत्व और अर्थ खो देगा और जीवन स्वयं जीने लायक़ नहीं होगा।

    इसलिए, यही कारण है कि "स्वतंत्रता" एक सभ्य अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 21 का उद्देश्य किसी भी तरीके से व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण को रोकना है। "

    इसलिए, सरकार के फैसले को असंवैधानिक घोषित करने के अलावा, यह प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ताओं के नाम 'ब्लैकलिस्ट' से हटाए जाएं और उनके वीजा बहाल किए जाएं। यह भी अनुरोध किया गया है कि विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि वह संबंधित देशों में याचिकाकर्ताओं की वापसी की सुविधा प्रदान करे।

    याचिका वकील फुजैल अहमद अयूब, इबाद मुश्ताक और आशिमा मंडला के माध्यम से दायर की गई।

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