सुशांत राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच की मांग : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा

LiveLaw News Network

26 Oct 2020 2:24 PM IST

  • सुशांत राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच की मांग : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा

    फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की घटना की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच के लिए याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा है।

    सोमवार को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और हाईकोर्ट जाने की अनुमति दे दी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील विनीत ढांडा ने अदालत में कहा कि सुशांत और दिशा की मौत की घटनाओं में लिंक है। लेकिन सीजेआई बोबडे ने कहा कि वो बॉम्बे हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते। हाईकोर्ट इस पर निर्णय ले सकता है। ढांडा ने सहमति जताते हुए याचिका वापस ले ले ली।

    एक हफ्ते पहले पीठ ने कोई भी वकील पेश ना होने पर सवाल किया था कि इस मामले में कोई पेश नहीं हो रहा है? पीठ ने कहा था कि पिछली तारीख पर भी कोई पेश नहीं हुआ था? हमने पहले ही कहा था कि आपको बॉम्बे उच्च न्यायालय जाने के बारे में विचार करना चाहिए।

    - इस टिप्पणी के साथ ही पीठ ने पुनीत कौर ढांडा की जनहित याचिका एक सप्ताह के लिए टाल दी थी। दरअसल दिशा सालियान की मौत की घटना की न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जांच के लिए अनुरोध किया गया है और मुंबई पुलिस से जांच रिपोर्ट तलब करने को कहा गया है। दावा किया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत की घटनाओं में परस्पर लिंक हैं। दोनों ही मौतें संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई हैं।

    गौरतलब है 28 साल की दिशा सालियान की आठ जून को मुंबई के मलाड (पश्चिम) में एक रिहाइशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई। इसके चंद दिन बाद ही 14 जून को 34 वर्षीय सुशांत मुंबई के उपनगर बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में छत से लटके मिले। सुशांत की मौत के मामले की जांच शुरू में मुंबई पुलिस कर रही थी। बाद में सुशांत के पिता की शिकायत पर पटना पुलिस ने एक मामला दर्ज किया और बिहार सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को दे दी। अगस्त महीने में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस की जांच को भी सीबीआई को सौंप दिया। याचिका में कहा गया है कि अगर शीर्ष अदालत मुंबई पुलिस की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होती है तो इसे सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए।

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