सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ अति-आश्यक मामलों की सुनवाई 26 मई से 2 जून तक करेगी, अधिसूचना जारी

LiveLaw News Network

26 May 2021 9:56 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (25 मई) को अवकाश पीठों को लेकर एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार, अवकाश पीठ 26 मई, 2021 से 2 जून, 2021 (दूसरा भाग) की अवधि के लिए तत्काल मामलों की सुनवाई करेंगी।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश ने 26 मई, 2021 से 2 जून, 2021 (द्वितीय भाग) की अवधि के लिए गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अति-आवश्यक विविध मामलों की सुनवाई के लिए निम्नलिखित खंडपीठों को नामित किया है-

    अवकाश की दूसरे भाग की पहली पीठ (26 मई, 2021 से 02 जून, 2021) - न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस सुनवाई करेंगे।

    अवकाश की दूसरे भाग की दूसरी पीठ (26 मई, 2021 से 28 मई, 2021) - न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत करेंगे।

    अवकाश की दूसरे भाग की दूसरी पीठ (29 मई, 2021 से 02 जून, 2021) - न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी करेंगे।

    COVID-19 की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में गर्मियों की छुट्टियों को 10 मई से आगे बढ़ा दिया था। अब यह गर्मियों की छुट्टियों के बाद 28 जून, 2021 को फिर से खुलेगा।

    अवकाश की तीसरी और चौथी पीठ को बाद में अधिसूचित किया जाएगा।

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