सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों को विकसित भूखंडों में खुली जगह आरक्षित करने के नियम को बरकरार रखा
Avanish Pathak
15 Feb 2023 7:30 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने उस नियम को बरकरार रखा है, जिसके तहत यह अनिवार्य किया गया है कि बिल्डरों को खुद विकसित किए गए भूखंडों में खुली जगह आरक्षित करनी चाहिए।
प्रश्नगत नियम चेन्नई महानगर क्षेत्र के लिए विकास नियंत्रण नियमों का नियम 19 था। नियम में यह अनिवार्य है कि 10,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्र वाली किसी भी विकासात्मक योजना के क्षेत्र का 10% धार्मिक और मनोरंजक उपयोग के लिए खुले स्थान के रूप में आरक्षित किया जाना चाहिए और इस तरह के खुले स्थान को स्थानीय प्राधिकरण को पंजीकृत उपहार विलेख के जरिए मुफ्त में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इसलिए, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास खुली जगह को मेंटेन करने का अधिकार होगा।
जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने नियम 19 को शून्य घोषित करने की याचिकाओं को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि नियम 19 ने संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत अनुचित होने या संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं किया।
पीठ ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि स्थानीय प्राधिकरण के पक्ष में खुली जगह का ऐसा अनिवार्य आरक्षण भूमि अधिग्रहण के बराबर होगा।
अनुच्छेद 14 के उल्लंघन पर तर्क के संबंध में, जस्टिस जोसेफ द्वारा लिखे गए फैसले में देखा गया
"हम खुद को यह मानने के लिए राजी करने में असमर्थ हैं कि विवादित नियम इस स्कोर पर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है कि यह भेदभावपूर्ण है। अनुच्छेद 14 के तहत भेदभाव के आधार पर एक प्रावधान को चुनौती देने में, आवेदक पर यह भार है कि वह दलीलों में स्पष्ट नींव रखे और एक अच्छा मामला बनाकर बोझ का निर्वहन करे, अदालत आसानी से भेदभाव की खोज में प्रवेश नहीं करेगी। टाउन प्लानिंग एक जटिल विषय है जिसमें विभिन्न इनपुट और मूल्य निर्णय शामिल हैं, जो व्यवस्थित, दूरदर्शी और नियोजित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैं, उन्हें अदालतों से सम्मान की अधिक आवश्यकता है।"
न्यायालय ने आगे कहा कि भूमि विकसित करने वाले व्यक्ति के धार्मिक और मनोरंजक उद्देश्यों के लिए संपत्ति के 10 प्रतिशत को जगह के रूप में छोड़ने की आवश्यकता के अधीन होने के मामले को 'हानिकारक रूप से प्रभावित' व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, ताकि वह मुआवजे का हकदार हो।
खुले स्थानों का आरक्षण अनिवार्य अधिग्रहण नहीं माना जाएगा
न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि खुले स्थान के आरक्षण की शर्त को भूमि के अधिग्रहण (पैरा 137) के रूप में नहीं देखा जा सकता है।
"आक्षेपित प्रावधान हमारे विचार में, भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के मामले का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अनिवार्य अधिग्रहण का मामला किसी व्यक्ति की इच्छा या सहमति के बिना होगा। राज्य संपत्ति में अपने अधिकारों को विभाजित करने और अधिकारों को राज्य के साथ निहित करने का दावा करता है। विवादित प्रावधान हमें इस तरह के अधिग्रहण का मामला नहीं लगता है जैसा कि एक कानून में माना जाता है जो सूची II में प्रविष्टि 42 के संदर्भ में बनाया गया है।
कोर्ट ने खुले स्थान को उपहार के माध्यम से स्थानीय प्राधिकारी को हस्तांतरित करने की शर्त में भी दोष नहीं पाया।
"नियमों/विनियमों के अधिनियम के संदर्भ में, हम यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि इतनी बड़ी परियोजना में, जब लेआउट 10,000 वर्ग मीटर से अधिक हो, उपहार विलेख निष्पादित करना, जो अनुपालन सुनिश्चित करेगा, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 300ए की आवश्यकता के अनुसार गलत होगा। डेवलपर / मालिक, उपहार के बिना भी केवल एक ट्रस्टी बने रहे। 10 प्रतिशत अलग करने का प्रावधान, अजेय है। उपहार के बिना भी क्षेत्र परियोजना प्रस्तावक/मालिक की सीमा से बाहर रहेगा।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ओपन स्पेस रेगुलेशन के तहत आने वाले क्षेत्रों को किसी अन्य उद्देश्य के लिए डायवर्ट नहीं किया जा सकता है।
केस टाइटल: एसोसिएशन ऑफ वसंत अपार्टमेंट्स ओनर्स बनाम वी गोपीनाथ व अन्य
साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (एससी) 105