सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में ' बाइज्जत बरी' की अनुपस्थिति के आधार पर न्यायिक अधिकारी की उम्मीदवारी को रद्द करने को बरकरार रखा
LiveLaw News Network
25 Sept 2021 11:44 AM IST
न्यायिक अधिकारी की साख और पृष्ठभूमि के बारे में आम आदमी की धारणा महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में ' बाइज्जत बरी' की अनुपस्थिति के आधार पर न्यायिक अधिकारी के पद पर एक उम्मीदवार की गैर नियुक्ति को बरकरार रखते हुए कहा।
जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि सबसे उपयुक्त व्यक्तियों को न्यायिक अधिकारी के पद पर काबिज होना चाहिए, क्योंकि वे राज्य के सबसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं।
इस मामले में, सिविल जज के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार ने स्वेच्छा से खुलासा किया कि उसे कुछ आपराधिक मामलों में फंसाया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कहा कि सभी मामलों में अपराध गंभीर प्रकृति के थे और दोषमुक्ति साफ नहीं थी। इस प्रकार उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक पक्ष में कहा कि धारा 323 और 324 आईपीसी के तहत अपराधों को अन्य जघन्य अपराधों के समान नहीं माना जा सकता। नियुक्ति से इनकार को गैर- टिकाऊ और असंवैधानिक पाया गया।
राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष द्वारा दायर अपील में, शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि पदानुक्रम के किसी भी स्तर पर न्यायिक अधिकारी के पद में सबसे सटीक मानकों को लागू करना शामिल है।
अदालत ने पैरा 22 में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:
राज्य के सबसे महत्वपूर्ण कार्य
यह उन कारणों से है जो स्पष्ट हैं। न्यायिक पद का पदधारी राज्य के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक का निर्वहन करता है, अर्थात देश के लोगों से जुड़े विवादों का समाधान। उच्चतम नैतिक आधार रखने वाले न्यायाधीश न्याय वितरण प्रणाली में जनता के विश्वास का निर्माण करने में एक लंबा सफर तय करते हैं।
चरित्र को केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा चरित्र को प्रमाणित करने तक सीमित होने के रूप में नहीं समझा जा सकता है।
वास्तव में, विज्ञापन में भी उम्मीदवार के चरित्रवान होने की आवश्यकता का उल्लेख है। चरित्र को केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा चरित्र को प्रमाणित करने तक सीमित होने के रूप में नहीं समझा जा सकता है। उच्च न्यायालय न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति में शामिल है और वो भी, संविधान की योजना के तहत। यद्यपि नियुक्ति का आदेश राज्य द्वारा जारी किया जाता है, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय की भागीदारी अनिवार्य रूप से संवैधानिक योजना में उसके पद से आती है। उच्च न्यायालय पद ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्तियों की सिफारिश करने के लिए बाध्य है।
सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/मजिस्ट्रेट के माध्यम से ही आम आदमी का सबसे बड़ा संपर्क होता है।
सिविल जज या मजिस्ट्रेट का पद इस तथ्य के बावजूद सर्वोच्च महत्व का है कि न्यायपालिका की पिरामिड संरचना में, सिविल जज या मजिस्ट्रेट सबसे निचले पायदान पर है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि देश में जितने भी मुकदमे होते हैं, उनमें से सबसे अधिक मात्रा निम्नतम स्तर पर होती है। बहुत से मामले अंतत: उच्चतम न्यायालय तक नहीं पहुंचते हैं। सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/मजिस्ट्रेट के माध्यम से ही आम आदमी का सबसे बड़ा संपर्क होता है।
एक बाइज्जत दोषमुक्ति की अनुपस्थिति में, आपराधिक मामलों में एक अधिकारी की कथित संलिप्तता प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायिक अधिकारी की साख और पृष्ठभूमि के बारे में आम आदमी की धारणा महत्वपूर्ण है। हमने मामले के तथ्यों पर आगे विचार करने के लिए इन पहलुओं को केवल प्रस्तावना के रूप में उजागर किया है। दूसरे शब्दों में, एक सम्माननीय दोषमुक्ति की अनुपस्थिति में, आपराधिक मामलों में एक अधिकारी की कथित संलिप्तता प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है।
उम्र, उन अपराधों की प्रकृति जिसमें उम्मीदवार को फंसाया गया था और दो प्राथमिकी और एक समझौते पर काफी हद तक बरी होने के आधार को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने अपील की अनुमति दी और कहा:
इसलिए, हम सोचेंगे कि उम्र को ध्यान में रखते हुए, अपराधों की प्रकृति जिसमें पहले प्रतिवादी को फंसाया गया था और दो प्राथमिकी, किसी भी दर पर, जिसमें मामला प्राथमिकी के चरण से चार्जशीट के चरण तक आगे बढ़ा और जिस तरीके से मामला समाप्त हुआ, अर्थात्, समझौते के आधार पर बरी होना और यह भी कि जहां गवाह मुकर गए और पद की प्रकृति जिसके लिए पहला प्रतिवादी एक उम्मीदवार था, मामले को उच्च अदालत द्वारा अलग तरीके से विचार किया जाना चाहिए था। (पैरा 30)
उद्धरण: LL 2021 SC 494
केस : राजस्थान उच्च न्यायालय बनाम आकाशदीप मोरया
मामला संख्या। | दिनांक : 2021 का सीए 5733 | 16 सितंबर 2021
पीठ : जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा
वकील: अपीलकर्ता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता करण सिंह भाटी
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