सुप्रीम कोर्ट ने डीएम गेमिंग लिमिटेड के खिलाफ FIR रद्द करने का फैसला बरकरार रखा
Shahadat
29 Sept 2025 1:45 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें मेसर्स डीएम गेमिंग लिमिटेड के स्वामित्व वाले बेंगलुरु के एक मनोरंजन क्लब के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी गई थी, जहां पोकर खेला जाता है और इसमें अवैध गेमिंग का आरोप लगाया गया।
हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले रोहित तिवारी बनाम कर्नाटक राज्य में अपने फैसले का हवाला देते हुए FIR रद्द दी थी, जिसमें कहा गया था कि पोकर और रम्मी कौशल के खेल हैं।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के रद्द करने के आदेश के खिलाफ राज्य की विशेष अनुमति याचिका खारिज की, लेकिन उसने कानून के सवाल को खुला रखा।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,
"हमें हाईकोर्ट द्वारा पारित विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता। हालांकि, कानून के सवाल को खुला रखा गया। इसलिए विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।"
रोहित तिवारी मामले में संबंधित FIR गेमिंग क्लब के विरुद्ध कर्नाटक पुलिस अधिनियम (जुआ अपराधों और जुआ या सट्टेबाजी मानी जाने वाली गतिविधियों से संबंधित प्रावधान) की धारा 79 और 80 के तहत दर्ज की गई।
पुलिस ने दावा किया कि क्लब में गैर-सदस्य मौजूद थे, 3,000 रुपये के टोकन का आदान-प्रदान हो रहा था, 9,000 रुपये नकद ज़ब्त किए गए और मोबाइल फ़ोन पर कई हज़ार रुपये के लेन-देन के संकेत मिले हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायत से यह संकेत नहीं मिलता कि क्लब गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त है, बल्कि यह केवल पुलिस द्वारा निरीक्षण के दौरान देखी गई बातों का विवरण है।
हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय गेमिंग महासंघ बनाम कर्नाटक राज्य मामले में अपने पूर्व खंडपीठ के निर्णय और मेसर्स डीएम गेमिंग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि पोकर और रम्मी कौशल के खेल हैं।
वर्तमान डीएम गेमिंग मामले में हाईकोर्ट ने रोहित तिवारी मामले के तर्क को अपनाते हुए FIR रद्द की थी।
Case Title – State of Karnataka v. DM Gaming Pvt. Ltd & Ors.

