सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल विस्तार बरकरार रखा, कहा आगे विस्तार नहीं मिलेगा

LiveLaw News Network

8 Sep 2021 6:23 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल विस्तार बरकरार रखा, कहा आगे विस्तार नहीं मिलेगा

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को दिए गए कार्यकाल के विस्तार में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

    कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा 13 नवंबर, 2020 को पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने वर्तमान ईडी निदेशक के नियुक्ति आदेश को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित करके उन्हें एक और वर्ष का पद दिया था। वह इसी साल मई में सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले थे।

    जस्टिस एलएन राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कॉमन कॉज ( एक रजिस्टर्ड सोसाइटी) बनाम भारत संघ और अन्य मामले में फैसला सुनाते हुए ईडी निदेशक के कार्यकाल को दो साल से आगे बढ़ाने के लिए "दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों"में भारत संघ की शक्ति को बरकरार रखा।" चल रही जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसा विस्तार दिया जा सकता है।

    पीठ ने कहा कि सेवानिवृत्ति के दौरान कार्यकाल का कोई भी विस्तार कम अवधि के लिए होना चाहिए और दर्ज कारणों के लिए दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि एसके मिश्रा का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने एनजीओ कॉमन कॉज द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

    न्यायमूर्ति राव ने फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को पढ़ा,

    "हमने दो 2 साल से अधिक कार्यकाल बढ़ाने के लिए भारत संघ की शक्ति को बरकरार रखा है। हालांकि हम मानते हैं कि ऐसी शक्ति को केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही बढ़ाया जाना चाहिए। इसे चल रही जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए दिया जा सकता है। कार्यकाल के किसी भी विस्तार के दौरान सेवानिवृत्ति एक छोटी अवधि के लिए होनी चाहिए।"

    पीठ ने कहा कि चूंकि मिश्रा की नियुक्ति नवंबर 2021 में समाप्त हो रही है, इसलिए उन्हें और कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। फैसले की पूरी कॉपी का इंतजार है।

    पृष्ठभूमि

    मिश्रा को 19 नवंबर, 2018 के आदेश के अनुसार ईडी का निदेशक नियुक्त किया गया था और सीवीसी अधिनियम के तहत निर्धारित उनका अनिवार्य दो साल का कार्यकाल पिछले साल 18 नवंबर को समाप्त हो गया था।

    हालांकि उनके कार्यकाल को 13 नवंबर के आक्षेपित कार्यालय आदेश द्वारा एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, जिसके द्वारा नियुक्ति के लिए 2018 के संशोधन आदेश को इस तरह संशोधित किया गया था कि उस आदेश में लिखी गई 'दो साल' की अवधि को संशोधित करके ' तीन साल' किया गया। इस प्रकार, वास्तव में, मिश्रा को निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय के रूप में एक वर्ष की अतिरिक्त सेवा दी गई थी।

    इस विस्तार को एनजीओ कॉमन कॉज ने एडवोकेट प्रशांत भूषण के जरिए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी।

    जस्टिस एलएन राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कॉमन कॉज द्वारा दायर याचिका में 18 अगस्त, 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें केंद्र सरकार को पारदर्शी तरीके से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए एक निदेशक नियुक्त करने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी।

    याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे।

    याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुख्य तर्क थे:

    ईडी निदेशक के रूप में मिश्रा का दो साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, वह सीवीसी अधिनियम की धारा 25 के आधार पर उक्त पद पर फिर से नियुक्ति के लिए अपात्र होते।

    याचिका में कहा गया था,

    "ईडी निदेशक को केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 25 के आदेश के अनुसार सख्ती से नियुक्त किया जाना चाहिए।"

    एनजीओ ने यह भी कहा था कि निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय की सेवा के विस्तार के लिए सीवीसी अधिनियम में न तो कोई सक्षम प्रावधान था और न ही कोई सक्षम प्रावधान जो नियुक्ति आदेशों के इस तरह के पूर्वव्यापी संशोधन के लिए प्रदान करता है।

    यह तर्क दिया गया था कि मिश्रा को ईडी निदेशक के रूप में एक और वर्ष मिले यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक घुमावदार मार्ग नियोजित किया था। इस संदर्भ में, याचिका में प्रस्तुत किया गया था कि धारा 25 (डी) के पीछे इरादा ईडी निदेशक को केवल दो साल का न्यूनतम कार्यकाल प्रदान करना था ताकि सभी प्रकार के प्रभावों और दबावों से प्रवर्तन निदेशक को बचाया जा सके।

    याचिका में आगे कहा गया,

    "हालांकि, उक्त उद्देश्य विफल हो गया यदि उनके दो साल के कार्यकाल और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु के बाद, प्रवर्तन निदेशक को प्रारंभिक नियुक्ति आदेश को संशोधित करने के एक घुमावदार मार्ग को अपनाने के द्वारा सेवा में एक वास्तविक विस्तार दिया गया।"

    वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने तर्क दिया कि प्रावधानों में ईडी निदेशक को विस्तार देने पर विचार नहीं किया गया है, जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

    उन्होंने प्रस्तुत किया था,

    "सरकार के लिए उस अधिकारी के कार्यकाल का विस्तार करना बहुत गलत था जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है। पदोन्नति के लिए विचार करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यह एक संवैधानिक अधिकार है। सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग इस तरह से नहीं कर सकती है जिससे बहुत से लोगों को चोट पहुंचे। हम यहां सार्वजनिक कानून के तहत आए हैं। नियुक्ति संवैधानिक और कानूनी रूप से उचित होनी चाहिए। संसद नहीं चाहती थी कि ये अधिकारी 60 साल की अवधि से अधिक समय तक बने रहें।"

    दवे ने तर्क दिया कि पूर्वव्यापी विस्तार ने विनीत नारायण और प्रकाश सिंह मामलों जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का "मजाक" बनाया है।

    केंद्र सरकार की दलीलें

    भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पहले याचिकाकर्ता एनजीओ के सरकारी आदेश को चुनौती देने के अधिकार पर सवाल उठाया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सेवा विवादों में जनहित याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता है

    उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं जो "तुच्छ जनहित याचिका" दायर करके "समानांतर सरकार चलाने" की कोशिश कर रहे हैं। कुछ संगठन ऐसे हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य जनहित याचिका दायर करना है, एसजी ने कहा।

    इस बिंदु पर, पीठ ने पूछा था कि क्या जनहित याचिकाएं लोगों की आवाज उठाने के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

    "क्या आपको नहीं लगता कि जनहित याचिका लोकतंत्र में लोगों की आवाज उठाने के लिए महत्वपूर्ण हैं", न्यायमूर्ति राव ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा। न्यायमूर्ति राव ने टिप्पणी की, "प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे के पास ऐसे कई मामले होंगे जहां जनहित की सेवा की गई है।"

    मामले के गुण-दोष के आधार पर एसजी ने तर्क दिया कि ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ कोई वैधानिक रोक नहीं है।

    उन्होंने बताया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम की धारा 25 (डी) कहती है कि,

    "प्रवर्तन निदेशक उस तारीख से कम से कम दो साल की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे, जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं।"

    इस प्रावधान को अवधि पर कोई ऊपरी सीमा लागू नहीं करने के रूप में व्याख्या करते हुए, केंद्र सरकार के शीर्ष कानून अधिकारी ने तर्क दिया कि "2 वर्ष से कम की अवधि" के लिए वैधानिक नुस्खे का मतलब यह नहीं है कि यह अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है।

    "2 साल का न्यूनतम कार्यकाल सुनिश्चित करता है कि मौजूदा योजनाएं और किसी भी दबाव के अधीन नहीं हैं। विधायिका ने कभी भी "वैधानिक सीमा" या "स्थिर कार्यकाल" प्रदान करने का इरादा नहीं किया। अभिव्यक्ति का एक सचेत उपयोग है, कम से कम नहीं 2 साल", उन्होंने प्रस्तुत किया।

    एसजी ने आगे कहा कि कई हाई प्रोफाइल मामलों में लंबित जांच को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए कार्यकाल की निरंतरता आवश्यक है, और इसलिए विस्तार आदेश जनहित में है।

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