सुप्रीम कोर्ट ने 54 साल पहले दायर टाइटल सूट को रद्द करने का फैसला बरकरार रखा

LiveLaw News Network

8 Sept 2021 2:31 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने 54 साल पहले दायर टाइटल सूट को रद्द करने का फैसला बरकरार रखा

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 सितंबर 2021) को दिए एक फैसले में 54 साल पहले 5 अगस्त 1967 को दायर एक 'टाइटल' सूट ( स्वामित्व के लिए दायर मुकदमा) को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखा।

    जस्टिस एएम खानविलकर और ज‌स्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश और पहले अपीलीय अदालत, जिसने सूट का फैसला किया था, उसके आदेश को खारिज करते हुए कहा,

    "हम पाते हैं कि मुकदमे को खारिज करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला सही है।"

    इस मामले में 'टाइटल' सूट अधीनस्थ न्यायाधीश, सीतामढ़ी की अदालत के समक्ष दायर किया गया था, जिसे 31 मई, 1986 को खारिज कर दिया गया। पहली अपीलीय अदालत ने 7 दिसंबर, 1988 को वादी द्वारा दायर अपील की अनुमति दी और वाद का फैसला किया। .

    प्रतिवादी के कानूनी वारिसों द्वारा दायर दूसरी अपील को 25 मई, 1989 को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। उन्होंने एक संक्षिप्त आदेश में यह दर्ज किया था कि प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा देखे गए तथ्यों के निष्कर्ष अंतिम थे और कानून का कोई बड़ा सवाल नहीं था।

    ममाले में आगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, जिसमें पाया गया कि उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करने में सही नहीं था क्योंकि भूमि के टाइटल से संबंधित एक गंभीर विवाद था। 23 फरवरी, 2000 के आदेश के तहत, मामले को उच्च न्यायालय द्वारा नए सिरे से विचार के लिए रिमांड पर लिया गया था।

    20 मार्च, 2009 को उच्च न्यायालय ने मामले पर नए सिरे से विचार करने के बाद दूसरी अपील खारिज कर दिया।

    अपील में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने विचार किया कि क्या वादी ने मुकदमे की भूमि पर अपना अधिकार स्थापित किया था, इसलिए मृतक प्रतिवादी के कानूनी उत्तराधिकारियों के खिलाफ कब्जे की डिक्री के हकदार थे। उच्च न्यायालय ने कहा था कि वादी का वाद भूमि पर अधिकार है।

    रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने पाया कि वादी उस संपत्ति के मालिक नहीं थे, जिस दिन उन्होंने 5 अगस्त, 1967 को मालिकाना हक और कब्जे के लिए वर्तमान मुकदमा दायर किया था। इसलिए, इसने प्रथम अपीलीय अदालत के फैसलों को रद्द कर दिया और उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमे को खारिज करने को बरकरार रखा।

    Case: राकेश भूषण प्रसाद उर्फ राकेश प्रसाद बनाम राधा देवी (D)

    Citation: LL 2021 SC 426

    कोरम: जस्टिस एएम खानवलिकर और जस्टिस संजीव खन्‍ना

    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story