सुप्रीम कोर्ट ने शराब के नशे में पिता की हत्या के आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि बरकरार रखी

Shahadat

14 Sept 2022 4:07 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने शराब के नशे में लड़ाई के बाद अपने ही पिता की हत्या के आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि बरकरार रखी।

    चेरतुराम उर्फ ​​चैनू और उसके पिता गोएंदा एक साथ शराब पी रहे थे और बाद में अचानक झगड़ा हो गया। चेरतुराम ने कथित तौर पर लकड़ी की छड़ी उठाई और अपने पिता को घायल कर दिया। इसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसके द्वारा की गई दायर अपील को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह तर्क दिया गया कि आरोपी का अपने पिता को मारने के लिए कोई प्रेरणा और इरादा नहीं था। दूसरी ओर, राज्य ने तर्क दिया कि चोटों की प्रकृति यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक है कि क्या मृत्यु अचानक हुई लड़ाई के कारण हुई थी। वर्तमान मामले में चोटों की प्रकृति इंगित करती है कि मृत्यु व्यावहारिक निश्चितता थी।

    पीठ ने पाया कि यह शरीर के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों पर बेरहमी से पिटाई करने और लकड़ी के टुकड़े से, सिर पर और सिर के विभिन्न हिस्सों पर बार-बार वार करने का मामला है।

    कोर्ट ने कहा,

    "शायद यह शराब के प्रभाव में था, लेकिन वार की प्रकृति ऐसी थी कि मृतक पिता के जीवन को समाप्त करने का प्रयास किया गया। यह निश्चित रूप से स्थिति का फायदा उठाते हुए क्रूर तरीके से किया गया कार्य था, भले ही कोई पूर्व-ध्यान नहीं था।"

    अपील को खारिज करते हुए पीठ ने कहा:

    ऐसी स्थिति में बेटे के प्रति सहानुभूति खत्म हो जाएगी। वह पीड़िता का पिता था। अपीलकर्ता को अपने पिता पर इस तरह के बेरहम हमले के परिणाम भुगतने होंगे। आईपीसी की धारा 300 के अपवाद4 को लागू करने का कोई कारण नहीं बनता।

    मामले का विवरण

    छेरतुराम @ चैनू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य | 2022 लाइव लॉ (एससी) 761 | 2022 का सीआरए 1317 | 13 सितंबर 2022 | जस्टिस संजय किशन कौल और पीएस नरसिम्हा

    हेडनोट्स

    भारतीय दंड संहिता, 1860; धारा 300, 302 - शराब के नशे में लड़ाई के बाद अपने ही पिता की हत्या के आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया - शायद यह शराब के प्रभाव में था, लेकिन मारपीट की प्रकृति ऐसी थी कि उसके मृतक पिता का जीवन समाप्त हो गया। यह निश्चित रूप से क्रूर तरीके से स्थिति का लाभ उठाते हुए किया गया कार्य है, भले ही कोई पूर्व-ध्यान न हो - धारा 300 के अपवाद 4 को लागू करने का कोई कारण नहीं है।

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