हत्या के मामले में सांसद अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट से नाखुश, अवकाश पीठ को फैसला करने का निर्देश

Avanish Pathak

23 May 2023 11:55 AM GMT

  • हत्या के मामले में सांसद अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट से नाखुश, अवकाश पीठ को फैसला करने का निर्देश

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेलंगाना हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि लोकसभा सदस्य वाईएस अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका को 25 मई, 2023 को हाईकोर्ट की अवकाश पीठ के समक्ष रखा जाए। वाईएस अविनाश रेड्डी कांग्रेस नेता वाईएस विवेकानंद की हत्या के आरोपी हैं। उल्लेखनीय है कि वाईएस विवेकानंद आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई थे।

    कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

    "इस अदालत ने 24.04.2023 को पारित आदेश के अनुसार ली गई अग्रिम जमानत पर सुनवाई की थी... और कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।

    हम निर्देश देते हैं कि आपराधिक याचिका संख्या... को 25.05.2023 को अगली अवकाश पीठ के समक्ष रखा जाएगा।”

    24.04.2023 के एक आदेश के जर‌िए सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें वाईएस अविनाश रेड्डी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया गया था और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को हत्या के मामले में जांच करने का निर्देश दिया था।

    सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने अपने आदेश में यह भी टिप्पणी की थी कि हाईकोर्ट के ऐसे आदेश जांच के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करते हैं।

    यह देखते हुए कि वाईएस अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के 24.04.2023 के आदेश के अनुसार सुनवाई की थी, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की एक अवकाश पीठ ने इस तथ्य को स्पष्ट किया कि पहले की पीठ ने इस मामले की सुनवाई नहीं की थी। वेकेशन बेंच इस पर सुनवाई कर रही है।

    प्रारंभ में, जब खंडपीठ को अवगत कराया गया कि हाईकोर्ट द्वारा दो तारीखों को अग्रिम जमानत अर्जी ली गई थी, लेकिन कोई आदेश पारित नहीं हुआ, तो जस्टिस नरसिम्हा ने निराशा व्यक्त की -

    “हम (हाई) कोर्ट द्वारा हमारे आदेश (24.04.2023) के बाद आदेश पारित नहीं करने से खुश नहीं हैं। अग्रिम जमानत पर आदेश पारित करने में कितना समय लगता है?”

    हालांकि, उन्होंने जोड़ा -

    दूसरी ओर, सीबीआई द्वारा नोटिस जारी किए गए थे।”

    जैसा कि वाईएस अविनाश रेड्डी की ओर से सीनियर एडवोकेट वीवी गिरि द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण का वाईएस विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीता नरेड्डी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने कड़ा विरोध किया, जजों ने आगे स्पष्ट किया कि उन्हें कोई अंतरिम संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। खंडपीठ केवल अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट की अवकाश पीठ द्वारा विचार किए जाने का निर्देश दे रही है।

    पृष्ठभूमि

    भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य और आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई वाईएस विवेकानंद रेड्डी की 2019 में कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की शुरुआत में राज्य अपराध जांच विभाग के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जांच की थी, लेकिन जुलाई 2020 में केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया, जिसने अक्टूबर 2021 में आरोप पत्र और जनवरी 2022 में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया।

    इससे पहले, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने वाईएस भास्कर रेड्डी, उनके पिता और आंध्र के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चाचा को उनके आवास से गिरफ्तार करने के घंटों बाद अविनाश रेड्डी को समन जारी किया था। अपनी गिरफ्तारी की प्रत्याशा में, अविनाश रेड्डी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अविनाश रेड्डी को राहत देते हुए, हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने मंगलवार, 25 अप्रैल तक अपना आदेश सुरक्षित रखा, तब तक उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की।

    पिछले साल नवंबर में, शीर्ष अदालत ने विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मुकदमे को आंध्र प्रदेश से हैदराबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था, यह देखते हुए कि उनकी पत्नी और बेटी द्वारा निष्पक्ष सुनवाई के पटरी से उतरने की आशंकाएं उचित थीं।

    [केस टाइटल: सुनीता नरेड्डी बनाम वाईएस अविनाश रेड्डी एसएलपी (क्रिमिनल) नंबर 5198/2023]

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