सुप्रीम कोर्ट विधानसभा का बजट सत्र बुलाने से राज्यपाल के इनकार को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका पर आज सुनवाई करेगा

Shahadat

28 Feb 2023 5:39 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट विधानसभा का बजट सत्र बुलाने से राज्यपाल के इनकार को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका पर आज सुनवाई करेगा

    पंजाब सरकार ने 3 मार्च को निर्धारित बजट सत्र बुलाने के लिए सरकार को अनुमति देने के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के इनकार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

    सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।

    सिंघवी ने प्रस्तुत किया,

    "यह कुछ बेतुका है। राज्यपाल के पास विधानसभा को नहीं बुलाने की कोई शक्ति नहीं है। बजट सत्र 3 मार्च को शुरू होना है। हमने राज्यपाल को विधानसभा बुलाने के लिए लिखा है। वह अनुच्छेद 174 और तीन संविधान के अनुसार बुलाने के लिए बाध्य हैं।" राज्यपाल ने बाद में लिखा कि मुख्यमंत्री ने कुछ कड़े बयान दिए। सीएम ने वापस लिखा कि आपको पंजाबी लोगों के हितों को ध्यान में रखना होगा।"

    यह बताए जाने के बाद कि बजट सत्र 3 मार्च को निर्धारित है, सीजेआई संविधान पीठ की बैठक के बाद आज (मंगलवार) अपराह्न 3.50 बजे ही मामले की सुनवाई करने के लिए तैयार हो गए।

    याचिका अनुच्छेद 32 के तहत एडिशनल एडवोकेट शादान फरासत के माध्यम से दायर की गई और पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव को पहले प्रतिवादी के रूप में रखा गया। यह तर्क दिया जाता है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, सरकार द्वारा दी गई सहायता और सलाह के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा को बुलाना पड़ता है।

    इससे पहले, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि वह आप सरकार और राज्यपाल के बीच चल रहे गतिरोध की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के खिलाफ किए गए कुछ ट्वीट्स और बयानों पर कानूनी सलाह लेने के बाद ही बजट सत्र की अनुमति देने का फैसला करेंगे, जो "बेहद अपमानजनक और स्पष्ट रूप से असंवैधानिक" है।

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