सुप्रीम कोर्ट स्कूल नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई नोटिस के खिलाफ टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की अपील पर 26 मई को सुनवाई करेगा

Shahadat

22 May 2023 6:02 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट स्कूल नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई नोटिस के खिलाफ टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की अपील पर 26 मई को सुनवाई करेगा

    सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर अपील पर 26 मई 2023 को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया।

    कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा 13 अप्रैल को पारित उस आदेश को अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके तहत पश्चिम बंगाल स्कूल नौकरी घोटाले मामले में सीबीआई और ईडी को उनसे पूछताछ करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

    जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की सुप्रीम कोर्ट की अवकाश खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी द्वारा उल्लेख किए जाने के बाद अपील को सूचीबद्ध किया।

    बेंच के सामने पेश हुए डॉ एएम सिंघवी ने तर्क दिया,

    "माई लॉर्ड्स वह दार्जिलिंग में हैं और वे उनसे पूछताछ करने के लिए कह रहे हैं। वह राज्य के बाहर प्रचार कर रहे हैं। इस सप्ताह कोई भी तारीख दी जा सकती है। साथ ही उनके खिलाफ लगाए गए जुर्माने के संबंध में भी हम अपील कर रहे हैं।"

    सुप्रीम कोर्ट ने फिर मामले को आने वाले शुक्रवार, यानी 26 मई 2023 को सूचीबद्ध किया।

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा 13 अप्रैल को पारित आदेश को वापस लेने के लिए बनर्जी की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें सीबीआई और ईडी को इस मामले के आरोपी कुंतल घोष के साथ पश्चिम बंगाल शिक्षक नौकरी घोटाले मामले में पूछताछ करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

    हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में दिए आदेश में कहा कि बनर्जी पश्चिम बंगाल स्कूल नौकरी घोटाला मामले में जांच का विरोध करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं, इस तथ्य के बावजूद कि सत्ताधारी राजनीतिक दल के शीर्ष पद पर होने के कारण उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह जांच प्रक्रिया से कतराते हैं।

    जस्टिस अमृता सिन्हा की पीठ ने कहा कि उनके लिए उचित तरीका यह होना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया से बचने या भागने के बजाय खुद को परखें और पाक साफ होकर निकलें। अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य मशीनरी, विशेष रूप से पुलिस भी आरोपी का समर्थन कर रही है।

    जस्टिस गंगोपाध्याय की पीठ ने संदर्भ के लिए 13 अप्रैल को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी और सीबीआई को बनर्जी और कुंतल घोष से पूछताछ करने के लिए कहा था।

    दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने निष्कासित तृणमूल नेता कुंतल घोष द्वारा लिखे गए पत्र को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती घोटाले में बनर्जी को फंसाने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है।

    बनर्जी ने अपने भाषण में यह भी दावा किया कि जेल में बंद कई लोगों को उन्हें मामले में फंसाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 13 अप्रैल के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी।

    सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित मामले को दूसरे न्यायाधीश को सौंपने का निर्देश दिया था।

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