"छात्रों को आशा की किसी किरण की जरूरत है, अनिश्चितता की नहीं " : सुप्रीम कोर्ट शारीरिक रूप से परीक्षा रद्द करने के सीबीएसई और आईसीएसई के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर कल करेगा सुनवाई

LiveLaw News Network

21 Jun 2021 12:14 PM IST

  • छात्रों को आशा की किसी किरण की जरूरत है, अनिश्चितता की नहीं  : सुप्रीम कोर्ट शारीरिक रूप से परीक्षा रद्द करने के सीबीएसई और आईसीएसई के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर कल करेगा सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 12वीं कक्षा की शारीरिक रूप से परीक्षा रद्द करने के सीबीएसई और आईसीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं की सुनवाई मंगलवार के लिए टाल दी।

    सीबीएसई और आईसीएसई परीक्षाओं से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई स्थगित करते हुए पीठ ने कहा कि मामले को अंतिम रूप देना महत्वपूर्ण है।

    न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की सुनवाई की।

    वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने दिए सुझाव

    एक हस्तक्षेपकर्ता (जो शारीरिक तौर पर परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहा है) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कुछ सुझाव इस प्रकार दिए:

    1. परिणामों में सुधार करने का विकल्प, परिणामों की घोषणा से पहले, शुरुआत में ही दिया जाना चाहिए।

    2. सीबीएसई और आईसीएसई के मूल्यांकन के लिए एक समान मानदंड होना चाहिए। अब, दोनों बोर्डों के अलग-अलग मानदंड हैं।

    3. अंकों का वितरण वर्तमान बैच के प्रदर्शन पर आधारित होनी चाहिए न कि किसी पिछले बैच पर।

    सिंह ने शारीरिक तौर पर परीक्षा आयोजित करने की प्रार्थना भी दोहराई, जिसमें कहा गया कि देश में कोविड ​​​​की दर कम हो रही है। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति का सूत्र बहुत जटिल है और शिक्षकों को भी इसे समझने में कठिनाई हो रही है। इसके अलावा, उन स्कूलों द्वारा हेरफेर की संभावना है जिन्होंने छात्रों के पिछले प्रदर्शन को रिकॉर्ड में नहीं रखा है।

    बेंच ने कहा, छात्रों को निश्चितता की जरूरत है

    न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा,

    "छात्रों के लिए आशा की किसी किरण की जरूरत है, अनिश्चितता की नहीं।"

    न्यायाधीश ने कहा,

    "ये दो अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं। सीबीएसई और आईसीएसई अलग हैं। सेब की तुलना संतरे से नहीं की जा सकती है।"

    न्यायमूर्ति खानविलकर ने यह भी कहा कि विकास सिंह द्वारा उठाए गए बिंदुओं को उनके जवाब के लिए सीबीएसई और आईसीएसई में रखा जा सकता है।

    सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा रद्द करने की अपील

    पीठ ने 1152 छात्रों द्वारा दायर एक हस्तक्षेप आवेदन भी लिया, जिसमें सीबीएसई कक्षा बारहवीं की कंपार्टमेंट / निजी / पुन: परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी।

    जनहित याचिका में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है जिसे एडवोकेट ममता शर्मा ने सीबीएसई और आईसीएसई की कक्षा 12 के लिए शारीरिक तौर पर परीक्षा रद्द करने के लिए दायर किया था।

    हस्तक्षेप करने वालों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने पीठ से कहा कि कहा गया है कि जब स्थिति अनुकूल होगी तो परीक्षा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर एक कंपार्टमेंट का छात्र सीएलएटी जैसी प्रवेश परीक्षा में अच्छा करता है, तो वह प्रवेश नहीं ले सकता क्योंकि कंपार्टमेंट के छात्रों के लिए कक्षा 12 की परीक्षा स्थगित है।

    चौधरी ने तर्क दिया,

    "यह न केवल उनके समानता के अधिकार को प्रभावित करेगा बल्कि उच्च अध्ययन के लिए कॉलेजों में प्रवेश पाने के उनके समान अवसरों के अधिकार को भी प्रभावित करेगा।"

    उन्होंने अमित बाथला बनाम सीबीएसई में पिछले वर्षों के फैसले का हवाला दिया।

    पीठ ने पूछा कि अगर छात्रों को सीएलएटी जैसी प्रवेश परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाती है, जो कक्षा 12 के परिणाम के अधीन है, तो क्या कठिनाई होगी।

    चौधरी ने उत्तर दिया कि छात्र कक्षा 12 के परिणाम के बिना प्रवेश परीक्षा दे सकेंगे, लेकिन काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं हो पाएंगे।

    पीठ ने सुझाव दिया कि काउंसलिंग को नतीजे आने तक टाला जा सकता है। चौधरी ने इस सुझाव का स्वागत किया, जिन्होंने कहा कि यदि ऐसा निर्देश दिया जाता है तो याचिकाकर्ता संतुष्ट होंगे।

    अटॉर्नी जनरल की प्रतिक्रिया

    पीठ ने भारत के अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा कि शारीरिक तौर पर परीक्षा रद्द करने के सीबीएसई, आईसीएसई के फैसलों को चुनौती देने वाली कुछ रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। पीठ ने कहा कि सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा प्रस्तावित योजना पर अंतिम फैसला आने से पहले इन याचिकाओं पर सुनवाई होनी चाहिए।

    अटॉर्नी जनरल की सहमति पर, पीठ ने उन याचिकाओं (जो परीक्षा रद्द करने की मांग करती हैं) को कल सूचीबद्ध किया।

    पीठ ने कहा कि कंपार्टमेंट परीक्षा और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन मानदंड पर हस्तक्षेप करने वालों द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर कल विचार किया जाएगा।

    "बहस के दौरान हमें सूचित किया गया कि संबंधित बोर्डों के फैसले पर सवाल उठाते हुए रिट के समूह दायर किए गए हैं जिन्हें सूचीबद्ध नहीं किया गया है। यह उचित है कि उन याचिकाओं पर कल दोपहर 2 बजे सुनवाई हो। रजिस्ट्री को एजी सहित प्रतिवादियों के लिए उपस्थित वकीलों को दिन के दौरान ही रिट याचिकाओं की प्रति की आपूर्ति करनी होगी।"

    शारीरिक तौर पर परीक्षा के स्थान पर सीबीएसई और आईसीएसई के मूल्यांकन के मानदंड सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा लिखित परीक्षा के बदले छात्रों के मूल्यांकन के लिए तैयार किए गए वस्तुनिष्ठ मानदंडों को स्वीकार कर लिया था। पीठ ने बोर्ड से यह भी कहा था कि यदि छात्र घोषित अंतिम परिणाम में सुधार करना चाहते हैं तो विवाद समाधान के प्रावधान को शामिल करें और वैकल्पिक परीक्षाओं के लिए एक समयरेखा प्रदान करें।

    न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कक्षा 12 सीबीएसई और आईसीएसई लिखित परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए अधिवक्ता ममता शर्मा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सीबीएसई और आईसीएसई दोनों अंतिम योजना को अधिसूचित करने और सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत को सूचित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

    बेंच ने एक हस्तक्षेपकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया कि सीबीएसई और आईसीएसई के परीक्षा रद्द करने के फैसले पर फिर से विचार किया जाए।

    पीठ ने सुनवाई को सोमवार तक टालते हुए बोर्ड से इस बीच योजना को अंतिम रूप देने और हस्तक्षेप करने वालों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने को कहा।

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