सुप्रीम कोर्ट 20 अक्टूबर से बुधवार और गुरुवार को सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई केवल फिजिकल मोड में करेगा

LiveLaw News Network

8 Oct 2021 5:45 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल सुनवाई के लिए एक संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करते हुए तय किया कि बुधवार और गुरुवार को गैर-विविध दिनों के रूप में सूचीबद्ध सभी मामलों को अदालत में वकीलों/पक्षों की फिजिकल उपस्थिति में ही सुना जाएगा।

    तथापि, गैर-विविध दिनों के मामले की सुनवाई अगले आदेश तक वीडियो/टेलीकांफ्रेंसिंग के माध्यम से जारी रहेगी।

    यह संशोधित एसओपी 20 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होगा।

    बार एसोसिएशनों से प्राप्त अनुरोधों और उस संबंध में न्यायाधीशों की समिति की सिफारिशों पर विचार करने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एसओपी जारी किया गया।

    न्यायालय द्वारा जारी अन्य आवश्यक निर्देश (कृपया पूर्ण निर्देशों के लिए संलग्न फाइल देखें):

    1.मंगलवार को गैर-विविध दिन के रूप में सूचीबद्ध सभी मामलों को भी फिजिकल मोड में सुना जाएगा। हालांकि, पक्ष के लिए एओआर द्वारा पूर्व आवेदन पर वीडियो/टेलीकांफ्रेंसिंग मोड के माध्यम से उपस्थिति की सुविधा होगी।

    2- मंगलवार को सुनवाई के लिए गैर-विविध दिन के रूप में वीडियो लिंकेज की ऐसी सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक एओआर को दोपहर एक बजे तक आवेदन करना होगा। पिछले कार्य दिवस पर ईमेल आईडी vc.request@sci.nic.in पर।

    3. कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान माननीय बेंच के विवेक पर लगभग 15 मिनट की अवधि के लिए फिजिकल मोड में ब्रेक हो सकता है ताकि कोर्ट रूम को सेनिटाइज किया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि पूरे कोर्ट रूम खाली किया जाए।

    4. बेंच का विचार है कि गैर-विविध दिनों पर सूचीबद्ध किसी विशेष मामले में काउंसलों की संख्या कोर्ट-रूम की कार्य क्षमता से अधिक है, तो COVId-19 मानदंडों के अनुसार, रजिस्ट्री ऐसे मामलों की सुनवाई की सुविधा वीडियो/टेलीकांफ्रेंसिंग/हाइब्रिड मोड के माध्यम से प्रदान करेगी।

    5. फिजिकल माध्यम से सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए उच्च सुरक्षा क्षेत्र में काउंसलों का प्रवेश निकटता कार्ड/फोटो प्रवेश पास के माध्यम से होगा और व्यक्तिगत रूप से फोटो एंट्री पास के माध्यम से होगा, जो रजिस्ट्री द्वारा जारी किए गए COVID-19 नियमों के अनुसार जारी किया जाएगा।

    6. एलडी के लिए वीडियो/टेलीकांफ्रेंसिंग की सुविधा के लिए अधिवक्ता/वकील, एक समर्पित वीसी सुविधा केंद्र, ब्लॉक 'बी/सी', भूतल, अतिरिक्त भवन परिसर, भारत के सुप्रीम कोर्ट में स्थित है, जिसे उस परिसर के गेट नंबर एक के माध्यम से पहुँचा जा सकता है।

    यह एसओपी COVID-19 महामारी के मद्देनजर भारत के सुप्रीम कोर्ट के कामकाज के संबंध में पहले से ही अधिसूचित निर्देशों के क्रम में जारी किया गया। विशेष रूप से परिपत्र दिनांक 14.03.2020, 23.03.2020, 30.08.2020, 05.03.2021 और 28.08.2021 के माध्यम से।

    एसओपी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story