सुप्रीम कोर्ट देश भर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कामकाज की जांच करेगा, सरकारों और UGC से डिटेल्स मांगीं
Shahadat
26 Nov 2025 10:04 AM IST

देश भर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कामकाज की जांच करने का इरादा जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार, राज्य/UT सरकारों से सभी प्राइवेट और डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी को बनाने, उनके कामकाज और रेगुलेटरी निगरानी के बारे में पूरी जानकारी मांगी।
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने एक अजीब मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जो एक स्टूडेंट द्वारा एमिटी यूनिवर्सिटी को उसका ऑफिशियल नाम बदलने को स्वीकार करने का निर्देश देने के लिए रिट पिटीशन फाइल करने से शुरू हुआ था। कोर्ट ने अब इसे एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बदल दिया, जिसमें यह जानकारी मांगी गई कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को कैसे रेगुलेट किया जा रहा है।
खंडपीठ ने कहा,
"यह कोर्ट सरकार से यह जानना चाहता है कि सभी प्राइवेट/गैर-सरकारी/डीम्ड यूनिवर्सिटी किन बैकग्राउंड/हालात और कानून के किन नियमों के तहत बनी हैं। इसके अलावा, सरकार ने उन्हें क्या फायदे दिए हैं, जिसमें वे शर्तें और नियम शामिल हैं जिनके तहत उन्हें ज़मीन देने, किसी भी तरह का खास ट्रीटमेंट देने और/या दूसरे सहायक फायदे दिए गए। सरकार उन सोसाइटियों/संगठनों और लोगों के मेमोरेंडम ऑफ़ आर्टिकल्स और मकसद और लक्ष्यों की भी जानकारी देगी, जो असल में इन बॉडीज़/यूनिवर्सिटीज़ को चला रहे हैं/मैनेज कर रहे हैं/इनके कंट्रोल में हैं, चाहे वे किसी टॉप बॉडी/मैनेजिंग कमेटी/बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के ज़रिए हों, यानी टॉप डिसीजन लेने वाली बॉडी को किसी भी नाम से जाना जाता हो। साथ ही उनकी बनावट और ऐसी बॉडीज़ को चुनने का तरीका भी बताएगी जो इंस्टीट्यूशन्स को चलाती हैं।"
ऊपर बताई गई जानकारी के अलावा, इसने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से शपथ पर ऐसे इंस्टीट्यूशन्स के मामले में अपनी भूमिका बताने को कहा है।
कोर्ट ने आगे कहा,
"यह साफ़ किया जाता है कि UGC के एफिडेविट में यह बताया जाएगा कि कानून/पॉलिसी क्या ज़रूरी बनाती है। साथ ही इंस्टीट्यूशन द्वारा नियमों के पालन को मॉनिटर/देखभाल करने का असल तरीका क्या है। डिटेल्स में स्टूडेंट्स के एडमिशन की पॉलिसी, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ द्वारा अपनाए गए एकेडमिक स्टाफ़ की भर्ती का प्रोसेस, और सरकार(यों) द्वारा लगाए गए रेगुलेटरी चेक शामिल होंगे ताकि यह पक्का हो सके कि ऐसे इंस्टीट्यूशन पर कानून या पॉलिसी या किसी और तरह से लगाए गए नियम और शर्तों का ठीक से पालन हो रहा है और संबंधित सरकार(यों) द्वारा ऐसे मामलों में इंस्टीट्यूशन को दी गई छूट।"
एफिडेविट में ये बातें होनी चाहिए:
(1) क्या ऐसे इंस्टीट्यूशन, या कम से कम उनमें से जो ऐसा दावा करते हैं, वे बताए गए/विज्ञापित 'नो प्रॉफ़िट, नो लॉस' बेसिस पर काम कर रहे हैं? सरकार(यों) ने इसे कैसे और किस अधिकार के तहत लागू किया और यह पक्का किया कि पैसे का इस्तेमाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से अलग किसी भी चीज़ में न हो, जिसमें फाउंडर/परिवार के सदस्यों की सैलरी/खर्च और उनके द्वारा खरीदी गई संपत्ति शामिल है?
(2) क्या स्टूडेंट्स और फैकल्टी/स्टाफ, दोनों के लिए शिकायत सुलझाने का कोई तरीका है?
(3) क्या ऐसे इंस्टीट्यूशन फैकल्टी और स्टाफ को कानून के हिसाब से मिनिमम सैलरी दे रहे हैं?
यह जानकारी भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी और राज्य सरकारों/UTs के सभी चीफ सेक्रेटरी संबंधित मिनिस्ट्री/डिपार्टमेंट से इकट्ठा करेंगे। यह चेतावनी दी गई कि जानकारी को दबाया या गलत तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए।
आगे कहा गया,
"भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी चीफ सेक्रेटरी अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले सभी संबंधित मंत्रालयों/डिपार्टमेंट से ऊपर बताई गई जानकारी लेंगे और इकट्ठा करेंगे और खुद से कन्फर्म किए गए एफिडेविट फाइल करेंगे। UGC के चेयरमैन भी ऐसा ही करेंगे। ऐसी फाइलिंग का कोई डेलीगेशन नहीं होगा। इसके अलावा, हर डिस्क्लोजर और उसके सही होने की जिम्मेदारी संबंधित डिफेंडेंट की होगी। अगर मांगे गए एफिडेविट में फैक्ट्स को छिपाने/दबाने/गलत तरीके से पेश करने/गलत बताने की कोई कोशिश की जाती है, तो यह कोर्ट सख्त रवैया अपनाने के लिए मजबूर होगा।"
संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, पिटीशनर ने 2021 में अपना नाम खुशी जैन से बदलकर आयशा जैन कर लिया। सितंबर, 2023 में उसने 2034 में एमिटी यूनिवर्सिटी से आयशा जैन के तौर पर एक साल के सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में एनरोल किया।
2024 में जब उसने उसी यूनिवर्सिटी में MBA करने के लिए अप्लाई किया और यूनिवर्सिटी रोल में अपना नाम बदलने के लिए सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में जमा किए। हालांकि, उसने आरोप लगाया कि "मुस्लिम नाम" बदलने के कारण उसे परेशान किया गया और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने उसका नाम बदलने से मना कर दिया, जिसकी वजह से वह एग्जाम देने के लिए मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया पूरा नहीं कर सकी और उसका एकेडमिक साल बर्बाद हो गया।
पिटीशन के मुताबिक, उसने मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन के साथ-साथ यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन से भी संपर्क किया। हालांकि, यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने इस बारे में उन्हें भेजे गए किसी भी ईमेल पर ध्यान नहीं दिया।
मामला जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने ऋतनंद बलवेद एजुकेशन फाउंडेशन के प्रेसिडेंट डॉ. अतुल चौहान और एमिटी यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर को भी मौजूद रहने को कहा ताकि स्टूडेंट की ज़िम्मेदारी तय की जा सके, क्योंकि इस वजह से उसका एकेडमिक साल बर्बाद हो गया। इस बीच याचिकाकर्ता को बताया गया कि उसने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, और एमिटी यूनिवर्सिटी में दी गई फीस उसे वापस कर दी गई।
कोर्ट ने यूनिवर्सिटी को उसे हर्जाना देने का आदेश दिया, जो यूनिवर्सिटी ने उसे 1 लाख रुपये देकर किया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि हर्जाना कोर्ट की भावनाओं का "मज़ाक" उड़ाना है।
14 अक्टूबर को कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के व्यवहार पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की:
"इस मुद्दे पर विस्तार से सोचने के बाद कोर्ट न तो रिकॉर्ड में लाई गई बातों से और न ही रेस्पोंडेंट्स के व्यवहार से खुश है। इससे भी बुरी बात यह है कि इस कोर्ट के सामने हर्जाने के तौर पर 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) का चेक पेश करके कोर्ट की भावनाओं का मज़ाक उड़ाया गया। हालांकि, हम फिलहाल इस मुद्दे पर ज़्यादा कुछ कहने से बच रहे हैं।"
20 नवंबर को, कोर्ट ने इस मुद्दे को बड़े पब्लिक इंटरेस्ट तक बढ़ा दिया।
Case Details: AYESHA JAIN v. AMITY UNIVERSITY, NOIDA & ORS.|WRIT PETITION (CIVIL) NO.531/2025

