सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को अनुच्छेद 370 मामले में फैसला सुनाएगा

Shahadat

8 Dec 2023 5:20 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को अनुच्छेद 370 मामले में फैसला सुनाएगा

    संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति रद्द करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को चुनौती देने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सोलह लंबी सुनवाई के बाद 5 सितंबर 2023 को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

    उल्लेखनीय है कि मामले में याचिकाकर्ताओं ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को भी चुनौती दी है, जिसने राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।

    मामले की सुनवाई 2 अगस्त, 2023 को शुरू हुई थी। यह सोलह दिनों की अवधि में व्यापक बहस और चर्चा के बाद समाप्त हुई। यह ऐतिहासिक मामला तीन साल से अधिक समय तक निष्क्रिय रहा, इसकी आखिरी लिस्टिंग मार्च 2020 में हुई थी।

    याचिकाकर्ता के वकीलों ने पहले नौ दिनों तक बहस की और भारत के साथ जम्मू-कश्मीर के संबंधों की अनूठी प्रकृति पर जोर दिया, जो भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में सन्निहित है। इस बात पर प्रकाश डाला कि जम्मू-कश्मीर के महाराजा ने भारत के डोमिनियन को आंतरिक संप्रभुता नहीं छोड़ी थी। इस प्रकार, जबकि विदेशी मामलों, संचार और रक्षा से संबंधित कानून बनाने की शक्ति विलय पत्र (आईओए) के अनुसार संघ के पास थी, जम्मू-कश्मीर की आंतरिक संप्रभुता, जो उसे अन्य सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्तियां प्रदान करती थी, महाराज के पास ही रही।

    यह तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 370 ने स्थायित्व ले लिया है और 1957 में जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के विघटन के बाद यह 'अस्थायी' प्रावधान नहीं रह गया। याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि वर्तमान संवैधानिक ढांचे के तहत भारतीय संसद खुद को संविधान सभा में परिवर्तित नहीं कर सकती।

    उन्होंने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर भी जोर दिया, जो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। इस बात पर जोर दिया गया कि अनुच्छेद 356 का उद्देश्य राज्य मशीनरी को बहाल करना था न कि उसे नष्ट करना, लेकिन राज्य विधानमंडल को नष्ट करने के लिए जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया।

    यह जोड़ा गया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन अपनी प्रकृति में "अस्थायी" था और इस प्रकार इसके तहत स्थायी कार्रवाई नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि अनुच्छेद 367 के माध्यम से अनुच्छेद 370 में संशोधन अमान्य है।

    अंत में, यह कहा गया कि जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 ने संघ को राज्यों की सीमाओं को बदलने और यहां तक ​​कि विभाजन के माध्यम से छोटे राज्य बनाने की शक्ति दी है, इसका उपयोग पहले कभी भी पूरे राज्य को केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में परिवर्तित करने के लिए नहीं किया गया। जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश में बदलने के संवैधानिक ढांचे पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को भी रेखांकित किया गया।

    इसके विपरीत, केंद्र सरकार ने अन्य उत्तरदाताओं के साथ तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से जम्मू-कश्मीर के लोगों के 'मनोवैज्ञानिक द्वंद्व' का समाधान हो गया और निरस्त होने से पहले जम्मू-कश्मीर के लोगों के खिलाफ भेदभाव मौजूद है, क्योंकि भारतीय संविधान 2019 से पहले की स्थिति में पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था।

    यह रेखांकित किया गया कि यह बहुत स्पष्ट है कि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 370 को 'अस्थायी' प्रावधान के रूप में देखा और चाहते थे कि यह 'ख़त्म' हो जाए। जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष विशेष दर्जे के दावे को चुनौती देते हुए, उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि 1930 के दशक के अंत के दौरान, कई रियासतें अपने स्वयं के संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में थीं।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि भारतीय राष्ट्र का हिस्सा बनने के लिए विलय समझौते का निष्पादन आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, आंतरिक संप्रभुता को संप्रभुता के साथ भ्रमित नहीं किया जा सकता है। यह कहा गया कि जम्मू-कश्मीर को केवल अस्थायी समय के लिए संवेदनशील सीमावर्ती राज्य होने के कारण केंद्रशासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया और इसका राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

    यह भी तर्क दिया गया कि यदि अनुच्छेद 367 को संशोधित नहीं किया गया तो इसका प्रभाव अनुच्छेद 370 के भारतीय संविधान की स्थायी विशेषता बनने पर पड़ेगा, क्योंकि संविधान सभा के बिना अनुच्छेद 370 को कभी भी संशोधित नहीं किया जा सकता।

    अंत में, उत्तरदाताओं ने जोर देकर कहा कि जम्मू-कश्मीर संविधान भारतीय संविधान के अधीन है और जम्मू-कश्मीर संविधान में कभी भी मूल घटक शक्तियां नहीं हैं। इस प्रकार, भले ही संविधान सभा अस्तित्व में होती अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में इसकी सीमित भूमिका होती, क्योंकि इसका निर्णय केवल "अनुशंसात्मक" प्रकृति का होता और राष्ट्रपति कोई भी निर्णय ले सकते हैं, भले ही संविधान सभा ऐसा करती हो। इससे सहमत नहीं हूं।

    अपीयरेंस

    याचिकाकर्ताओं के लिए- सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, जफर शाह, राजीव धवन, दुष्यंत दवे, चंदर उदय सिंह, दिनेश द्विवेदी, शेखर नफाड़े, नित्य रामकृष्णन, गोपाल शंकरनारायणन, मेनका गुरुस्वामी, प्रशांतो चंद्र सेन, संजय पारिख और एडवोकेट वारिशा फरासत तर्क दिया।

    भारत संघ के लिए: अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज, एएसजी विक्रमजीत बनर्जी और वकील कानू अग्रवाल।

    संघ का समर्थन करने वाले हस्तक्षेपकर्ताओं के लिए- सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी, गुरु कृष्णकुमार; वकील अर्चना पाठक दवे, वीके बीजू और चारू माथुर।

    Next Story