BREAKING| विधेयकों की समय-सीमा को लेकर राष्ट्रपति के संदर्भ पर 19 अगस्त से शुरू होगी सुनवाई
Shahadat
29 July 2025 11:03 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200 (विधेयकों पर स्वीकृति) और 201 (विचार के लिए आरक्षित विधेयक) के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में दिए गए राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई शुरू करने के लिए 19 अगस्त की तारीख तय की।
न्यायालय ने केरल और तमिलनाडु राज्यों को संदर्भ की स्वीकार्यता पर अपनी प्रारंभिक आपत्तियां उठाने के लिए पहले एक घंटे का समय देने पर भी सहमति व्यक्त की। इसके बाद न्यायालय 19, 20, 21 और 26 अगस्त को संदर्भ का समर्थन करने वाले अटॉर्नी जनरल और केंद्र सरकार की सुनवाई शुरू करेगा।
संदर्भ का विरोध करने वाले पक्षों की सुनवाई 28, 2, 3 सितंबर और 9 सितंबर को होगी। यदि कोई प्रत्युत्तर होगा, तो उस पर 10 सितंबर को सुनवाई होगी।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की संविधान पीठ ने पक्षकारों से 12 अगस्त तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है।
एडवोकेट अमन मेहता और मीशा रोहतगी को क्रमशः केंद्र और संदर्भ का विरोध करने वाले पक्षों की ओर से नोडल वकील नियुक्त किया गया ताकि वे दोनों पक्षों के संकलन तैयार कर सकें।
केरल राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट केके वेणुगोपाल ने न्यायालय को सूचित किया कि उन्होंने आवेदन दायर कर तर्क दिया कि तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में संदर्भ में उठाए गए 14 में से 11 प्रश्नों के उत्तर पहले ही दिए जा चुके हैं और अनुच्छेद 143 का दुरुपयोग करके न्यायालय के निर्णय को दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है।
तमिलनाडु राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. एएम सिंघवी और पी. विल्सन ने यह भी प्रस्तुत किया कि तमिलनाडु सरकार ने भी संदर्भ की वैधता को चुनौती देते हुए एक समान आवेदन दायर किया।
Case Details: IN RE : ASSENT, WITHHOLDING OR RESERVATION OF BILLS BY THE GOVERNOR AND THE PRESIDENT OF INDIA|SPL.REF. No. 1/2025

