कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी मामले में BJP मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई फटकार
Shahadat
15 May 2025 12:05 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी को "आतंकवादियों की बहन" कहने वाली टिप्पणी पर दर्ज FIR में फिलहाल हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए फटकार लगाई।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा FIR दर्ज करने के स्वतःसंज्ञान निर्देश के खिलाफ सीनियर एडवोकेट विभा मखीजा द्वारा उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने मौखिक रूप से कहा,
"ऐसे पद पर आसीन व्यक्ति से ऐसी आज्ञा का पालन करने की उम्मीद की जाती है। मंत्री द्वारा बोले गए हर वाक्य में जिम्मेदारी होनी चाहिए।"
खंडपीठ को बताया गया कि FIR पहले ही दर्ज हो चुकी है। मखीजा ने जोर देकर कहा कि शाह ने अपनी माफी दर्ज कर ली है और बयान को व्यापक रूप से गलत समझा गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने बयान को संदर्भ से बाहर ले लिया है।
चूंकि शाह ने मामले में सुनवाई होने तक कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने की मांग की, इसलिए जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने उन्हें हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया।
खंडपीठ ने कहा,
"जाओ और हाईकोर्ट में आवेदन करो। हम कल इस पर सुनवाई करेंगे।"
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट वर्तमान में स्वतःसंज्ञान से मामले की सुनवाई कर रहा है।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। अब मामले की सुनवाई कल यानी शुक्रवार को होगी।
संक्षेप में मामला
कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ 'ऑपरेशन सिंदूर' का चेहरा बन गई थीं, जब उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादी स्थलों के खिलाफ भारतीय वायु सेना द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के बारे में प्रेस ब्रीफिंग की थी।
हालांकि, विजय शाह ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया, "वे लोग (आतंकवादी) जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर (सिंदूर) को मिटा दिया था (पहलगाम आतंकी हमले में)...हमने इन लोगों को नष्ट करने के लिए उनकी बहन को भेजकर उनका बदला लिया।"
बाद में उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी।

