सुप्रीम कोर्ट ने त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामले में स्वतः संज्ञान लिया
Shahadat
24 May 2026 8:27 PM IST

एक अहम घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने त्विशा शर्मा की कथित दहेज हत्या का स्वतः संज्ञान लिया। साथ ही 'In Re: Alleged Institutional Bias and Procedural Discrepancies in the Unnatural Death of Young Woman at Matrimonial Home' (विवाहित महिला की ससुराल में हुई अप्राकृतिक मौत में कथित संस्थागत पूर्वाग्रह और प्रक्रियागत विसंगतियां) शीर्षक से एक मामला दर्ज किया।
इस मामले की सुनवाई सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ द्वारा की जाएगी। यह स्वतः संज्ञान मामला शनिवार शाम 6:30 बजे "मीडिया रिपोर्टों और अन्य संबंधित परिस्थितियों" के आधार पर दर्ज किया गया।
त्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह पेशे से वकील हैं और उनकी सास गिरिबाला सिंह पूर्व जिला जज हैं। इन दोनों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।
सिंह ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस लेने के बाद ट्रायल कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। एमपी पुलिस ने गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया।
खबरों के अनुसार, त्विशा शर्मा नोएडा में रहने वाली 33 वर्षीय महिला और पूर्व 'मिस पुणे' विजेता थीं। 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने पति के घर पर मृत पाई गई थीं। यह जोड़ा लगभग पांच महीने पहले एक डेटिंग ऐप के ज़रिए एक-दूसरे से मिला था।
त्विशा के परिवार ने ससुराल वालों पर लगातार घरेलू हिंसा और उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसलिए उनकी मौत का असली कारण जानने के लिए दूसरे पोस्टमॉर्टम की मांग की। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दूसरे पोस्टमॉर्टम के लिए उनकी याचिका स्वीकार की।
Case : In Re: Alleged Institutional Bias and Procedural Discrepancies in the Unnatural Death of Young Woman at Matrimonial Home | SMW(Crl) 4/2026

