सुप्रीम कोर्ट ने महिला किशोरों को यौन व्यवहार पर सलाह देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर स्वत: संज्ञान लिया

Shahadat

8 Dec 2023 10:41 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने महिला किशोरों को यौन व्यवहार पर सलाह देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर स्वत: संज्ञान लिया

    सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर स्वत: संज्ञान लिया। इस फैले में कहा गया था, "प्रत्येक महिला किशोरी को यौन इच्छा पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि समाज की नजरों में जब वह मुश्किल से दो मिनट के यौन सुख का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाएगी तो वह हारी हुई होगी।"

    जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ शुक्रवार को इस फैसले के खिलाफ स्वत: संज्ञान मामले पर विचार करेगी। मामले का टाइटल "किशोरों की निजता का अधिकार" है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए महिला की कुंडली की जांच कर यह पता लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी थी कि वह "मांगलिक" है, या नहीं।

    हाईकोर्ट ने उस युवा लड़के को बरी करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसे अपनी रोमांटिक पार्टनर, जो नाबालिग थी, उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए POCSO Act के तहत 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

    जस्टिस चित्त रंजन दाश और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने फैसले में किशोरों को कुछ सलाह दी:

    यह प्रत्येक महिला किशोरी का कर्तव्य/दायित्व है:

    (i) उसके शरीर की अखंडता के अधिकार की रक्षा करें।

    (ii) उसकी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा करें।

    (iii) उसकी स्वयं-पारगामी लिंग बाधाओं के समग्र विकास के लिए प्रयास करें।

    (iv) यौन आग्रह/आवेग पर नियंत्रण रखें, क्योंकि समाज की नजरों में वह हारी हुई है, जब वह बमुश्किल दो मिनट के यौन सुख का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाती है।

    (v) उसके शरीर की स्वायत्तता और उसकी निजता के अधिकार की रक्षा करें।

    किसी युवा लड़की या महिला के उपरोक्त कर्तव्यों का सम्मान करना किशोर पुरुष का कर्तव्य है और उसे अपने दिमाग को एक महिला, उसके आत्म-सम्मान, उसकी गरिमा और निजता और उसके शरीर की स्वायत्तता के अधिकार का सम्मान करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।

    न्यायालय ने किशोर पुरुषों और महिलाओं में यौन आग्रह के लिए जैविक स्पष्टीकरण पर गहराई से विचार किया और पाया कि हालांकि किसी के शरीर में कामेच्छा का अस्तित्व प्राकृतिक है, संबंधित ग्रंथियां केवल उत्तेजना से सक्रिय होती हैं, जिससे यौन आग्रह पैदा होता है।

    बेंच ने कहा कि किशोरों में सेक्स सामान्य है, लेकिन यौन इच्छा या ऐसी इच्छा की उत्तेजना व्यक्ति की कुछ गतिविधियों पर निर्भर करती है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। इसलिए यौन आग्रह बिल्कुल भी सामान्य और मानक नहीं है।

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