देश में COVID-19 मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः: संज्ञान लिया, कहा हाईकोर्ट मामलों को सुप्रीम कोर्ट में लिया जा सकता है

LiveLaw News Network

22 April 2021 7:42 AM GMT

  • देश में COVID-19 मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः: संज्ञान लिया, कहा हाईकोर्ट मामलों को सुप्रीम कोर्ट में लिया जा सकता है

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को COVID19 महामारी के संबंध में ऑक्सीजन की आपूर्ति, दवा की आपूर्ति, वैक्सीन नीति से संबंधित मुद्दों पर स्वत: संज्ञान लिया।

    कोर्ट ने कहा कि भारत संघ को आज नोटिस जारी किया जाएगा और मामले पर शुक्रवार को विचार किया जाएगा।

    वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को अदालत की सहायता के लिए इस मामले में एक एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में लिया जा सकता है क्योंकि विभिन्न हाईकोर्ट मुद्दों से निपटते हुए भ्रम पैदा कर रहे हैं।

    सीजेआई ने कहा कि कम से कम 6 उच्च न्यायालय महामारी प्रबंधन से संबंधित मामलों पर विचार कर रहे हैं।

    सीजेआई बोबडे ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को बताया,

    "हम एक अदालत के रूप में कुछ मुद्दों पर स्वत: संज्ञान लेना चाहते हैं। हम पाते हैं कि 6 उच्च न्यायालय हैं -दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, मध्य प्रदेश, कलकत्ता और इलाहाबाद-वो सर्वोत्तम हित में न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग कर रहे हैं। हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन यह भ्रम पैदा कर रहा है और संसाधनों का बंटवारा कर रहा है।"

    सीजेआई ने कहा कि न्यायालय चार बिंदुओं पर संज्ञान लेने का प्रस्ताव कर रहा है, जो हैं:

    (ए) ऑक्सीजन की आपूर्ति

    (b) आवश्यक दवाओं की आपूर्ति

    (c) टीकाकरण की विधि और तरीका।

    (d) लॉकडाउन घोषित करने की राज्य की शक्ति।

    सीजेआई ने कहा,

    "हम इन मुद्दों पर एक राष्ट्रीय योजना के लिए नोटिस जारी करना चाहते हैं। हम नोटिस जारी करेंगे और मामले को कल रखेंगे।"

    इस बिंदु पर, एक और मामले के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की उपस्थिति को देखते हुए, सीजेआई ने कहा: "चूंकि श्री हरीश साल्वे यहां हैं, हम चाहते हैं कि वह एमिकस के रूप में सहायता करें "

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से पूछा कि क्या उच्च न्यायालयों में कार्यवाही पर रोक लगाने का प्रस्ताव है।

    सीजेआई ने उत्तर दिया कि सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों से कुछ मुद्दों को अपने पास ले सकता है।

    न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, जो पीठ का हिस्सा थे, ने सॉलिसिटर जनरल को बताया कि सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश को रद्द करने का इरादा नहीं कर रहा है।

    न्यायमूर्ति भट ने एसजी को बताया,

    "मि. सॉलिसिटर , आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी योजना पेश कर सकते हैं (उच्च न्यायालयों के समक्ष)।हम अब तक के किसी भी आदेश (उच्च न्यायालय का) के ऊपर नहीं जा रहे हैं।"

    हालांकि, सीजेआई ने कहा:

    "सुप्रीम कोर्ट को सीधे रिपोर्ट करना बेहतर होगा। हम बाद में देखेंगे। वैसे भी हम नोटिस जारी करेंगे और मामले पर कल विचार करेंगे।"

    सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह उच्च न्यायालयों को सूचित करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दों का संज्ञान लिया है। संयोग से, राष्ट्रीय राजधानी में अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति से संबंधित मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय आज 3 बजे विचार करने वाला है। कल रात आयोजित एक तत्काल सुनवाई में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि चिकित्सा की आपात स्थिति के लिए निर्बाध ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करना केंद्र की जिम्मेदारी है।

    बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने बुधवार को, एक और हुई सुनवाई में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र को ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करने के लिए पारित आदेश के साथ हस्तक्षेप किया था। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय मंत्रालय के आदेश के बावजूद, पहले की तरह ऑक्सीजन आवंटन की बहाली का आदेश दिया।

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