सुप्रीम कोर्ट ने IIT और कोटा कोचिंग सेंटर में हाल ही में हुई आत्महत्याओं का संज्ञान लिया, पूछा- क्या FIR दर्ज की गई

Shahadat

6 May 2025 7:27 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने IIT और कोटा कोचिंग सेंटर में हाल ही में हुई आत्महत्याओं का संज्ञान लिया, पूछा- क्या FIR दर्ज की गई

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह स्टूडेंट्स के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रोकथाम से निपटने के लिए नेशल टास्क फोर्स (NTF) के गठन के लिए 20 लाख रुपये जमा करने के अपने पहले के निर्देशों का दो दिनों में पालन करे।

    कोर्ट ने IIT खड़गपुर और कोटा, राजस्थान में एक कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स की आत्महत्या की दो हालिया घटनाओं पर स्टेट्स रिपोर्ट भी मांगी और पूछा कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने इस संबंध में FIR दर्ज की।

    जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच उस मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने पहले उच्च शिक्षण संस्थानों में स्टूडेंट की आत्महत्याओं से निपटने के लिए कई निर्देश जारी किए थे।

    मार्च में बेंच ने स्टूडेंट्स की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और उच्च शिक्षण संस्थानों (HEI) में आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए नेशनल टास्क फोर्स के गठन का निर्देश दिया था। NTF की अध्यक्षता जस्टिस एसआर भट करेंगे और इसमें नौ अन्य सदस्य होंगे। इसने संघ को 10 लाख रुपये की राशि मंजूर करने का भी निर्देश दिया। 20 लाख रुपये उक्त निर्देश की तिथि से 2 सप्ताह के भीतर "टास्क-फोर्स के प्रारंभिक संचालन के लिए व्यय" के रूप में जमा करने को कहा।

    न्यायालय ने यह भी माना कि परिसर में आत्महत्या जैसी किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में संस्थान का यह स्पष्ट कर्तव्य बनता है कि वह उचित अधिकारियों के पास तुरंत FIR दर्ज कराए।

    खंडपीठ ने वर्तमान सुनवाई के दौरान कार्यालय रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 20 लाख रुपये की राशि जमा करने में चूक का संकेत दिया गया था। न्यायालय ने केंद्र सरकार को इसका अनुपालन करने के लिए दो दिन का समय दिया।

    यह देखते हुए कि संघ द्वारा डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया गया, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश पारित किया:

    "हम संघ को यह राशि रजिस्ट्री में जमा करने के लिए दो दिन का समय देते हैं।

    भारत संघ की ओर से उपस्थित एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पास 11-4-2025 दिनांकित 20,00,000/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट तैयार है।

    यह डिमांड ड्राफ्ट आज ही रजिस्ट्री में जमा किया जाए।"

    खंडपीठ ने स्टूडेंट की आत्महत्या की दो अन्य घटनाओं का भी संज्ञान लिया, जिनमें से एक IIT खड़गपुर और दूसरी कोटा, राजस्थान की है।

    न्यायालय ने पाया कि IIT खड़गपुर में पढ़ने वाला 22 वर्षीय स्टूडेंट 4-5-2025 को अपने हॉस्टल के कमरे में लटका हुआ पाया गया। मृतक तीन वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। उसका शव मदन मोहन मालवीय (एम.एम.एम.) हॉल में उसके कमरे में लटका हुआ मिला। स्टूडेंट की पहचान बिहार के शिवहर जिले के मोहम्मद आसिफ कमर के रूप में हुई।

    मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए न्यायालय ने पाया कि मृतक आत्महत्या करने से कुछ क्षण पहले दिल्ली में अपने दोस्त के साथ वीडियो कॉल पर था।

    न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि वह वर्तमान घटना का संज्ञान यह सुनिश्चित करने के लिए ले रहा है कि IIT खड़गपुर प्रशासन अमित कुमार मामले में दिए गए निर्देशों के अनुसार FIR दर्ज करता है या नहीं।

    आदेश में कहा गया:

    "यह एक स्टूडेंट द्वारा की गई दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्याओं में से एक है, जिसके लिए हमने स्टूडेंट्स की आत्महत्या से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर काम करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। हम इस मामले में केवल यह पता लगाने के लिए संज्ञान ले रहे हैं कि क्या IIT, खड़गपुर के प्रबंधन/प्रशासन ने "अमित कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य" मामले में जारी हमारे निर्देशों के अनुसार प्रादेशिक पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई।"

    खंडपीठ ने 18 वर्षीय NEET अभ्यर्थी द्वारा आत्महत्या के दूसरे मामले पर भी ध्यान दिया, जिसने 11 मई को होने वाली नेशनल मेडिकल एडमिशन परीक्षा से पहले पार्श्वनाथ क्षेत्र में अपने कमरे की लोहे की ग्रिल से फांसी लगा ली थी।

    अदालत ने दर्ज किया कि इस साल कोटा में कोचिंग स्टूडेंट द्वारा आत्महत्या का यह 14वां मामला था।

    इसमें कहा गया,

    "जनवरी, 2025 से पिछले साल कोटा में कोचिंग स्टूडेंट द्वारा आत्महत्या के कुल 17 मामले सामने आए। हम जानना चाहेंगे कि इस आत्महत्या के संबंध में भी कोई FIR दर्ज की गई या नहीं।"

    इस मामले की सुनवाई अब 13 मई को होगी। खंडपीठ ने दोनों घटनाओं की अपडेट स्थिति पर जल्द से जल्द रिपोर्ट मांगी।

    केस टाइटल: अमित कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य | आपराधिक अपील संख्या 1425/2025

    Next Story