' लोकतंत्र कभी भी पुलिस राज्य नहीं हो सकता' : सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के महत्व पर जोर दिया, अनावश्यक गिरफ्तारी और रिमांड को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

LiveLaw News Network

12 July 2022 8:21 AM IST

  •  लोकतंत्र कभी भी पुलिस राज्य नहीं हो सकता : सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के महत्व पर जोर दिया, अनावश्यक गिरफ्तारी और रिमांड को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

    सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में "जेल नहीं जमानत" नियम के महत्व पर जोर दिया और अनावश्यक गिरफ्तारी और रिमांड को रोकने के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए।

    सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामले में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ द्वारा दिए गए फैसले में स्वीकार किया गया कि भारत में जेलों में विचाराधीन कैदियों की बाढ़ आ गई है।

    फैसले में कहा गया,

    " भारत में जेलों में विचाराधीन कैदियों की बाढ़ आ गई है। हमारे सामने रखे गए आंकड़े बताते हैं कि जेलों के 2/3 से अधिक कैदी विचाराधीन कैदी हैं। इस श्रेणी के कैदियों में से अधिकांश को एक संज्ञेय अपराध के पंजीकरण के बावजूद गिरफ्तार करने की भी आवश्यकता नहीं हो सकती है जिन पर सात साल या उससे कम के लिए दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया है। वे न केवल गरीब और निरक्षर हैं, बल्कि इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस प्रकार, उनमें से कई को विरासत में अपराध की संस्कृति मिली है।"

    कोर्ट ने यह भी कहा कि समस्या ज्यादातर अनावश्यक गिरफ्तारी के कारण होती है, जो सीआरपीसी की धारा 41 और 41 ए और अर्नेश कुमार के फैसले में जारी निर्देशों के उल्लंघन में की जाती है।

    "..यह निश्चित रूप से मानसिकता को प्रदर्शित करता है, जांच एजेंसी की ओर से औपनिवेशिक भारत का एक अवशेष, इस तथ्य के बावजूद कि गिरफ्तारी एक कठोर उपाय है जिसके परिणामस्वरूप स्वतंत्रता में कमी आती है, और इस प्रकार इसे कम से कम इस्तेमाल किया जा सकता है। लोकतंत्र में, हो सकता है कभी भी यह धारणा न बने कि यह एक पुलिस राज्य है क्योंकि दोनों एक दूसरे के वैचारिक रूप से विपरीत हैं।"

    जमानत नियम है

    यह सिद्धांत कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है, न्यायालय के बार-बार किए गए निर्णयों के माध्यम से अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 की कसौटी पर है। दोषी साबित होने तक निर्दोषता का अनुमान आपराधिक कानून का एक और प्रमुख सिद्धांत है।

    निर्णय में कहा गया है,

    "एक बार फिर, हमें यह दोहराना होगा कि 'जमानत नियम है और जेल एक अपवाद' है, जो निर्दोषता के अनुमान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत के साथ है। हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि यह प्रावधान मौलिक है, स्वतंत्रता की सुविधा के रूप में, अनुच्छेद 21 का मूल इरादा है।"

    निरंतर हिरासत के बाद आखिरी में बरी करना गंभीर अन्याय

    " भारत में आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि की दर बहुत कम है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह कारक नकारात्मक अर्थों में जमानत आवेदनों का निर्णय करते समय न्यायालय के विवेक पर भार डालता है। अदालतें यह सोचती हैं कि दोषसिद्धि की संभावना निकट है। दुर्लभता के लिए, कानूनी सिद्धांतों के विपरीत, जमानत आवेदनों पर सख्ती से निर्णय लेना होगा। हम एक जमानत आवेदन पर विचार नहीं कर सकते हैं, जो कि ट्रायल के माध्यम से संभावित निर्णय के साथ प्रकृति में दंडात्मक नहीं है। इसके विपरीत, निरंतर हिरासत के बाद आखिरी में बरी करना घोर अन्याय का मामला होगा।"

    " सामान्य रूप से ट्रायल कोर्ट के साथ आपराधिक अदालतें स्वतंत्रता की अभिभावक देवदूत हैं। स्वतंत्रता, जैसा कि संहिता में निहित है, को आपराधिक न्यायालयों द्वारा संरक्षित, सुरक्षित और लागू किया जाना है। आपराधिक न्यायालयों द्वारा किसी भी सचेत विफलता स्वतंत्रता के अपमान की गठन होगा। संवैधानिक मूल्यों और लोकाचार की रक्षा में उत्साहपूर्वक रक्षा करना और एक सुसंगत दृष्टि रखना आपराधिक न्यायालय का पवित्र कर्तव्य है। एक आपराधिक अदालत को एक उच्च सुरक्षा के समान कार्य करके जिम्मेदारी के साथ संवैधानिक जोर को बनाए रखना चाहिए ।"

    निर्देश जारी किए

    कोर्ट ने कई निर्देश इस प्रकार जारी किए :

    ए) भारत सरकार जमानत अधिनियम की प्रकृति में एक अलग अधिनियम की शुरूआत पर विचार कर सकती है ताकि जमानत के अनुदान को सुव्यवस्थित किया जा सके।

    बी) जांच एजेंसियां ​​और उनके अधिकारी संहिता की धारा 41 और 41 ए के आदेश और अर्नेश कुमार (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। उनकी ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही को अदालत द्वारा उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाना चाहिए

    सी) अदालतों को संहिता की धारा 41 और 41ए के अनुपालन पर खुद को संतुष्ट करना होगा। कोई भी गैर-अनुपालन आरोपी को जमानत देने का अधिकार देगा

    डी) सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को रिट याचिका (सी) नंबर 7608/ 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट के दिनांक 07.02.2018 के आदेश का अनुपालन करने और दिल्ली पुलिस द्वारा जारी स्थायी आदेश यानी स्थायी आदेश संख्या 109, 2020 के तहत संहिता की संहिता की धारा 41 और 41 ए के तहत पालन की जाने वाली प्रक्रिया के लिए निर्देशित किया जाता है।

    ई) संहिता की धारा 88, 170, 204 और 209 के तहत आवेदन पर विचार करते समय जमानत आवेदन पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है।

    एफ) सिद्धार्थ मामले में इस अदालत के फैसले में निर्धारित आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने की आवश्यकता है (जिसमें यह माना गया था कि जांच अधिकारी को चार्जशीट दाखिल करते समय प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है)।

    जी) राज्य और केंद्र सरकारों को विशेष अदालतों के गठन के संबंध में इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा। हाईकोर्ट को राज्य सरकारों के परामर्श से विशेष न्यायालयों की आवश्यकता पर एक अभ्यास करना होगा। विशेष न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के पदों की रिक्तियों को शीघ्रता से भरना होगा।

    एच) हाईकोर्ट को उन विचाराधीन कैदियों का पता लगाने की क़वायद शुरू करने का निर्देश दिया जाता है जो जमानत की शर्तों का पालन करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसा करने के बाद रिहाई को सुगम बनाने वाली संहिता की धारा 440 के आलोक में उचित कार्रवाई करनी होगी।

    आई) जमानत पर जोर देते समय संहिता की धारा 440 के जनादेश को ध्यान में रखना होगा।

    जे) जिला न्यायपालिका स्तर और हाईकोर्ट दोनों में संहिता की धारा 436 ए के आदेश का पालन करने के लिए एक समान तरीके से एक अभ्यास करना होगा जैसा कि पहले भीम सिंह (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था, उसके बाद उचित आदेश होंगे।

    के) जमानत आवेदनों का निपटारा दो सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि प्रावधान अन्यथा अनिवार्य हो, अपवाद हस्तक्षेप करने वाला आवेदन है। किसी भी हस्तक्षेप करने वाले आवेदन के अपवाद के साथ अग्रिम जमानत के लिए आवेदन छह सप्ताह की अवधि के भीतर निपटाए जाने की उम्मीद है।

    एल) सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और हाईकोर्ट को चार महीने की अवधि के भीतर हलफनामे/ स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।

    मामले का विवरण

    सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो | 2022 लाइव लॉ ( SC) 577 | एमए 1849/ 2021 | 11 जुलाई 2022

    पीठ: जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश

    हेडनोट्स

    दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धारा 41, 41ए - संहिता की धारा 41 और 41ए के अनुपालन पर अदालतों को खुद को संतुष्ट करना होगा। कोई भी गैर-अनुपालन अभियुक्त को जमानत देने का अधिकार देगा - जांच एजेंसियां ​​और उनके अधिकारी संहिता की धारा 41 और 41ए के आदेश और अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 SCC 273 में जारी निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। - उनकी ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही को अदालत द्वारा उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाना चाहिए, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जानी चाहिए - राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थायी आदेशों की सुविधा के लिए संहिता की धारा 41 और 41ए की प्रक्रिया के पालन के लिए निर्देश जाता है।

    गिरफ्तारी और जमानत - मनमाने ढंग से गिरफ्तारी को रोकने और जमानत देने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए अदालत ने कई निर्देश जारी किए (पैरा 73)

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