फर्जी पैन और जालसाजी मामले में आज़म खान और उनके बेटे को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर लगाई रोक
Shahadat
29 July 2025 5:34 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) नेता मोहम्मद आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो अलग-अलग आदेशों के खिलाफ दायर दो विशेष अनुमति याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।
बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2019 के दो मामलों को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिनमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने क्रमशः पासपोर्ट और पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेज़ बनाए।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने दोनों आदेशों पर भी रोक लगाई।
पहले मामले में 2019 में FIR दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विधायक के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु अपने पिता मोहम्मद आज़म खान के साथ मिलकर जाली दस्तावेज़ बनाए और फर्जी पैन कार्ड प्राप्त किया। जाली पैन कार्ड में उनकी जन्मतिथि 19 मार्च, 1990 दर्ज थी, जबकि पहले जारी किए गए पैन कार्ड में, उनके हाई स्कूल प्रमाणपत्र के आधार पर उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका रद्द करने की अपील की गई तो अब्दुल्ला आज़म खान ने दलील दी कि मुकदमा नहीं चल सकता, क्योंकि यह दोहरा मामला होगा, क्योंकि उन्हें पहले ही फर्जी जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए दोषी ठहराया जा चुका है। हालांकि, हाईकोर्ट ने 23 जुलाई के आदेश के माध्यम से यह कहते हुए इनकार किया कि दोनों अलग-अलग और विशिष्ट अपराध हैं। इसने रामपुर सांसद/विधायक न्यायालय को मुकदमा आगे बढ़ाने का आदेश दिया।
अन्य मामले में अब्दुल्ला आज़म खान पर पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेज़ बनाने का मुकदमा चल रहा है, जिनकी जन्मतिथि 30 सितंबर, 1990 है, जबकि उनके स्कूल प्रमाणपत्रों में जन्मतिथि 1 जनवरी, 1993 दर्ज है। इस मामले में भी दोहरा संकट होने की याचिका दायर की गई, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि उन्हें पहले ही इसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है। हालांकि, हाईकोर्ट ने 23 जुलाई को इस याचिका को भी अस्वीकार कर दिया।
Case Details: MOHAMMAD ABDULLAH AZAM KHAN vs. STATE OF U.P.|SLP(Crl) No. 011129 - / 2025 and MOHAMMAD ABDULLAH AZAM KHAN vs. STATE OF U.P.|SLP(Crl) No. 011073 - / 2025

