सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पार्कों के सामाजिक-सांस्कृतिक और व्यावसायिक उपयोग पर एनजीटी के निषेध आदेश पर रोक लगाई
LiveLaw News Network
2 Aug 2021 7:18 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और अन्य कार्यों के लिए पार्कों के उपयोग पर रोक लगाने वाले एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन ने एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच द्वारा चार फरवरी को जारी आदेश के खिलाफ उत्तर और दक्षिण दिल्ली नगर निगम की ओर से दायर अपील पर सुनवाई की। प्रिंसिपल बेंच ने माना था कि दिल्ली हाईकोर्ट के सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक, विवाह या अन्य कार्यों के लिए पार्कों के उपयोग पर रोक लगाने के आदेश को सख्ती से लागू किया जाना है।
2018 में हाईकोर्ट ने कहा था , "...जिला पार्कों के मनोरंजक और सौंदर्य संबंधी उपयोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक या अन्य कार्यों आदि के लिए उपयोग करने की अनुमति देकर कम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान करने और क्षरित करने जैसा प्रभाव पड़ता है और आम जनता के मनोरंजन के स्रोत के रूप में ऐसे पार्कों की उपयोगिता कम होती है"।
अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के एक फैसले पर रोक लगाते हुए कहा था कि नागरिकों से पार्कों के उपयोग के अधिकार को नहीं छीना जा सकता है। डीडीए ने स्थानीय रामलीला समिति को जनकपुरी स्थित जिला पार्क में समारोह आयोजित करने की अनुमति दी थी।
सोमवार को, एनडीएमसी की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने एमसी मेहता मामला [(2009) 17 एससीसी 683] में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ओर पीठ का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें यह देखा गया था कि पार्कों के मनोरंजक और अन्य सौंदर्य संबंधी उपयोग में कटौती नहीं की जा सकती है, साथ ही समाज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पार्कों को उनके सामान्य उपयोग में वापस लाना आवश्यक है।
अदालत ने निर्देश दिया था कि एमसीडी, एनडीएमसी और डीडीए द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों के लिए पार्कों के उपयोग की अनुमति एक महीने में 10 दिनों से अधिक के लिए नहीं दी जाएगी।
एसजी ने दलील दी, "हम राम लीला, रावण दहन के लिए पार्कों के उपयोग की अनुमति देते हैं। दशहरा समारोह हमेशा पार्कों में होते हैं। मुझे बिना कोई नोटिस दिए एनजीटी द्वारा आदेश पारित किया गया था। केवल दिल्ली सरकार एनजीटी से पहले एक पार्टी थी। यह मेरे एक एक्स पार्टे आदेश है।"
एसजी ने यह भी कहा कि उन्होंने पार्क में कुछ सामाजिक कार्यों की अनुमति दी है।
"समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जो हॉल और पार्टी प्लॉट का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। बेशक, प्रति माह 10 दिन की सीमा पवित्र है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो प्रभावी होगा।"
इन अपीलों को स्वीकार करते हुए, पीठ ने मामले में नोटिस जारी किया। एनजीटी के उस आदेश पर रोक लगाते हुए, जिसमें उसने सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और अन्य कार्यों के लिए पार्कों के उपयोग पर रोक लगाई है, पीठ ने स्पष्ट किया कि एमसी मेहता के मामले में उपयोग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाएगा, और किसी भी परिस्थिति में इन उद्देश्यों के लिए पार्कों का उपयोग महीने में 10 दिनों से अधिक नहीं होगा।
आक्षेपित आदेश में, एनजीटी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को आवेदक की शिकायतों के आलोक में, सतर्कता बनाए रखने और पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन को रोकने और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करके कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा था।
ट्रिब्यूनल ने निर्देश दिया था कि, "दिल्ली हाईकोर्ट के सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक, विवाह या अन्य कार्यों के लिए पार्कों के उपयोग पर रोक लगाने के आदेश और जल, वायु और ईपी एक्ट के तहत डीपीसीसी के दिनांक 13.12.2019 के निर्देशों के मद्देनजर कि किसी भी पार्क का उपयोग सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक, विवाह या अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता है और डीडीए और एमसीडी के कार्यकारी अभियंता (बागवानी) उल्लंघन के लिए जवाबदेह होंगे, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का आगे का निर्देश विरोधाभासी है क्योंकि ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता है यदि सामाजिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक या विवाह समारोह पार्कों में आयोजित नहीं किया जाता है। इसे डीडीए और एमसीडी के बागवानी विभाग द्वारा सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।"
ट्रिब्यूनल के समक्ष विचार का मुद्दा दिल्ली में वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पार्कों के अवैध और अनियमित उपयोग के खिलाफ उपचारात्मक कार्रवाई का था। मामले को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विकास पुरी, दिल्ली के वार्ड नंबर 20 में दशहरा ग्राउंड पार्क के अवैध उपयोग के आरोपों के आलोक में उठाया गया था।
"दशहरा मैदान में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है और इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण को नुकसान होता है। क्षेत्र में बहुत शोर पैदा होता है। नगर निगम के बागवानी विभाग को टेंट मालिकों को अवैध अनुमति देने के लिए जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है।"