सुप्रीम कोर्ट ने स्वघोषित धर्मगुरु आसाराम के बेटे नारायण साईं की फर्लो रिहाई पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

12 Aug 2021 8:52 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने स्वघोषित धर्मगुरु आसाराम के बेटे नारायण साईं की फर्लो रिहाई पर रोक लगाई

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वघोषित धर्मगुरु और बलात्कार के दोषी आसाराम के बेटे नारायण साईं को दो सप्ताह की फर्लों पर जमानत (रिहाई) देने पर रोक लगा दी।

    नारायण साईं 2013 के एक बलात्कार मामले में भी उम्रकैद की सजा काट रहा है।

    न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ गुजरात हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के जून के आदेश के खिलाफ गुजरात की विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने अपने आदेश में प्रतिवादी-दोषी को दो सप्ताह की अवधि के लिए फर्लो दिया गया था।

    पीठ ने दर्ज किया कि आदेश को शुरू में तीन सप्ताह की अवधि के लिए रोक दिया गया था। उसके बाद राज्य के अनुरोध पर स्थगन को 13 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था।

    इसलिए, आदेश को आज तक लागू नहीं किया गया है।

    याचिकाकर्ता-राज्य के लिए एसजी तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि जैसा कि सुरेश पांडुरंग दरवाकर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2006 के फैसले में बताया गया है कि फर्लो का अनुदान अधिकार का मामला नहीं है। इसके साथ ही जैसा कि बॉम्बे फर्लो के नियम 17 और पैरोल नियम, 1959 से लिया गया है। पैरोल नियम, 1959 गुजरात राज्य में भी लागू हैं। उक्त नियम 17 में कहा गया है कि फर्लो का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और यह कुछ शर्तों के अधीन है।

    उन्होंने आगे कहा कि नियम चार के खंड (4) और (6) में विचार किया गया है कि उन कैदियों के मामले में फर्लो से इनकार किया जा सकता है जिनकी रिहाई की सिफारिश पुलिस आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सार्वजनिक शांति के लिए नहीं की जाती है। इसके साथ ही जिस कैदी का आचरण जेल अधीक्षक की राय में पर्याप्त संतोषजनक नहीं है।

    बेंच ने दर्ज किया,

    "मौजूदा मामले में प्रतिवादी को आईपीसी की धारा 34 सपठित धारा 376 के तहत अपराधों का दोषी ठहराया गया है। प्रतिवादी की रिहाई से जुड़ी सार्वजनिक शांति के संबंध में परिस्थितियों को राज्य के डीजीपी के आदेश में निर्धारित किया गया है। प्रतिवादी को उसकी मां के खराब स्वास्थ्य के आधार पर दिसंबर 2020 में दो सप्ताह की अवधि के लिए फर्लो पर रिहा किया गया था। निष्पक्ष रूप से राज्य ने उस अवसर पर कोई प्रतिकूल दृष्टिकोण नहीं अपनाया था। अपराध की प्रकृति, गवाहों और जांच अधिकारी को डराने-धमकाने के कृत्य, कानून और व्यवस्था के लिए जोखिम और सार्वजनिक शांति को अब उनकी रिहाई से खतरा है।"

    पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि प्रतिवादी-दोषी की दिसंबर 2020 में फर्लो पर रिहाई 'असमान' थी। अनुमति की अवधि के समाप्त होने के बाद उसे पकड़ने में कोई समस्या नहीं थी और कोई आरोप नहीं था कि उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके साथ इस बारे में भी रिकॉर्ड पर कुछ नहीं है कि दिसंबर, 2020 में उसकी रिहाई कानून, व्यवस्था या सार्वजनिक शांति के लिए खतरा है।

    पीठ ने कहा कि नियम 3 (2) के प्रावधान में कहा गया है कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाले कैदी को सात साल की वास्तविक कैद पूरी करने के बाद हर साल फर्लो पर रिहा किया जा सकता है।

    पीठ तत्काल मामले में इस पहलू पर एसएलपी पर विचार करने के लिए सहमत हुई कि क्या उक्त नियम में अभिव्यक्ति "हर साल" को एक कैलेंडर वर्ष के रूप में समझा जाना चाहिए या कैदी की अंतिम रिहाई के बीच की अवधि के अर्थ में दिसंबर, 2020 है।

    एसजी से पीठ ने कहा,

    "फर्लो के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कैदी हर साल 15 दिनों की रिहाई को हकदार है। अब, प्रतिवादी को दिसंबर, 2020 में रिहा कर दिया गया था। क्या वह इस साल जनवरी में भी फर्लो के लिए कह सकता था या केवल दिसंबर में ही अधिकार प्राप्त होता है? आपका सबसे अच्छा आधार यह होगा कि क्या हर कैलेंडर वर्ष में एक बार फर्लो दी जानी चाहिए या अंतिम रिलीज के बाद से एक वर्ष बीत जाना के बाद देनी चाहिए। यह तथ्य हमारे दिमाग में घूम रहा है।"

    इस मुद्दे पर फर्लो की मंजूरी को चुनौती की जांच पर सहमति जताते हुए पीठ ने एसएलपी पर नोटिस जारी किया।

    बेंच ने आदेश दिया,

    "आगे के आदेश में लंबित प्रतिवादी को दो सप्ताह के लिए फर्लो पर रिहा करने का निर्देश देने वाले आदेश पर रोक लगाई जाएगी।"

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