सुप्रीम कोर्ट ने सांसद नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

22 Jun 2021 9:11 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने सांसद नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

    सांसद नवनीत कौर राणा को राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) के फैसले पर रोक लगा दी, जिसने उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था।

    चूंकि वह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से जीती थीं, इसलिए उच्च न्यायालय का फैसला उनके संसद के चुनाव को प्रभावित कर सकता था। उन्होंने 'मोची' अनुसूचित जाति की सदस्य होने का दावा कर चुनाव लड़ा था।

    न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाश पीठ ने उनके द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले के संचालन पर रोक लगा दी।

    अमरावती के सांसद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि "मोची" और "चमार" शब्द पर्यायवाची हैं।

    जांच समिति ने उसके सामने पेश किए गए मूल अभिलेखों के आधार पर उनकी जाति की स्थिति तय की थी। उन्होंने कहा कि ऐसी धारणा है कि 30 साल से अधिक पुराने दस्तावेज सही हैं। दस्तावेजों की सत्यता का विरोध नहीं किया गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने एक रिट याचिका में जांच समिति के फैसले को उलट दिया, रोहतगी ने प्रस्तुत किया।रोहतगी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का निर्णय गलत था।

    राणा के जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि सतर्कता समिति ने पाया कि कई दस्तावेज मनगढ़ंत थे।

    पीठ ने सिब्बल से मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा।

    जब पीठ रोक का आदेश पारित करने वाली थी, तो सिब्बल ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनकी बात सुने बिना स्टे नहीं दिया जा सकता।

    उस समय, बेंच आदेश लिखाने से खुद को रोकते हुए, सिब्बल की दलीलों को सुनने के लिए आगे बढ़ी जिन्होंने दस्तावेजों के बनाने से संबंधित सतर्कता प्रकोष्ठ के निष्कर्षों का उल्लेख किया।

    पीठ ने पूछा कि क्या उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस तरह के तथ्यात्मक निष्कर्ष निकाल सकता है। पीठ ने सुझाव दिया कि यदि उच्च न्यायालय जांच समिति के निष्कर्षों से असंतुष्ट था, तो उसे मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेज देना चाहिए था।

    सिब्बल ने उत्तर दिया कि जांच समिति के विरुद्ध उपलब्ध एकमात्र उपाय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका थी।

    हाईकोर्ट ने क्या कहा?

    यह देखते हुए कि अमरावती की सांसद, नवनीत कौर-राणा ने 'व्यवस्थित धोखाधड़ी' की है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके जाति प्रमाण पत्र और जाति जांच समिति (सीएससी) 2017 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें 'मोची' अनुसूचित जाति से संबंधित होने के उनके "झूठे" दावे को मान्य किया गया था।

    न्यायमूर्ति आर डी धानुका और न्यायमूर्ति वी जी बिष्ट की पीठ ने राणा को महाराष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण को जुर्माने के रूप में दो लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया और उसे प्रमाण पत्र सौंपने के लिए छह सप्ताह का समय दिया।

    पीठ ने अपने आदेश में कहा,

    "हमारे विचार में, यह प्रतिवादी संख्या 3 (राणा) द्वारा अपने पिता की सहायता से मोची जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित धोखाधड़ी थी, सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में संसद सदस्य के लिए भारत के संविधान के तहत आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने और ऐसी जाति के लिए उपलब्ध अन्य लाभों के लिए सक्षम बनाने के लिए।"

    महाराष्ट्र के अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार राणा 2019 में एनसीपी के समर्थन से तत्कालीन शिवसेना सांसद आनंदराव अडसुल को हराकर लोकसभा के लिए चुना गई थी। उनके पति रवि राणा विधायक हैं। हालांकि 2019 के चुनाव के बाद से राणा का रुझान बीजेपी की तरफ होने की बात कही जा रही थी।

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