सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दंत चिकित्सक की गिरफ्तारी की अवैधता पर पंजाब पुलिस की जांच के हाईकोर्ट आदेश पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

17 March 2023 9:19 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस द्वारा दंत चिकित्सक की गिरफ्तारी की अवैधता पर पंजाब पुलिस की जांच के हाईकोर्ट आदेश पर रोक लगाई

    सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल शहर के एक दंत चिकित्सक की गिरफ्तारी में अवैधता पर चंडीगढ़ पुलिस के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए पंजाब पुलिस को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की याचिका पर शुक्रवार को नोटिस जारी किया।

    जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने राज्य हाईकोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें जस्टिस बोपन्ना ने स्पष्ट किया,

    "इस मामले पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता होगी। इसलिए हम अभी स्टे जारी कर रहे हैं।”

    कोर्ट ने चंडीगढ़ पुलिस को मामले से संबंधित रिकॉर्ड को संरक्षित करने का भी निर्देश दिया।

    भारत के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल, केएम नटराज ने पूछा,

    "अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट कैसे एक विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दे सकता है?"

    शीर्ष कानून अधिकारी ने कहा,

    "यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, और पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है।"

    दूसरी ओर, अभियुक्त की ओर से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि यह पुलिस की ज्यादतियों के सबसे बुरे मामलों में से एक था जिसका उसने सामना किया था। भूषण ने बताया कि अभियुक्त मोहित धवन, चंडीगढ़ स्थित एक दंत चिकित्सक, ने नैरोबी की एक महिला द्वारा उसके इलाज के लिए बकाया कुछ राशि की वसूली के लिए एक वाद दायर किया था। भूषण ने दावा किया, इसके कारण, धवन को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के क्रोध का सामना करना पड़ा, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो के साथ एक विशेष निदेशक भी थे और उन्हें उनके द्वारा कथित रूप से अनुचित उपचार के बारे में शिकायतों की एक श्रृंखला में फंसाया गया था।

    भूषण ने कहा,

    “यह मामला बहुत स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इस देश के नागरिक के साथ क्या होता है यदि वह एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के क्रोध का शिकार होता है। उनके खिलाफ तीन अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। उनमें से दो में, वह अग्रिम जमानत पाने में सफल रहे। तीसरे में उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने को कहा गया। लेकिन सुनवाई के दिन, चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच की एक टीम ने उनका अपहरण कर लिया, जबकि एक अन्य टीम ने अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हाईकोर्ट के आदेश से पता चलता है कि पुलिस ने विरोधाभासी हलफनामे दाखिल किए, और सबूत नष्ट कर दिया, या सीसीटीवी फुटेज पेश करने में विफल रही। आदेश में यह भी कहा गया है कि एक साल बीत जाने के बाद भी सीसीटीवी रिकॉर्ड और कॉल डेटा रिकॉर्ड पेश नहीं किए गए हैं। समय बीतने के साथ सारे सबूत मिट जाएंगे। हाईकोर्ट ने भी इस पर गौर किया है। पुलिस द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का इससे बड़ा मामला मेरे सामने कभी नहीं आया।”

    हालांकि बेंच हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार नहीं कर पाई। हालांकि, सबूतों से छेड़छाड़ के संबंध में भूषण की आशंकाओं को दूर करने के लिए, बेंच ने चंडीगढ़ प्रशासन को सभी मौजूदा रिकॉर्ड, साथ ही सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बनाए रखने का आदेश दिया। पीठ ने आगे कहा कि मामले को पांच सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।

    पृष्ठभूमि

    मार्च में पहले एकल न्यायाधीश पीठ के एक आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें यूटी पुलिस कर्मियों द्वारा अभियुक्त की कथित 'अपहरण' की जांच के लिए पंजाब पुलिस प्रमुख को एक विशेष जांच दल गठित करने का अनुरोध किया गया था।

    जस्टिस हरकेश मनुजा द्वारा पारित आदेश का अंश इस प्रकार है:

    "वर्तमान मामले के तथ्यों में, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्राधिकरण होने के नाते, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), पंजाब से अनुरोध किया जाता है कि आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करें, जिसकी अध्यक्षता एक अधिकारी करें, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के पद से कम ना हों और टेलीकॉम डोमेन में कुछ तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मामले की जांच करने और संबंधित अदालत को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

    यह निर्देश अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया था, जिसमें धवन ने सितंबर 2020 में एक केन्याई महिला को 'घटिया' दंत प्रत्यारोपण प्रदान करके धोखा देने के लिए बुक किया था। धवन ने आरोप लगाया था कि उन पर दो अन्य प्रथम सूचना रिपोर्टों के संबंध में समझौता करने के लिए दबाव डाला जा रहा था और पुलिस अधिकारियों द्वारा चंडीगढ़ में इलाका मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच में शामिल होने से रोका जा रहा था। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने जवाबी आरोप लगाया कि धवन जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। हाईकोर्ट ने आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन धवन ने दावा किया कि शहर की अपराध शाखा के चार पुलिस अधिकारियों ने उसे अदालत में पेश होने से रोकने के लिए पहली सुनवाई की सुबह उनका अपहरण कर लिया। आरोपी ने आरोप लगाया कि जहां पहली टीम को उसका अपहरण करने के लिए तैनात किया गया था, वहीं तीन पुलिस अधिकारियों की एक दूसरी टीम ने खुद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। हाईकोर्ट के समक्ष, एक अतिरिक्त सरकारी वकील ने, हालांकि, दावा किया कि धवन को एक अन्य प्राथमिकी के संबंध में गिरफ्तार किया गया था और इस तरह, अग्रिम जमानत के लिए उनकी याचिका निष्प्रभावी हो गई थी।

    न्यायाधीश ने निराशा के साथ कहा कि प्रतिवादी कई मौकों पर अपने हलफनामों में उल्लिखित जानकारी प्रदान करने में विफल रहे, 'भ्रामक' हलफनामे दायर किए, और यहां तक कि विसंगतियों वाली जानकारी भी प्रस्तुत की। उदाहरण के लिए, अदालत ने दर्ज किया कि पुलिस द्वारा पुलिस विभाग के साथ-साथ चंडीगढ़ जिला बार एसोसिएशन से संबंधित कैमरों से वीडियो निगरानी फुटेज को वापस लेने का प्रयास किया गया था । न्यायाधीश ने आगे कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यवाही में देरी करने और ध्यान भटकाने के प्रयास किए गए ताकि दूरसंचार कंपनियों से वांछित जानकारी प्राप्त नहीं की जा सके, जिन्होंने केवल दो वर्षों का प्रासंगिक डेटा संग्रहीत किया था। कुल मिलाकर, अदालत ने यह स्थापित करने के क्रम में कई कारण दर्ज किए कि चंडीगढ़ के बाहर एक एसआईटी द्वारा जांच क्यों आवश्यक है। यह देखा गया कि इस मामले में न्याय के प्रशासन में आम आदमी के विश्वास को हिला देने की क्षमता थी। जज ने लिखा, अगर अभियुक्तों द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए, तो पुलिस अधिकारियों का आचरण अदालतों द्वारा पारित आदेशों के कार्यान्वयन में हस्तक्षेप करके न्याय के रास्ते को उलटने जैसा होगा।

    अदालत ने आगे कहा,

    "ऐसा कहा जाता है कि सीज़र की पत्नी को संदेह से ऊपर होना चाहिए, जो वर्तमान मामले में अच्छी तरह से बढ़ता है। वैधानिक प्राधिकारियों, जिन्हें न्याय प्रशासन सौंपा गया है और बोर्ड से ऊपर होने के कारण शामिल हैं, को अपने आचरण के बारे में किसी भी संदेह को दूर करने के लिए उत्कृष्ट सत्यनिष्ठा के साथ एक उच्च पद पर खड़ा होना होगा। इसके अलावा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष जांच के लिए याचिकाकर्ता के अधिकार, एक स्वतंत्र,उचित और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता को मजबूत करते हैं।"

    केस : केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बनाम मोहित धवन | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 3405/ 2023

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