BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनावों के गलत विश्लेषण को लेकर CSDS के प्रोफ़ेसर संजय कुमार के खिलाफ दर्ज FIR पर लगाई रोक
Shahadat
25 Aug 2025 12:48 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 अगस्त) को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा चुनाव विश्लेषक और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) के सह-निदेशक प्रोफ़ेसर संजय कुमार के खिलाफ 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का गलत विश्लेषण करने वाले ट्वीट को लेकर दर्ज FIR की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने कुमार द्वारा दायर FIR रद्द करने की मांग वाली रिट याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।
17 अगस्त को कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और कमी के बारे में पोस्ट किया। हालांकि, यह महसूस करने के बाद कि यह पोस्ट गलत विश्लेषण पर आधारित थी, उन्होंने 19 अगस्त को अपने पोस्ट के लिए माफ़ी मांगी और स्पष्ट किया कि उनकी पिछली पोस्ट एक गलती थी।
इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को रिपोर्ट करने वाले अधिकारियों ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 175, 353 (1)(बी), 212, 340(1)(2), 356 के तहत दो FIR दर्ज कीं। इनमें से एक FIR नासिक में और दूसरी नागपुर में दर्ज की गई।
आरोपों को निराधार बताते हुए कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने तर्क दिया कि ये FIR "राज्य शक्ति का दुरुपयोग" हैं।
उन्होंने तर्क दिया,
"गलत जानकारी देने वाला ट्वीट जालसाजी जैसे अपराधों के लिए FIR का आधार नहीं बन सकता। इसमें लगाए गए आरोप निराधार हैं। साथ ही लगाई गई आपराधिक धाराएं मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर स्पष्ट रूप से लागू नहीं होतीं।"
उन्होंने तर्क दिया कि कोई आपराधिक इरादा नहीं था, क्योंकि यह पोस्ट एक वास्तविक और अनजाने में हुई गलती थी, जिसके लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी और स्पष्टीकरण जारी किया।
उन्होंने तर्क दिया,
"भारत के चुनाव आयोग को रिपोर्ट करने वाले अधिकारियों ने सम्मानित प्रोफेसर और जन बुद्धिजीवी के खिलाफ महज तकनीकी त्रुटि के लिए FIR दर्ज करने का फैसला किया, जिसे तुरंत ठीक कर दिया गया। इस तरह की कार्रवाई निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।"
यह याचिका AoR सुमीर सोढ़ी के माध्यम से दायर की गई थी।
Case : Sanjay Kumar v The State of Maharashtra and others | W.P.(Crl.) No. 330/2025

