सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रशिक्षित ग्रेजुएट शिक्षक (विशेष शिक्षक) भर्ती परीक्षा के परिणामों की घोषणा पर लगाई रोक

Shahadat

20 Jun 2025 3:18 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रशिक्षित ग्रेजुएट शिक्षक (विशेष शिक्षक) भर्ती परीक्षा के परिणामों की घोषणा पर लगाई रोक

    सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित ग्रेजुएट शिक्षक (विशेष शिक्षक) की भर्ती के लिए 24 जून से शुरू होने वाली परीक्षा के परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी।

    जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने शुरू में कहा कि भले ही कोर्ट नोटिस जारी करेगा, लेकिन प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए।

    जस्टिस मनमोहन ने याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट विभा दत्ता मखीजा से पूछा,

    "आपका मामला यह है कि उन्होंने लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया नहीं की है? [लेकिन], अब जब वे ऐसा कर रहे हैं, तो कृपया इसे रोक दें?"

    मखीजा ने प्रस्तुत किया कि रजनीश कुमार पांडे और अन्य बनाम यूओआई में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चल रहे मामले के अनुसार, विशेष रूप से 7 मार्च के आदेश के अनुसार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नई भर्ती शुरू करने से पहले स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकृत पदों पर नियुक्ति के लिए मौजूदा संविदा/अतिथि विशेष शिक्षकों पर विचार करना अनिवार्य था।

    उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता परीक्षा पर रोक लगाने की मांग नहीं कर रहा। केवल यही चिंता जताई गई कि नई भर्तियों के लिए कोई अधिकार नहीं बनाए जाने चाहिए।

    कुछ तर्कों के बाद न्यायालय ने इसे चल रहे मामले रिट याचिका नंबर 132/2016 के साथ जोड़ दिया और परिणामों की घोषणा पर भी रोक लगा दी।

    वर्तमान याचिकाकर्ता कई वर्षों से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुबंध के आधार पर एनसीटी दिल्ली सरकार के स्कूलों में विशेष शिक्षक/एडहॉक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। याचिकाकर्ता 945 पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए जारी 23 मई, 20 जुलाई, 2022 और 31 जुलाई, 2023 की अधिसूचना से व्यथित थे।

    यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पारित 10 जून के अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर की गई, जिसमें 945 स्वीकृत पदों में से 275 पदों के आरक्षण को खारिज कर दिया गया था।

    Case Details: BRIJESH KUMAR PAL AND ORS. v. GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI AND ORS|SLP(C) No. 16838/2025

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