सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST Act केस में HLL बायोटेक के CEO की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, मैटरनिटी बेनिफिट्स देने से मना करने का आरोप
Shahadat
29 Nov 2025 12:58 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में HLL बायोटेक लिमिटेड (PSU) के CEO विजय सिस्तला की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। यह मामला एक कर्मचारी द्वारा SC/ST Act 1989 के तहत भेदभाव का आरोप लगाने वाले केस का है।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने उनकी विशेष अनुमति याचिका पर रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया।
याचिकाकर्ता मद्रास हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है, जिसने उसे शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स (प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटीज़) एक्ट, 1989 (SC/ST Act) की धारा 3(1)(r) और तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ़ हैरेसमेंट ऑफ़ विमेन एक्ट, 1988 के सेक्शन 4 के तहत लगे आरोपों के लिए अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था।
आरोप है कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर और भेदभाव करते हुए अपनी जूनियर, शिकायत करने वाली, जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से है, उनकी मैटरनिटी लीव ठुकरा दी, जब उसने 8 मई, 2025 को एक बच्चे को जन्म दिया था।
शिकायत करने वाली का आरोप है कि जबकि दूसरे साथियों को एक साल की चाइल्ड केयर लीव (CCL) जैसे मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए गए, उसे परेशान किया गया और उसे बढ़ाया नहीं गया।
सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता ने कहा कि FIR पर्सनल बदले की भावना से दर्ज की गई। उनका दावा है कि उनके खिलाफ पहले भी 2023 में शिकायत की गई, जिसकी जांच HBL बोर्ड द्वारा बनाई गई फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी ने की और याचिकाकर्ता को 02.11.2023 की रिपोर्ट में बरी कर दिया गया, जो एडिशनल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ़ हेल्थ – गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया को सौंपी गई।
इसमें आगे कहा गया,
"FIR का समय और तरीका, जो लगभग तीन साल बाद और एक साल की छुट्टी की रिक्वेस्ट को मना करने के तुरंत बाद दर्ज किया गया, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, एक निजी बदले की भावना से की गई साफ तौर पर झूठी शिकायत दिखाता है।"
यह याचिका शजन स्कारिया बनाम केरल राज्य और अन्य मामले के फैसले पर आधारित है, जिसमें कहा गया कि अगर SC/ST Act के तहत FIR भी दर्ज की गई और शिकायत राजनीतिक या निजी बदले की भावना से साफ तौर पर झूठी है, तो भी कोर्ट को धारा 18 के कानूनी रोक के बावजूद अग्रिम जमानत की याचिका पर विचार करना चाहिए। साथ ही कोर्ट को यह तय करने के लिए शुरुआती जांच करने से नहीं हिचकिचाना चाहिए कि शिकायत में बताई गई बातें सच में एक्ट के तहत अपराध होने का खुलासा करती हैं या नहीं।
Case Details : VIJAY KUMAR SISTLA vs. STATE OF TAMIL NADU| SLP(Crl) No. 018448 - / 2025

