धोखाधड़ी के मामलों में एक्टर श्रेयस तलपड़े की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Shahadat

21 July 2025 3:57 PM IST

  • धोखाधड़ी के मामलों में एक्टर श्रेयस तलपड़े की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक्टर श्रेयस तलपड़े को निवेशकों से धोखाधड़ी करने के आरोपी सहकारी समिति द्वारा किए गए कथित वित्तीय अपराध के संबंध में विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की।

    जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने प्रतिवादियों को अपना जवाब/प्रति-शपथपत्र दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि इस बीच उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मामले को आगे विचार के लिए 29 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया।

    आरोप है कि तलपड़े ने सहकारी समिति का ब्रांड एंबेसडर बनकर प्रचार किया और उनके समर्थन ने जनता को समिति की वित्तीय योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया।

    तलपड़े ने वर्तमान रिट याचिका में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के लिए विभिन्न राज्यों में दर्ज कई FIR में दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की गई। हरियाणा में उन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 316(2) और 318(4) तथा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में दर्ज FIR में भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420 और 419 के तहत आरोप हैं।

    उन्होंने ऐसी सभी FIR को लखनऊ के गोमती नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR साथ स्थानांतरित और समेकित करने की भी मांग की, जो उनके अनुसार इस मुद्दे पर पहली ज्ञात FIR है। उन्होंने ऐसी सभी कार्यवाहियों में अग्रिम जमानत या बलपूर्वक कार्रवाई से सुरक्षा की भी मांग की।

    ये आरोप ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (HWC) की गतिविधियों से संबंधित हैं, जो SAGA समूह की सोसाइटियों का एक हिस्सा है।

    तलपड़े ने दावा किया कि उन्हें SAGA समूह द्वारा 2018, 2019 और 2022 में सीमित और गैर-व्यावसायिक क्षमता में अतिथि हस्ती के रूप में वार्षिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिससे उन्हें पेशेवर रूप से प्रसिद्धि मिली और फिल्म असाइनमेंट हासिल करने में मदद मिली।

    उन्होंने कहा कि ये आयोजन पेशेवर गतिविधियों से जुड़े थे और उनका समूह या ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड सहित उसकी सहकारी समितियों से कोई पूर्व या वर्तमान संबंध नहीं है। तलपड़े ने दावा किया कि उनके खिलाफ बिना किसी विशिष्ट आरोप या ठोस सबूत के FIR दर्ज की गईं।

    Case Title – Shreyas Talpade v. State Of Haryana

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