'हैरान करने वाली लापरवाही': आरोपी के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने UP पुलिस की आलोचना की

Shahadat

9 Dec 2025 10:02 AM IST

  • हैरान करने वाली लापरवाही: आरोपी के क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने UP पुलिस की आलोचना की

    सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यवाही को लापरवाही से संभालने के लिए कड़ी आलोचना की, जब यह पता चला कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ 1982 की अपील से जुड़े एक मामले में आरोपी के साथ आए सब-इंस्पेक्टर को भी उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

    बेंच ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि राज्य के वकील को भी उतनी ही जानकारी नहीं है। प्रतिवादी के पिछले मामलों की जानकारी देने के लिए जब कहा गया तो वकील ने माना कि उन्हें "निर्देश लेने" की ज़रूरत होगी।

    अपनी असहमति दर्ज करते हुए जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि यह साफ नहीं है कि राज्य प्रतिवादी के पिछले मामलों या पिछले मामलों के नतीजे के बारे में बुनियादी जानकारी के बिना अपील कैसे दायर कर सकता है। जजों ने कहा कि कोर्ट में मौजूद सब-इंस्पेक्टर भी ऐसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया, जो तैयारी की कमी को दिखाता है।

    कोर्ट ने कहा कि यह घटना पुलिस सिस्टम के अंदर एक गहरी समस्या दिखाती है, जहां कोर्ट के मामलों में रेगुलर तौर पर लापरवाही वाला रवैया अपनाया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने तैयारी का यह लेवल था, तो ग्राउंड लेवल पर हालात और भी खराब हो सकते थे। इस स्टेज पर और कोई कमेंट न करते हुए बेंच ने इशारा किया कि इस मामले को बाद में देखा जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा,

    “हम सिर्फ उस बुरी हालत की ओर इशारा कर सकते हैं, जो ग्राउंड लेवल पर खासकर पुलिस के मामले में है, जहां कोर्ट के मामलों में बिल्कुल लापरवाही वाला रवैया अपनाया जाता है। अगर इस कोर्ट के सामने लापरवाही का यह लेवल है तो ग्राउंड लेवल पर न्याय देने में इन पुलिस अधिकारियों के रिस्पॉन्स और बर्ताव को समझना मुश्किल नहीं है। हालांकि, हम फिलहाल ऐसे बर्ताव पर और कमेंट नहीं कर रहे हैं और इस पर बाद में विचार किया जाएगा।”

    Cause Title: STATE OF UTTAR PRADESH VERSUS BHAIRO SINGH

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