अब सभी ATM पर नहीं होंगे सुरक्षा गार्ड, बैंकों के अव्यवहारिक बताए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रद्द किया

Shahadat

11 Feb 2025 9:27 AM

  • अब सभी ATM पर नहीं होंगे सुरक्षा गार्ड, बैंकों के अव्यवहारिक बताए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रद्द किया

    विभिन्न बैंकों द्वारा उठाए गए इस तर्क को स्वीकार करते हुए कि सभी ATM पर चौबीसों घंटे सुरक्षा गार्ड तैनात करना व्यावहारिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (11 फरवरी) को ATM की सुरक्षा के लिए दिसंबर 2013 में गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देश खारिज कर दिया।

    हाईकोर्ट ने अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश दिया कि सभी ATM पर चौबीसों घंटे सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएं और एक समय में एक ही ग्राहक ATM में प्रवेश कर सके।

    हाईकोर्ट के निर्देशों को चुनौती देते हुए भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिसंबर, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी एटीएम पर सुरक्षा गार्ड तैनात करने के हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी।

    अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ से दिसंबर, 2016 में पारित अंतरिम आदेश को पूर्ण बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सभी ATM में सुरक्षा गार्ड तैनात करने का निर्देश व्यावहारिक नहीं था।

    एसजी ने कहा,

    "केवल असम में हमारे पास 4000 ATM हैं। हम प्रत्येक एटीएम पर गार्ड नहीं रख सकते। दुनिया भर में मान्यता प्राप्त प्रणाली सीसीटीवी निगरानी है, जो हम कर रहे हैं।"

    एसजी ने आगे कहा कि बैंकों ने जब पुनर्विचार याचिका दायर की तो हाईकोर्ट ने मूल आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि सुरक्षा गार्डों को केवल तभी तैनात करने की आवश्यकता है, जब ATM खुल रहे हों। लेकिन एएमटी 24x7 खुले रहते हैं।

    एसजी ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय ने बैंकों के इस रुख का समर्थन किया कि निर्देशों का अनुपालन करना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि बैंकों ने हाईकोर्ट द्वारा जारी अन्य निर्देशों को स्वीकार कर लिया है।

    हाईकोर्ट ने यह निर्देश असम ट्रिब्यून की रिपोर्ट के आधार पर स्वप्रेरणा से दायर जनहित याचिका पर पारित किया। इस रिपोर्ट में एक व्यक्ति के ATM से 5000 रुपये निकालने के कुछ ही मिनटों बाद उसके अकाउंट से 35,000 रुपये गायब होने की बात कही गई।

    असम डीजीपी द्वारा सुझाए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए थे:

    (i) सभी ATM पर चौबीसों घंटे सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएं, जिससे उचित कतारें लग सकें और यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक समय में एक ही ग्राहक ATM में प्रवेश कर सके।

    (ii) यह सुनिश्चित किया जाए कि सीसीटीवी चौबीसों घंटे काम करते रहें। अगर सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं तो यह बताने के लिए कोई अलार्म सिस्टम लगाया जा सकता है।

    (iii) अपनी पहचान छिपाने के लिए ATM राम में हेलमेट, मफलर, टोपी आदि पहनकर प्रवेश करने पर ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड द्वारा रोक लगाई जानी चाहिए।

    (iv) बैंकों में अस्थायी कर्मचारियों, कैंटीन कर्मचारियों आदि के चरित्र और पृष्ठभूमि की जांच की जानी चाहिए।

    सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का निर्देश (i) खारिज कर दिया।

    केस टाइटल: भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बनाम भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य | एसएलपी(सी) संख्या 35933-35934/2016

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