जब आरोपी धारा 88, 170, 204 और 209 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने है तो अलग जमानत आवेदन पर जोर देने की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

12 July 2022 3:25 PM IST

  • जब आरोपी धारा 88, 170, 204 और 209 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने है तो अलग जमानत आवेदन पर जोर देने की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 88, 170, 204 और 209 के तहत आवेदन पर विचार करते समय एक अलग जमानत आवेदन पर जोर देने की जरूरत नहीं है।

    जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने आदेश दिया,

    "संहिता की धारा 88, 170, 204 और 209 के तहत आवेदन पर विचार करते समय जमानत आवेदन पर जोर देने की जरूरत नहीं है।"

    धारा 88 पेशी के लिए बांड लेने की शक्ति से संबंधित है: जब कोई व्यक्ति, जिसकी उपस्थिति या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को समन या वारंट जारी करने का अधिकार है, वो ऐसे न्यायालय में मौजूद है, तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को जमानत के साथ या बिना जमानत के, ऐसे न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में पेश होने के लिए श्योरटी के साथ या इसके बिना बॉन्ड निष्पादित करने के लिए कह सकता है, जिसमें ट्रायल ट्रांसफर किया जा सकता है।

    धारा 170 ऐसे मामलों के बारे में है जो साक्ष्य पर्याप्त होने पर मजिस्ट्रेट को भेजे जाने हैं। यदि, इस अध्याय के तहत जांच करने पर, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि पर्याप्त सबूत या उचित आधार है जैसा कि ऊपर कहा गया है, ऐसा अधिकारी एक पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने और आरोपी पर ट्रायल चलाने या उसे ट्रायल के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए अधिकृत मजिस्ट्रेट को हिरासत के तहत आरोपी को अग्रेषित करे, या, यदि अपराध जमानती है और आरोपी सिक्योरिटी देने में सक्षम है, तो से सिक्योरिटी लेकर उसे ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष नियत दिन पर उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा और ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष दिन-प्रतिदिन उसकी उपस्थिति के लिए कहा जाएगा जब तक अन्यथा निर्देश न दिया जाए।

    संहिता की धारा 204 और 209 प्रक्रिया के मुद्दे और सत्र न्यायालय को मामले की प्रतिबद्धता से संबंधित है जब अपराध विशेष रूप से इसके द्वारा ट्रायल है।

    अनिवार्य तरीके से गैर-जमानती वारंट जारी नहीं किया जाएगा

    जब अदालतें किसी व्यक्ति की उपस्थिति की मांग करती हैं, तो मामले की प्रकृति और तथ्यों के आधार पर या तो एक समन या वारंट जारी किया जाता है। धारा 87 न्यायालय को समन के एवज में या इसके अतिरिक्त वारंट जारी करने का विवेक देती है। उपरोक्त शक्ति का प्रयोग कारणों को दर्ज करने के बाद ही किया जा सकता है। वारंट या तो जमानती या गैर-जमानती हो सकता है। संहिता की धारा 88 न्यायालय को जमानत के साथ या बिना किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए बांड लेने का अधिकार देती है।

    पूर्वोक्त दो प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अदालतों को पहले समन जारी करने की प्रक्रिया अपनानी होगी, उसके बाद एक जमानती वारंट, और फिर एक गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा इंदर मोहन गोस्वामी बनाम उत्तरांचल राज्य, (2007) 12 SCC 1 में उपरोक्त स्पष्ट कथन के बावजूद, हम देखते हैं कि गैर-जमानती वारंट बिना विवेक के उचित आवेदन के और प्रावधान के कार्यकाल के खिलाफ जारी किए जाते हैं, जो केवल एक विवेक की सुविधा प्रदान करता है, जिसका स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति के पक्ष में प्रयोग किया जाना है, जिसकी उपस्थिति की मांग की गई है, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित स्वतंत्रता के आलोक में। अतः उक्त व्यक्ति के पक्ष में विवेक का प्रयोग न करने के वैध कारण बताए जाने चाहिए।

    संहिता की धारा 170 के उचित अनुपालन के लिए, जमानत आवेदन दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है

    सीआरपीसी की धारा 170 पर, पीठ ने सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2021) 1 SCC 676 का हवाला दिया और इस प्रकार कहा :

    "यह एक शक्ति है जिसका संबंधित एजेंसी द्वारा जांच पूरी होने के बाद अदालत द्वारा प्रयोग किया जाना है। इसलिए, यह अकेले अदालत के दृष्टिकोण से एक प्रक्रियात्मक अनुपालन है, और इस प्रकार जांच एजेंसी को भूमिका निभाने के लिए सीमित अधिकार मिला है। ऐसे मामले में जहां अभियोजन पक्ष को आरोपी की हिरासत की आवश्यकता नहीं होती है, जब संहिता की धारा 170 के तहत मजिस्ट्रेट को मामला भेजा जाता है तो गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जमानत आवेदन दाखिल करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरोपी को केवल आरोप तय करने और ट्रायल की प्रक्रिया जारी करने के लिए अदालत को भेजा जाता है। अगर अदालत का मानना ​​​​है कि किसी रिमांड की कोई आवश्यकता नहीं है, तो अदालत ट्रायल की शुरुआत के लिए आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए संहिता की धारा 88 पर वापस आ सकती है। बेशक, ऐसी स्थिति हो सकती है जहां रिमांड की आवश्यकता हो सकती है, केवल ऐसे मामलों में ही आरोपी को सुनना होगा। इसलिए, ऐसे में यदि न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह विचार है कि रिमांड की आवश्यकता होगी, तो आरोपी व्यक्तियों को एक अवसर देना होगा। हम यह स्पष्ट करते हैं कि जिन मामलों में आरोपी व्यक्ति पहले से ही हिरासत में हैं, उन पर हमने कुछ नहीं कहा है, जिसके लिए जमानत अर्जी पर अपने गुण-दोष के आधार पर फैसला किया जाना है। यह बताने के लिए पर्याप्त है कि संहिता की धारा 170 के उचित अनुपालन के लिए जमानत आवेदन दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। "

    वारंट जारी करना एक अपवाद हो सकता है (सीआरपीसी की धारा 204)

    संहिता की धारा 204 मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरू करते समय प्रक्रिया जारी करने की बात करती है। उप-धारा (1) (बी) एक मजिस्ट्रेट को वारंट मामले के लिए, या तो वारंट या समन जारी करने का विवेक देती है। चूंकि यह प्रावधान एक विवेकाधिकार देता है, और प्रकृति में प्रक्रियात्मक होने के कारण, संहिता की धारा 88 के तत्वों का पालन करते हुए अनिवार्य तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार, वारंट जारी करना एक अपवाद हो सकता है जिस स्थिति में मजिस्ट्रेट को कारण बताना होगा।

    संहिता की धारा 209 मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय में मामले की प्रतिबद्धता से संबंधित है जब अपराध केवल उक्त अदालत द्वारा ट्रायल करने योग्य है। संहिता की धारा 209 की उप-धारा (ए) और (बी) मजिस्ट्रेट को ट्रायल के समापन के दौरान या किसी व्यक्ति को हिरासत में भेजने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करती है। चूंकि मजिस्ट्रेट द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर शक्ति का प्रयोग किया जाना है, इसलिए किसी आरोपी को रिमांड करने या जमानत देने में उसका अपना विवेक है। यहां भी, यह न्यायिक विवेक है जिसका प्रयोग मजिस्ट्रेट को करना होता है। जैसा कि हम पहले ही जमानत की परिभाषा से निपट चुके हैं, जिसका सरल भाषा में मतलब है कि प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन रिहाई, एक मजिस्ट्रेट जमानत के लिए आवेदन किए बिना भी फैसला कर सकता है यदि वह ऐसा करने के लिए इच्छुक है। ऐसे मामले में वह एक बांड या जमानत की मांग कर सकता है, और इस प्रकार धारा 88 का सहारा ले सकता है। हालांकि, अगर उसे रिकॉर्ड किए गए कारणों से मामले को रिमांड करना है, तो उक्त व्यक्ति को सुनना होगा। यहां फिर से, हम यह स्पष्ट करते हैं कि एक अलग आवेदन की आवश्यकता नहीं है और मजिस्ट्रेट को एक अवसर देने और जमानत पर एक बोलने वाला आदेश पारित करने की आवश्यकता है।

    मामले का विवरण

    सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो | 2022 लाइव लॉ (SC ) 577 |एमए 1849/ 2021 | 11 जुलाई 2022

    पीठ : जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश

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