सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग बेटे को भारत लाने के निर्देशों का उल्लंघन करने पर एनआरआई पिता को 6 महीने की कैद और 25 लाख का जुर्माना लगाया

LiveLaw News Network

30 May 2023 1:15 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग बेटे को भारत लाने के निर्देशों का उल्लंघन करने पर एनआरआई पिता को 6 महीने की कैद और 25 लाख का जुर्माना लगाया

    सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर शीर्ष अदालत द्वारा पारित आदेशों और अपनी अंडरटेकिंग के अनुसार नाबालिग बेटे को भारत वापस लाने में विफल रहने के लिए एक अनिवासी भारतीय को अदालत की अवमानना ​​के लिए छह महीने की कैद और 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

    जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने कहा कि अवमाननाकर्ता अपने नाबालिग बेटे को 1 जुलाई 2022 को भारत वापस लाने के लिए बाध्य था। पीठ ने पाया कि अवमाननाकर्ता ने पछतावे का कोई संकेत नहीं दिखाया और अदालत के आदेशों के लिए उसके मन में बहुत कम सम्मान है।

    पीठ ने आगे उल्लेख किया कि अवमाननाकर्ता ने संबंधित विदेशी न्यायालय के समक्ष इस तथ्य से इनकार किया था कि उसने स्वेच्छा से भारत के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में खुद को रखा था। उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को प्रतिबिंबित करने के अनुरोध का भी विरोध किया था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त विदेशी न्यायालय द्वारा उक्त अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। अदालत ने फैसला सुनाया, अवमाननाकर्ता का उक्त आचरण न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप और न्याय के प्रशासन में बाधा डालने जैसा है।

    अदालत ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला कि अवमाननाकर्ता सिविल और आपराधिक अवमानना ​​दोनों का दोषी था।

    पक्षकारों के बीच वैवाहिक विवाद से उत्पन्न एक कस्टडी लड़ाई में पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर की गई थी।

    16 जनवरी 2023 के फैसले और आदेश से शीर्ष अदालत ने प्रतिवादी-अवमाननाकर्ता को अवमानना का दोषी ठहराया था। अदालत ने अवमाननाकर्ता को संशोधन करने का अंतिम अवसर देने के उद्देश्य से ही सजा वाले हिस्से को स्थगित कर दिया था।

    अदालत ने, हालांकि, पाया कि अवमाननाकर्ता ने पश्चाताप का कोई संकेत नहीं दिखाया था।

    अदालत ने कहा,

    "इसके विपरीत, उसकी ओर से प्रस्तुतियां स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि अवमाननाकर्ता के मन में इस अदालत के आदेशों के लिए बहुत कम सम्मान है।"

    "बच्चे को वापस लाने के लिए समय के विस्तार के अनुदान के लिए अवमाननाकर्ता ने कभी भी इस न्यायालय में आवेदन नहीं किया। पहली बार अवमानना याचिका पर जवाबी हलफनामा दायर कर उसने बिना कोई कारण बताए समय बढ़ाने की कोशिश की।

    अदालत ने यह भी माना कि अवमाननाकर्ता ने अपने नाबालिग बच्चे के पास मौजूद अमेरिकी पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए भी आवेदन नहीं किया था, जो बहुत पहले समाप्त हो गया था।

    इसके अतिरिक्त, अदालत ने माना कि अवमाननाकर्ता ने कुक काउंटी, इलिनोइस, यूएसए के सर्किट कोर्ट के समक्ष दावा किया था कि उसने खुद को भारत में शीर्ष अदालत के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं किया है। अदालत ने इस प्रकार माना कि अवमाननाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित न्यायिक कार्यवाही के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाया था।

    पीठ ने कहा,

    "उन्होंने इस न्यायालय को दिए गए आश्वासन की अवहेलना की है कि उन्होंने खुद को इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत किया है। जैसा कि पहले के आदेश के पैराग्राफ 15 में उल्लेख किया गया है, अवमाननाकर्ता इस न्यायालय के आदेश को प्रतिबिंबित करने के अनुरोध का विरोध करने की हद तक गया, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित विदेशी न्यायालय द्वारा उक्त अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। वास्तव में, अवमाननाकर्ता द्वारा की गई गलत बयानी के कारण, विदेशी न्यायालय ने न्यायालयों की समानता के सिद्धांत का सम्मान नहीं किया है। इस तथ्य से इनकार करने का कार्य कि उन्होंने स्वेच्छा से इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत किया और प्रतिबिंबित आदेश देने के अनुरोध का विरोध करने का उनका आचरण न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप और न्याय के प्रशासन में बाधा डालने के समान है।"

    अदालत ने आगे पाया कि अवमाननाकर्ता ने अमेरिकी अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही को दबाने का प्रयास किया था।

    अदालत ने कहा,

    "अवमाननाकर्ता जानता है कि इस न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने और इस न्यायालय के आदेशों का अनादर करने का उसका आचरण सर्किट कोर्ट में कार्यवाही से स्थापित किया जा सकता है। सर्किट कोर्ट के समक्ष उसका प्रयास यह सुनिश्चित करना था कि सर्किट कोर्ट की कार्यवाही में परिलक्षित उसके अपमानजनक आचरण को इस न्यायालय के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। संक्षेप में, ये प्रयास कार्यवाही को दबाने का था।"

    अवमाननाकर्ता की याचिका पर विचार करते हुए कि उसने नाबालिग बच्चे के सर्वोत्तम हित में काम किया, अदालत ने यूएस सर्किट कोर्ट के समक्ष कार्यवाही का उल्लेख किया, जहां बाद में अवमाननाकर्ता ने अपने नाबालिग बच्चे को लेकर भारत या कनाडा में लंबित मुकदमेबाजी के बारे में बात करने के लिए गंभीर त्रुटि को जिम्मेदार ठहराया था। सर्किट जज ने अवमाननाकर्ता को निर्देश दिया था कि वह अपने नाबालिग बेटे के साथ भारत, अमेरिका और कनाडा के मुकदमों पर चर्चा करने से "सचमुच और पूरी तरह से" प्रतिबंधित है।

    सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की एक सुनवाई में बच्चे को अपनी दादी की संपत्ति की बिक्री के बारे में बात करते हुए भी पाया, जहां वह अवमाननाकर्ता के साथ पेश हुआ था।

    यह देखते हुए कि अवमाननाकर्ता द्वारा की गई घोर चूक के कारण अवमाननाकर्ता की मां की संपत्ति को बेचने की आवश्यकता थी, अदालत ने कहा, "हालांकि, लंबित मुकदमों के विवरण के बारे में बच्चे को सूचित करके अनुपयुक्तता करने के अलावा, उसने नाबालिग को यह बताकर उसके मन को पूर्वाग्रह से ग्रसित करने की कोशिश की कि मां के कहने पर उसकी पुश्तैनी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है।

    पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि अवमाननाकर्ता के कार्य और चूक, सिविल और आपराधिक अवमानना ​​दोनों के बराबर है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इसने आगे कहा कि अवमानना ​​के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करने की अदालत की शक्ति न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 द्वारा अप्रतिबंधित है।

    “उसके अपमानजनक आचरण को देखते हुए, हम अवमाननाकर्ता को 25 लाख रुपये का जुर्माना और सिविल और आपराधिक अवमानना करने के लिए छह महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास से गुजरने का निर्देश देने का प्रस्ताव करते हैं । जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे दो माह के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

    अदालत ने फैसला सुनाया,

    "हम भारत सरकार के साथ-साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो को भारत में अवमाननाकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव और स्वीकार्य कदम उठाने का निर्देश देते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह सजा भुगते और जुर्माना अदा करे।"

    केस : मीनल भार्गव बनाम नवीन शर्मा और अन्य।

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (SC) 475

    याचिकाकर्ता के वकील: मीनाक्षी अरोड़ा, सीनियर एडवोकेट। अमित पवन, एओआर, आनंद नंदन, एडवोकेट। हसन जुबैर वारिस, एडवोकेट, . आकर्ष, एडवोकेट। सुचित सिंह रावत, एडवोकेट, शिवांगी, एडवोकेट

    उत्तरदाताओं के वकील: रंजन मुखर्जी, एओआर, सौरभ शर्मा, एडवोकेट। वंशजा शुक्ला, एडवोकेट, शरद नांबियार, एडवोकेट। नकुल चंगप्पा के के, एडवोकेट। वत्सल जोशी, एडवोकेट। इंद्र भाकर, एडवोकेट। राज बहादुर यादव, एओआर, श्लोक चंद्र, एडवोकेट। विनायक शर्मा, एडवोकेट, अनुज श्रीनिवास उडुपा, एडवोकेट। चित्रांश शर्मा, एडवोकेट। प्रत्यूष श्रीवास्तव, एडवोकेट, वंशजा शुक्ला, एडवोकेट, स्वाति घिल्डियाल, एडवोकेट, शरद नारायण नांबियार, एडवोकेट। अक्षय नैन, एडवोकेट, बानी दीक्षित, एडवोकेट। अरविंद कुमार शर्मा, एओआर

    सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर शीर्ष अदालत द्वारा पारित आदेशों और अपनी अंडरटेकिंग के अनुसार नाबालिग बेटे को भारत वापस लाने में विफल रहने के लिए एक अनिवासी भारतीय को अदालत की अवमानना ​​के लिए छह महीने की कैद और 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

    पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि अवमाननाकर्ता के कार्य और चूक, सिविल और आपराधिक अवमानना ​​दोनों के बराबर है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इसने आगे कहा कि अवमानना ​​के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करने की अदालत की शक्ति न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 द्वारा अप्रतिबंधित है।

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