ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

Shahadat

6 Nov 2025 11:36 AM IST

  • ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

    सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन एक्ट, 2025 (Online Gaming Act) को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह को स्थगित किया। यह एक्ट 'ऑनलाइन मनी गेम्स' और उससे संबंधित बैंकिंग सेवाओं, विज्ञापनों आदि पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा।

    जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट सीए सुंदरम ने संक्षेप में उल्लेख किया कि उन्हें लगा था कि केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनका व्यवसाय एक महीने से बंद है और न्यायालय को इन याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने की आवश्यकता है। खंडपीठ ने यह देखते हुए कि केंद्र सरकार ने अभी तक विस्तृत जवाब दाखिल नहीं किया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन से आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।

    एक वकील ने शतरंज खिलाड़ी द्वारा दायर अन्य याचिका का उल्लेख किया, जिसने ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के खिलाफ याचिका दायर की। वकील के अनुसार, शतरंज खिलाड़ी इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए अपनी आजीविका कमाता है और प्रतिबंध उसके करियर को प्रभावित करेगा।

    उन्होंने कहा:

    "हमने एक नई रिट याचिका दायर की लेकिन यह आज सूचीबद्ध नहीं है। मैं एक शतरंज खिलाड़ी हूं, जो यह खेल खेलता है और यह मेरी आजीविका का साधन है। मैं एक ऐप भी लॉन्च करने वाला था।"

    इस पर जस्टिस पारदीवाला ने मौखिक रूप से टिप्पणी की:

    "भारत एक अजीब देश है। आप एक खिलाड़ी हैं, आप खेलना चाहते हैं और यह आपकी आय का एकमात्र स्रोत है, इसलिए आप इस कार्यवाही में शामिल होना चाहते हैं। क्या यह सट्टा है या जुआ? आप आय कैसे जुटाते हैं?"

    वकील ने जवाब दिया कि खिलाड़ी टूर्नामेंट में भाग लेता है।

    जस्टिस पारदीवाला ने जवाब दिया कि अगर खिलाड़ी टूर्नामेंट खेलता है तो यह कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूर्नामेंट प्रतिबंध से बाहर हैं।

    उन्होंने कहा,

    "तो कोई समस्या नहीं है, उन्हें टूर्नामेंट पर कोई आपत्ति नहीं है। टूर्नामेंट पूरी तरह से बाहर हैं।"

    एएसजी ने जवाब दिया कि खिलाड़ी नियमित टूर्नामेंट नहीं खेलता। वकील ने यह भी स्पष्ट किया कि खिलाड़ी उन टूर्नामेंटों में भाग लेता है, जो ऑनलाइन मनी गेम्स में शामिल इन कंपनियों द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

    उन्होंने कहा:

    "मैं पार्टिसिपेशन फीस देता हूं और कीमत लेता हूं।"

    जस्टिस पारदीवाला ने मौखिक रूप से जवाब दिया कि यह केवल सट्टेबाजी और जुए के अंतर्गत आता है। फिर भी कोर्ट ने याचिका को मुख्य मामले में शामिल करने की अनुमति दी।

    खंडपीठ के समक्ष एक और याचिका सूचीबद्ध है, जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों द्वारा एकत्र किए गए बच्चों के डेटा की सुरक्षा की मांग करती है और ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम के प्रावधानों और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की मांग करती है ताकि सामाजिक और ई-स्पोर्ट्स खेलों की आड़ में चल रहे ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी के खेलों पर रोक लगाई जा सके। सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी सिस्टमिक चेंजेस द्वारा दायर याचिका में भारत में सभी गैरकानूनी सट्टेबाजी और जुए के प्लेटफॉर्म के खिलाफ ब्लॉकिंग आदेश जारी करने की भी मांग की गई।

    याचिकाकर्ता ने भारत में सभी गैरकानूनी सट्टेबाजी और जुए के प्लेटफॉर्म के खिलाफ IT Act की धारा 69ए के तहत ब्लॉकिंग आदेश जारी करने का निर्देश देने की मांग की। साथ ही RBI, NPCI और अन्य UPI प्लेटफॉर्म को भारत में रजिस्टर्ड नहीं होने वाले किसी भी ऑनलाइन पैसे के लेनदेन की अनुमति न देने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया।

    कोर्ट इस मामले की सुनवाई 26 नवंबर को करेगा।

    Details: UNION OF INDIA v HEAD DIGITAL WORKS PRIVATE LIMITED AND ANR|T.P.(C) No. 2484-2486/2025

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