सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में Organ Transplant Act के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट मांगी

Shahadat

26 April 2025 4:35 AM

  • सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में Organ Transplant Act के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट मांगी

    ऑर्गन ट्रांसप्लांट से संबंधित जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सचिवों की बैठक बुलाने को कहा, जिससे आंकड़े जुटाए जा सकें और रिपोर्ट पेश की जा सके।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए केंद्र से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से निम्नलिखित पहलुओं पर जानकारी एकत्र करने को कहा:

    (i) किन राज्यों ने मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 को अपनाया है? यदि नहीं, तो इसे न अपनाने का क्या कारण है?

    (ii) किन राज्यों ने मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 के साथ-साथ मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण नियम, 2014 को अपनाया है? यदि नहीं तो अंग न लेने का क्या कारण है?

    (iii) क्या सभी राज्यों ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा के लिए राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) द्वारा तैयार की गई सभी नीतियों/दिशानिर्देशों को अपनाया और लागू किया है? यदि नहीं, तो क्यों?

    (iv) जीवित दाता की तुलना में शव से प्रत्यारोपण का प्रतिशत कितना है?

    (v) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, महिला जीवित दाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक है, लेकिन पुरुष दाता प्राप्तकर्ता महिलाओं की तुलना में अधिक हैं। राज्य में महिला दाताओं की तुलना में पुरुष दाताओं का प्रतिशत कितना है? इसी तरह महिला प्राप्तकर्ताओं की तुलना में पुरुष प्राप्तकर्ताओं का प्रतिशत कितना है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट तक पहुंच में जेंडर असमानता को दूर करने के लिए राज्य द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

    (vi) क्या मस्तिष्क मृत रोगी के रिश्तेदारों को अंग दान के बारे में सूचित किया जा रहा है?

    (vii) क्या सभी राज्यों में 'स्वैप प्रत्यारोपण' के लिए नीतियां हैं? यदि हां, तो क्या नीति 1994 के अधिनियम के अनुरूप है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

    (viii) प्राप्तकर्ता को अंग आवंटित करने के लिए राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है? क्या यह NOTTO द्वारा तैयार किए गए अंक प्रणाली के अनुरूप है? क्या NOTTO द्वारा तैयार किए गए अंक प्रणाली से विचलन हैं? यदि हां, तो क्यों?

    (ix) प्रत्येक राज्य में कितने सरकारी और निजी अस्पताल उपलब्ध हैं, जो अंग प्रत्यारोपण मशीनरी, डॉक्टरों और पर्याप्त बुनियादी ढांचे से सुसज्जित हैं? राज्य में वर्तमान आवश्यकता क्या है?

    (x) राज्य में कितने सरकारी अस्पताल हैं, जो यकृत, गुर्दे, हृदय, फेफड़े, अग्न्याशय आदि सहित बहु-अंग प्रत्यारोपण करने के लिए सुसज्जित हैं?

    (xi) लोगों के बीच ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

    (xii) क्या राज्य सरकार दाता या प्राप्तकर्ता को कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है?

    (xiii) क्या कोई राष्ट्रीय स्तर का पोर्टल है, जहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा के लिए दाताओं और प्राप्तकर्ताओं की जानकारी नियमित आधार पर अपडेट की जाती है?

    केंद्र सरकार द्वारा यह रिपोर्ट 18.07.2025 तक प्रस्तुत की जानी है।

    केस टाइटल: इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 39/2025

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