सुप्रीम कोर्ट ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण लागू करने की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा
Avanish Pathak
5 Sept 2022 7:13 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक, 2008 को फिर से पेश करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है और याचिकाकर्ता को यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस देने का निर्देश दिया।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण पेश हुए।
महिला आरक्षण विधेयक ने संसद और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण शुरू करने के लिए संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रखा था।
याचिका में कोर्ट के सामने पेश किया गया था कि पहला महिला आरक्षण बिल पेश किए 25 साल हो चुके हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि विधेयक 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन लोकसभा के विघटन के बाद समाप्त हो गया था, इसे लोकसभा के समक्ष नहीं रखा गया था, भले ही इसे राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था।
याचिका में कहा गया है ,
"विधेयक को पेश न करना मनमाना, अवैध है और भेदभाव की ओर ले जा रहा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विधेयक को 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था और इसे ठोस किया गया है ताकि इसके उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। इसके मद्देनज़र यह निवेदन किया जाता है कि इस तरह के एक महत्वपूर्ण और लाभकारी विधेयक, जिस पर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की एक आभासी सहमति है, को पेश न करना मनमाना है।"
याचिका में आगे कहा गया है कि संविधान के निर्माताओं ने भेदभाव के खतरे को रोकने के लिए कदम उठाए। याचिका में आंध्र प्रदेश सरकार बनाम पीबी विजय कुमार, वेलामुरी वेंकट सिरप्रसाद बनाम कोथुरी वेंकटेश्वरलु और एयर इंडिया केबिन क्रू एसोसिएशन बनाम यशस्विनी मर्चेंट के फैसलों पर यह दिखाने के लिए भरोसा किया गया कि अदालतों ने भी महिलाओं के भेदभाव के खिलाफ एक स्टैंड लिया है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भी महिलाओं की समानता वास्तविकता नहीं बन पाई है। "महिलाएं भारत की आबादी का लगभग 50% प्रतिनिधित्व करती हैं लेकिन संसद में उनका प्रतिनिधित्व केवल 14% है। इसलिए, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए जोरदार सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। "
याचिका में कहा गया था कि विधेयक और उसके उद्देश्यों को राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है और सभी प्रमुख पार्टियों के घोषणापत्र में विधेयक को पारित करने का वादा शामिल है।
सरकार ने बिल के पारित होने में देरी के लिए हमेशा मामूली कारण बताए हैं जबकि कई बिल ऐसे हैं जो बिना किसी चर्चा या विचार-विमर्श के पारित हो जाते हैं। यह बताया गया कि 2021 के मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों में बिना चर्चा के 20 विधेयक पारित किए गए।
केस टाइटल: नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन विमेन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया | WP(C) 1158/2021