सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को सीनियर डेजिग्नेशन देने की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

Avanish Pathak

4 Oct 2023 3:11 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को सीनियर डेजिग्नेशन देने की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 16 और 23(5) के तहत अधिवक्ताओं को "सीनियर" के रूप में नामित करने के सिस्टम के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

    एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदुम्पारा ने याचिका दायर की है। उन्होंने तर्क दिया है कि इस तरह के पदनाम ने विशेष अधिकारों वाले अधिवक्ताओं का एक वर्ग तैयार किया है, और इसे केवल जजों और सीनियर एडवोकेट्स, नेताओं, मंत्रियों के रिश्तेदारों के लिए आरक्षित मान लिया गया है, जिसका नतीजा लीगल इंडस्ट्री पर "एकाधिकार" हो गया।

    पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस सीटी रविकुमार शामिल है।

    जब मामले को सुनवाई के लिए रखा गया, तो वकील नेदुम्पारा ने कहा कि उन्होंने अपना पेशा छोड़ दिया क्योंकि उन्हें बताया गया था कि इस पेशे में केवल उन्हीं का भविष्य है जिनके पास गॉडफादर है। उन्होंने आगे कहा कि दो साल बाद वह पेशे से दोबारा जुड़ गए और हर दिन वह इस सच्चाई के गवाह रहे हैं कि केवल उन लोगों का भविष्य है जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं।

    जस्टिस कौल ने इस बिंदु पर कहा, "यह भाषण देने के लिए एक राजनीतिक मंच नहीं है... पहली पीढ़ी के वकीलों को सभी हाईकोर्टों ने सीनियर के रूप में नामित किया है।"

    जज ने कहा कि धारा 16 का उद्देश्य यह है कि एक व्यक्ति को कुछ मानदंडों के आधार पर सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया जाए और उसमें क्षमताएं हों ताकि वह न्यायालय की उचित सहायता कर सके।

    नेदुम्पारा ने कहा कि वह मानते हैं कि अधिनियम की धारा 16 और 23 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, इसलिए उन्होंने यह चुनौती पेश की है।

    उन्होंने कहा, "न्यायालय ने ये दिशानिर्देश अच्छे इरादों से पेश किया है, लेकिन इससे स्थिति जटिल हो सकती है।"

    वकील ने इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट में 2018 के फैसले के बाद सीनियर एडवोकेट पदनाम के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसी साल जारी नए दिशानिर्देशों का उल्लेख किया, जिसके तहत सीनियर पदनाम के मानदंडों को संशोधित किया था।

    इस बात से इनकार करते हुए कि सीनियर एडवोकेट को विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जस्टिस कौल ने वकील से कहा, "आप गलत हैं। मैं सीनियर वकीलों की तुलना में जूनियर वकीलों को अधिक धैर्यपूर्वक सुनता हूं। हम में से कई लोगों ने उस प्रथा का पालन किया है। बार इसी तरह विकसित होता है।"

    अंत में, वकील को विस्तार से सुनने के बाद, खंडपीठ ने राय दी कि वह मामले का मूल्यांकन करेगी। इसने याचिकाकर्ता को एक समरी दाखिल करने का भी निर्देश दिया और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

    केस टाइटल: मैथ्यूज जे नेदुम्पारा और अन्य बनाम यूओआई और अन्य। डब्ल्यूपी(सी) नंबर 320/2023

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