सुप्रीम कोर्ट ने SCLSC अध्यक्ष से SCLSC के स्थायी कर्मचारियों द्वारा एससी रजिस्ट्री कर्मचारियों के समान वेतन-समानता की मांग पर विचार करने का अनुरोध किया

Shahadat

9 Aug 2025 10:28 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने SCLSC अध्यक्ष से SCLSC के स्थायी कर्मचारियों द्वारा एससी रजिस्ट्री कर्मचारियों के समान वेतन-समानता की मांग पर विचार करने का अनुरोध किया

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक रिट याचिका का निपटारा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति (SCLSC) के स्थायी कर्मचारियों ने अन्य कर्मचारियों के समान वेतन-समानता की मांग की थी। इस याचिका का निपटारा SCLSC के अध्यक्ष, जस्टिस विक्रम नाथ से अनुरोध के साथ किया गया कि वह ऐसे कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व पर विचार करें और इस मामले में उचित निर्णय लें।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष SCLSC के स्थायी कर्मचारी याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्हें अन्य आउटसोर्स या संविदा कर्मचारियों या सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों की तुलना में कम वेतनमान दिया गया।

    याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों के समान वेतनमान की मांग की। हालांकि, खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायतों के लिए सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् SCLSC के अध्यक्ष, से संपर्क नहीं किया। इसलिए न्यायालय ने निर्देश दिया कि यह अभ्यावेदन SCLSC के सचिव के माध्यम से अध्यक्ष को दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

    खंडपीठ ने कहा,

    "परिणामस्वरूप, हम इन विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति के माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करते हैं कि वह याचिकाकर्ताओं जैसे स्थायी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर विचार करें और उचित निर्णय लें।

    सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति के सचिव को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से यथाशीघ्र, लेकिन दो सप्ताह के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।"

    Case Details: HARISH BHARDWAJ & ORS v. UNION OF INDIA & ORS.|WRIT PETITION (CIVIL) Diary No(s).30437/2025

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